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सागर जिले में मनरेगा से 28 हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार

सागर जिले में मनरेगा से  28 हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार


सागर।  कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मनरेगा परिवारों एवं प्रवासी मजदूरों को अधिकतम रोजगार देने के उद्देष्य से सागर जिले में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। कोरोना वायरस के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा दी गई गाइड लाईन के अनुक्रम में जल संरक्षण संबंधी कार्य यथा-हितेषी कपिलधारा, कूप, खेत, तालाब, तालाब जीर्णाद्वार प्राथमिकता से प्रारंभ किये गए है। जिले में मनरेगा योजनान्तार्गत 2.72 लाख सक्रिय श्रमिक है। राज्य के बाहर से एवं विभिन्न जिलों से जिला सागर में आये श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से इनके जॉबकार्ड तैयार कराकर इन्हें मनरेगा के कार्यों में नियोजित किया गया है।

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सभी जॉबकार्डधारी मजदूरों को सुगमता से मजदूरी उपलब्ध हो इस हेतु जिले में कुल 25386 कार्य प्रगतिरत है जिनमें 14790 हितग्राहीमूलक कार्य एवं 10596 सामुदायिक मूलक कार्य है। जिनमें हितेषी कपिलधारा के 5 हजार 893, आवास के 8 हजार 897, ग्रामीण संयोजकता के 2 हजार 813, जल संरक्षण/संवर्धन के 1 हजार 857, मोक्षधाम, खेल मैदान, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन आदि के 1 हजार 728, वृक्षारोपण के 1 हजार 600, शौचालय के 980 एवं अन्य निर्माण के 1 हजार 618 कार्य चल रहे हैं।

28 हजार मजदूरो को मिला रोजगार : गढ़पाले


जिला पंचायत सीईओ  इच्छित गढ़पाले ने बताया कि जिले में जो कार्य चल रहे हैं उनमें बैगलोर व अन्य प्रदेषों से लौटे अपने जिला के ग्रामों में मनरेगा के तहत संचालित कार्यों में कार्य देकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 750 ग्राम पंचायतों में 4079 कार्य हितग्राहीमूलक एवं 1273 कार्य सामुदायिक मूलक कार्यों के विरूद्व प्रतिदिन 28 हजार से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें कोविड-19 महामारी के चलते भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देषों का पालन कराते हुये मजदूरां को रोजगार उपलब्ध कराते हुये उनकी सुरक्षा का विषेष ध्यान रखा जा रहा है।

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 नाक व मुह को मास्क अथवा स्वयं के गमछे से ढक कर रखने हेतु समझाईष देते हुये मजदूरी कर रहे मजदूरों को नाक व मुह ढकने के लिये दो-दो मास्क उपलब्ध कराये जा रहे है। मजदूरी कर रहे सभी मजदूरों के मध्य 6 फीट की दूरी रखी जा रही है जिससे कि कोई भी मजदूर एक दूसरे के संपर्क मे न आये। कार्यस्थल परहाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी उपलब्धता कराई गये है। ऐसे निर्माण कार्य जिन पर लगने वाले मजदूरोंकी संख्या 10 या उससे अधिक है। उस कार्यस्थल पर एक मेट/अर्धकुषल मजदूर को तैयार किया गया है। जो कि स्वसहायता समूह की महिला या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छाग्रