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लूट के दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा

लूट के दो आरोपियों  को3-3 साल की सजा 
सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विश्वकर्मा ने की।


मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 28 जुलाई 2016 को फरियादी मंगल अपने भतीजे के साथ तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम सिमरालोधी आया था रात को मौसेरे भाई शैलेंद्र के पेट दर्द होने के कारण वह उसके साथ खिमलासा आया दवाई लेकर वह वापस जा रहा था तो रास्ते में सेमरालोधी रोड पर 4 लोग खड़े थे चारों आरोपी हाथ में डंडा लिए थे।  हमें रोका तो हम रुक गए जिसमें से दो लोग कट्टा लिए थे जिन्होंने भाई कल्याण को दोनों तरफ से कट्टा लगा दिया एवं मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली फिर कल्याण की जेबों की तलाशी ली जिसका लावा कंपनी का मोबाइल निकाल लिया, दूसरे आदमी ने मेरी जेब से ₹7000 और दो मोबाइल लावा कंपनी के निकाल लिए और शैलेंद्र की भी उन दोनों ने जेब की तलाशी ली तो शैलेंद्र की जेब में कोई सामान नहीं मिला फिर वह लोग हम लोगों से बोले कि यहां से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे हम लोग सेमरालोधी तरफ भागे फिर आरोपीगण  अपनी मोटरसाइकिल तथा मेरी मोटरसाइकिल व सामान लेकर खिमलासा तरफ भाग गए। फरियादी  पैदल सेमरालोधी  गया और 100 नंबर पर फोन किया इसके उपरांत थाना मालथौन द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से एवं आरोपी रतन को धारा 25(1-B)A आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में दो अन्य आरोपी हरविंदर एवं पुष्पेंद्र को पूर्व में ही सजा हो चुकी है।
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राजघाट बांध से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

राजघाट बांध से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
सागर । सागर नगर आर्वधन जल प्रदाय योजनान्तर्गत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध से सागर नगर, मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र , छावनी क्षेत्र , मेडीकल कालेज , जिला चिकित्सालय, पुलिस आकादमी , केन्द्रीय जेल एवं सागर नगर निगम एवं मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित अन्य संस्थानों को जलापूर्ति की जाती है । बाँध के भराव क्षेत्र से कृषकों द्वारा सिंचाई के प्रयोजन से अत्याधिक मात्रा में पानी का दोहन किया जा रहा है। बॉध का जल स्तर घटने से आगामी माहों में पेयजल संकट उत्पन्न होना संभावित है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर के प्रस्ताव अनुसार पानी के अपव्यय को रोकना एवं ग्रीष्म काल में बगैर अनुमति नगर पालिक क्षेत्र सागर में निजी नलकपों के खनन कार्य को रोका जाना भी आवश्यक है। ताकि पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो।
अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने म०प्र० पेयजल परिरक्षण अधिनियम - 1985 संशोधित 2002 के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत वेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध के भराव क्षेत्र से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिये जाने पर रोक लगाई जाती है तथा नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु पानी लिया जाना प्रतिबंधित किया है । नगर पालिक निगम सागर के क्षेत्र में आगामी 15 जून 2020 तक वगैर अनुज्ञा निजि नलकूपों का खनन कार्य अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है ।
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विधि एवं नियमों के अंतर्गत पेयजल स्त्रोतों के परिरक्षण एवं अनुमति के लिये अधिकृत किया जाता है । आयुक्त नगर पालिक निगम सागर , अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगे । उक्त आदेश का उलंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।      
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गेंहू उपार्जन केन्द्रों पर व्यापारी का गेंहू बिका तो होगी अधिकारियों परकार्यवाही:कलेक्टर श्रीमती मैथिल

गेंहू उपार्जन केन्द्रों पर व्यापारी का गेंहू बिका तो होगी अधिकारियों परकार्यवाही:कलेक्टर श्रीमती मैथिल
#सभी खाद्य निरीक्षक उपार्जन केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करें
सागर । गेंहु उपार्जन केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिष्चित करें एवं सभी खाद्य निरीक्षक उपार्जन केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करें। उक्त निर्देष कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में आयोजित मंगलवार को रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू उपार्जन की समीक्षा बैठक नये कलेक्टर सभागार में दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अखिलेष जैन, समस्त जिला उपार्जन समिति सदस्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, सहकारिता निरीक्षक, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, केन्द्र प्रभारी, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो, शाखा प्रबंधक, म.प्र. वेयर हाउसिंग, बं्राच मैनेजर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपस्थित थे।
श्रीमती मैथिल ने बैठक में कहा कि 26 मार्च से प्रारंभ हो रही उपार्जन प्रक्रिया हेतु समस्त उपार्जन केन्द्रों में समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। साथ ही उपार्जन केन्द्रों को खाद्य निरीक्षक सतत मॉनीटरिंग कर अच्छी गुणवत्ता युक्त (एफएक्यू) उपार्जन ही क्रय किया जाए। उन्होंने कहा कि सागर जिले में इस वर्ष 4 लाख 45 हजार टन उपार्जन का लक्ष्य है। जिस हेतु वेयर हाउसां की व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 30 हजार टन का कैप रहली में निर्माण प्रारंभ हो गया है जो 30 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। 48 हजार टन का कैप देवरी में बनना सुनिष्चित किया गया है एवं 30 हजार टन का कैप सागर में शीघ्र ही बनना प्रारंभ होगा। खुरई बीना में सायलो कैप का टेण्डर जारी किया जा चुका है। जिसका निर्माण 10 अपै्रल तक पूर्ण किया जाएगा।
उन्हांने समस्त एसडीएम को निर्देष दिए कि 25 मार्च के पूर्व समस्त उपार्जन केन्द्रां का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चना और मसूर का स्टाक चैक करें। उन्होंने कहा कि यूपी सीमा से लगने वाले उपार्जन केन्द्रां पर आने वाले किसानों के बंदी कागज चैक करें। जिससे अन्य प्रदेष के व्यक्ति या व्यापारी जिले में उपार्जन न कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बोरी पर किसान का नाम, किसान कोड और उपार्जन केन्द्र का नाम अंकित किया जाए। साथ ही उपार्जन में संलग्न अधिकारियों, उपार्जन केन्द्रों के संचालक, ट्रांसपोर्टरों को व्हाटसएप्प गु्रप तैयार किया जाए। जिससे किसान की उपार्जन की फोटो एवं केन्द्र की फोटो व्हाटसएप्प पर अपलोड की जाए। उन्हांने निर्देष दिए कि यदि किसी केन्द्र पर व्यापारी का माल बिकता पाए जाएगा, तो संबंधित अधिकारी के साथ उपार्जन केन्द्र पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगा।
श्री जैन नोडल अधिकारी नियुक्त
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू उपार्जन हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने अपर कलेक्टर श्री अखिलेष जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री जैन समस्त उपार्जन प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग करेंगे।
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बन्द पड़ी 300 नलजल योजनाएं चालू कर गर्मी के पहले:कमिश्नर श्री गंगवार

बन्द पड़ी 300 नलजल योजनाएं चालू कर गर्मी के पहले:कमिश्नर श्री गंगवार
#संभाग के जिलों में उद्यनिकी फसलों को प्रोत्साहित करें
सागर । छोटे किसानों को उद्यानिकी की योजनाओं से लाभांवित करें। जिससे उद्यानिकी के माध्यम से दोगुना लाभ प्राप्त हो सके। उक्त निर्देष नवागत कमिष्नर  अजय सिंह गंगवार ने मंगलवार को आयोजित विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर उपायुक्त श्री केके शुक्ला सहित विद्युत मंडल, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के संभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कमिष्नर श्री गंगवार ने उक्त विभागों की समीक्षा करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि संभाग में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। साथ ही सिंचाई के माध्यम से फसल की पैदावार को दोगुना करने के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने संभाग की नलजल योजनाओं एवं हैण्डपंपों की जानकारी लेते हुए निर्देष दिए कि जो 293 नलजल योजनाएं किन्हीं कारणवष बाधित है। उन्हें ग्रीष्म ऋतु के पहले चालू कराया जाए।
उन्होंने विद्युत मण्डल के सीई को निर्देष दिए कि छोटे किसानों जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। लेकिन उनके पास पर्याप्त पानी, बिजली है ऐसे किसानों को उद्यानिकी करके मौसमी फसलें पैदा करने हेतु मार्गदर्षन प्रदान करें। उन्होंने निर्देष दिए कि जहां तक संभव हो नलजल योजनाओं को सौलर पावर योजना के माध्यम से प्रारंभ किया जाए। जिससे शासन को आर्थिक लाभ के साथ नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा
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कमलनाथ सरकार में आयोगों में नियुक्तियां, शोभा ओझा ,अभय तिवारी,आनन्द अहिरवार और प्रो आलोक चंसोरिया बनाये गए आयोग के अध्यक्ष

कमलनाथ सरकार में आयोगों में नियुक्तियां, शोभा ओझा ,अभय तिवारी,आनन्द अहिरवार और प्रो आलोक चंसोरिया बनाये गए आयोग के अध्यक्ष

भोपाल । कमलनाथ सरकार पर छाए संकटो के बीच आयोगों में तेजी से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर  चल रहा है । वही कई संस्थानों में कार्यकाल बढ़ाये गए है । सीएम कमलनाथ ने 
पूर्व सांसद आनंद अहिरवार  अनुसूचित जाति आयोग तथा प्रोफेसर आलोक चंसोरिया निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन , मीडिया विभाग की अध्यक्ष  शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष,आई टी सेल के अभय तिवारी को युवा कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है ।
सागर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉ आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जबलपुर के हवाबाग महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉ आलोक चंसोरिया को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्णकालिक चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा की गई इस नियुक्ति के द्वारा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। 
श्रीमती शोभा ओझा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त
राज्य शासन ने राज्य महिला आयोग में श्रीमती शोभा ओझा को अध्यक्ष नियुक्त किया  है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश में उक्त नियुक्ति करते हुए उन्हें आगामी 03 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अभय तिवारी बने मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष
राज्य शासन द्वारा श्री अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिये की गई है । अभय तिवारी कांग्रेस की आईटी सेल के प्रमुख है।
डॉ. प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि
भोपाल ।राज्य शासन ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में संचालक डॉ. प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की है। डॉ. यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि 19 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही थी। अब डॉ. यादव 20 मार्च, 2021 तक संचालक के पद पर बनी रहेंगी
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हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्नी के सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या

सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विष्वकर्मा ने की।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2019 को प्रातः 04 बजे के लगभग ग्राम मडिया कीरत में आरोपी रामसिंह द्वारा अपने निवास पर अपनी पत्नि रामसखी को सिर पर पत्थर पटक दिया था। जिससे उसकी मृत्यू हो गयी थी। इस संबंध में थाना बांदरी द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गयाा।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपी रामसिंह पिता खेत सिंह आदिवासी निवासी मडिया कीरत, थाना बांदरी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।

 




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नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दो साल की सजा,बण्डा के राजेन्द्र जैन को

नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दो साल की सजा,बण्डा के राजेन्द्र जैन को
सागर। विशेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर ने छेडछाड करने वाले आरोपी राजेन्द्र जैन पिता मोहनलाल जैन उम्र 54 वर्ष, निवासी वार्ड क्रं. 06 बण्डा, तहसील बण्डा जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000  रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया  द्वारा की गयी।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीडिता ने पुलिस थाना बण्डा में लेखीय आवेदन इस आषय का पेष किया कि दिनांक 21.11.2018 को रात करीब 8ः30 बजे  जब आर. के. मेडीकल स्टोर पर सेप्ट्रान दवा लेने के लिए गई थी तब आरोपी राजेन्द्र ने उसकी जांच करने के बहाने बुरी नियत से  उसका हाथ पकड लिया और उसके साथ छेडछाड की। तब उसने उक्त घटना के बारे में अपनी बहन को बताया। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना बण्डा में  मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय विषेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर की अदालत ने आरोपी राजेन्द्र जैन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000  रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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अवैध सम्बन्धो के चलते हुई थी हत्या,तीनो आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से बांधकर पीटा था डंडों से

अवैध सम्बन्धो के चलते हुई थी हत्या,तीनो आरोपी गिरफ्तार, रस्सी से बांधकर पीटा था डंडों से
सागर। सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र के बिलहरा के ग्राम सहजपुरी में रस्सी से बांधकर पीटने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ।अवैध सम्बन्धो के चलते एक युवक की डंडों से  पीटा गया था। पुलिस के मुताबिक थाना सुरखी क्षेत्रांर्तगत बिलहरा चौकी प्रभारी उनि शशिकांत गुर्जर को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सहजपुरी मे कुछ लोग एक व्यक्ति को रस्सी से बांध कर पीट रहे है। इसकी सूचना तत्काल एसडीओपी रेहली श्री अनुराग पाण्डे एवं थाना प्रभारी सुरखी आनंद  राज को सूचित किया। उक्त सूचना पर से एसडीओपी रेहली, थाना प्रभारी सुरखी एवं बिलहरा चौकी प्रभारी द्वारा हमराह बल के साथ मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तथा उसके पास एक महिला रो रही थी। जिससे पूछताछ करने पर उक्त महिला ने अपना नाम सुमन बताया व यह भी बताया कि घायलव्यक्ति उद्दीलाल अहिरवार उसका पति है ।इसे तीन लोग राजू राजपूत, अशोक एवं देवराज द्वारा रस्सी से बांध कर डण्डों से मारा गया है। जो पुलिस को देखकर घटना स्थल से फरार हो गये थे।
पुलिस द्वारा मौके पर जीरो पर प्रकरण दर्ज कर तत्काल घायल को उपचार हेतु हॉस्पीटल ले जाया गया। जहां रास्ते में उसकी मृत्यू हो गई। उक्त व्यक्ति के संबंध में जानकारी लेने पर उसकी शिनाख्त उद्दीलाल अहिरवार निवासी ग्राम सहजपुरी के रूप मे हुई।थाना सुरखी मे उक्त तीनों बदमाशों के विरूद्  पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया।  मुखबिर से जानकारी मिली की इनको  ग्राम सहजपुरी के आसपास देखा गया है। उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा
घेराबदी कर तीनों लोगों को गिरफ्तार कर
लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में पूछताछ मे अपने नाम राजू राजपूत,अशोक , देवराज बताये।
गिरफ्तार तीनों आरोपियों से घटना के संबंध मे पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि राजू राजपूत की पत्नि माया के मृतक उददीलाल अहिरवार से अवैध संबंध थे जिसके चलते उनके द्वारा उसे पकड कर घर ले जाकर रस्सी से बांध कर डण्डो मे पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपियों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी व डण्डों को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया गया है। सराहनीय भूमिका : 24 घंटों के हत्या की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर फरार आरोपी को गिरफ्तार करने मे थाना प्रभारी सुरखी श्री आनंद राज, बिलहरा चौकी प्रभारी उनि शशिकांत गुर्जर, प्रआर0 नंदगोपाल मिश्रा, आर0 दिनेश चौहान, जितेन्द्र गुर्जर, अकिंत हरदा, वीरेन्द्र, रवि मिश्रा एवंहरिओम की सराहनीय भूमिका रही।

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केन्द्रीय जेल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित


केन्द्रीय जेल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण  एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
सागर  केन्द्रीय जेल, सागर में ''विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर'' का आयोजन किया गया। इसमे सयुंक्त  संचालक एवं अधीक्षक, बुंदेलखंड मेडीकल कालेज, सागर और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सागर के सहयोग से मेडीकल विशेषज्ञों की टीम गठित की गई।  मेडीकल टीम के कुल 16 चिकित्सकों द्वारा केन्द्रीय जेल, सागर में कुल पुरूष बंदी 643, कुल महिला बंदी  53 तथा महिला बंदियों के साथ रह रहे कुल 09 बच्चों का मेडीकल परीक्षण किया गया। इस प्रकार कुल 696 बंदियों को लाभांवित किया गया।

ये थी टीम
विभागों से संबंधित कुल 16 चिकित्सकों को टीम में सम्मिलित किया गया। जिसमें अस्थिरोग विशेषज्ञ क्रमशः डॉ. दीपक मिश्रा एवं डॉ. अभिषेक ठाकुर, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ क्रमशः डॉ. कौशलेंद्र सिंह एवं डॉ. आर.सी. मिश्रा, मेडीसिन विभाग से क्रमशः डॉ. भरत अहिरवार एवं डॉ. एम.के. पॉल, नेत्र रोग विशेषज्ञ क्रमशः डॉ. शलभ आम्रवंशी एवं डॉ. आर.डी. गायकवार, ई.एन.टी. विशेषज्ञ क्रमशः डॉ. व्ही.के. सौंधिया एवं डॉ. राजेश बैरवा, महिला रोग विशेषज्ञ क्रमशः डॉ. ज्योति चौहान, डॉ. साधना मिश्रा, डॉ. मोनिका जैन, दंतरोग विशेषज्ञ डॉ. वर्षा उरेती, टी.बी. विशेषज्ञ डॉ. डी.के. गोस्वामी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मधु जैन, केन्द्रीय जेल सागर में नियमित रूप से अपनी सेवायें देने वाले डॉ. के.के. शाक्य उपस्थित रहे।
विधिक शिविर आयोजित

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर द्वारा केन्द्रीय जेल,  सागर में निरूद्ध बंदियों से संबंधित होकर नियुक्त कुल 14 पैनल अधिवक्तागण द्वारा निरूद्ध बंदियों को उनके प्रकरण की यथास्थिति से अवगत कराया गया और कुल 175 बंदियों को विधिक सलाह तथा आवश्यक विधिक सहायता भी प्रदान की गई। इसी अनुक्रम में, पैनल अधिवक्तागण एवं मेडीकल टीम के सहयोग हेतु कुल 08 पैरालीगल वालेंटियर्स (3 महिला और 5 पुरूष) की टीम भी गठित की गई, जिन्होंने शिविर के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये सकारात्मक सहयोग प्रदान किया ।
केन्द्रीय जेल परिसर, सागर में कार्यक्रम का संचालन अष्टकोण अधिकारी सह सहायक जेलर, श्री नरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा के संदर्भ में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर श्रीमती विधि सक्सेना द्वारा जानकारी दी गई कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर श्री के.पी. सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया उन्होंने  निरूद्ध बंदियों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की ग्ई और आह्वान  किया गया कि, सभी बंदी इस अवसर का लाभ उठाकर मेडीकल टीम के समक्ष उपस्थित होकर
अपना विशेष परीक्षण करायें ताकि अन्य मेडीकल परीक्षणों के अतिरिक्त वर्तमान में फैल रहे कोरोना वायरस से भी सभी को सुरक्षा प्रदान की जा सके कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विवेक पाठक और जिला रजिस्ट्र्ार श्री सिराज अली विशेष रूप से उपस्थित रहे। शुभारंभ पश्चात कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन जेलर श्री संतोष सोलंकी द्वारा किया गया ।           
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कोरोना वायरस: आर्मी क्षेत्र में बनेंगे आईसोलेशन वार्ड ,केन्द्रीय जेल केहथकरघा केन्द्र में बनेंगे मॉस्क

कोरोना वायरस: आर्मी क्षेत्र में बनेंगे आईसोलेशन वार्ड ,केन्द्रीय जेल केहथकरघा केन्द्र में बनेंगे मॉस्क
सागर । नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण व रोकथाम के मददेनजर आर्मी क्षेत्र में आईसोलेषन वार्ड बनेंगे। साथ ही केन्द्रीय जेल के हथकरघा केन्द्र से मॉस्क बनवाएं जाएंगे। उक्त निर्देष कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण की रोकथाम/नियंत्रण हेतु कलेक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, एमआरसी एवं ढाना कैम्प के आर्मी अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ श्री सीएस शुक्ला, नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार, रेल्वे स्टेषन मास्टर, नगर दण्डाधिकारी श्री पवन बारिया, जिला परिवहन अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, बीएमसी डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला षिक्षा अधिकारी, डीपीसी, उपसंचालक कृषि, पीएचई के ईई उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी व सतर्कता आवष्यक है।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मैथिल नायक ने निर्देष दिए कि आर्मी क्षेत्र के महार रेजीमेंट कैम्प एवं ढाना आर्मी कैम्प में एक-एक आईसोलेषन वार्ड तैयार किए जाएं। इस संबंध में आर्मी के अधिकारियों से बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। आईसोलेषल वार्ड के लिए सभी जरूरी आवष्यक सुविधाओं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में आर्मी अधिकारियों से कहा गया कि आईसोलेषन वार्ड हेतु लगने आवष्यक सामग्री की सूची दे दें। जिससे कि सभी आवष्यक सुवाधाएं एवं सामग्री उपलब्ध कराई जा सके और आवष्यकता होने पर शीघ्र ही उक्त वार्डां का संचालन किया जा सके।
उन्होंने आर्मी क्षेत्र में स्थापित हो रहे आईसोलेषन वार्ड के साथ डाक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ को ठहरने की व्यवस्था करने के भी निर्देष दिए। उन्होंने केन्द्रीय जेल सागर में संचालित विद्या सागर हथकरघा केन्द्र के द्वारा उचित दर पर मॉस्क तैयार किए जाएं। उक्त मॉस्कों का उपयोग जिला चिकित्सालय, बीएमसी एवं आर्मी क्षेत्र में किया जाएगा।
उन्होंने स्टेषन मास्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देष दिए कि ट्रेनों में टिकिट कलेक्टर एवं बसों के कंडक्टरों को आवष्यक दिषा-निर्देष दें। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें। उन्होंने आगामी समय में आने वाली नवरात्रि में लगने वाले मेलों में जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर एवं मेलों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकें में जाने से बचें। उन्होंने किसी भी प्रकार के रैली, सभाओं एवं अन्य सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमां की अनुमति प्रदान न करने के निर्देष नगर दण्डाधिकारी को दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाने एवं साफ-सफाई रखने के निर्देष भी दिए और जिले में कहीं भी 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने की अपील की।              
कोचिंग, पार्क, स्वीमिंग पुल को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देष
 कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने 31 मार्च तक जिले के समस्त कोचिंग संस्थानों, सार्वजनिक पार्क स्वीमिंग पुल और जिमों को आगामी आदेष तक के लिए बंद करने के निर्देष दिए है।     
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 31 मार्च तक खेल गतिविधियां स्थगित

नोवल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं सार्वजनिक स्थलों, खेल मैदानों, परिसरों में एक साथ स्थान पर खिलाड़ियों, जनता के समूहों में एकत्रित, उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेष्य से जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्थित समस्त खेल परिसर में संचालित सभी खेल गतिविधियां एवं प्रषिक्षण आदि 31 मार्च तक के लिए स्थगित रहेगी।                                  
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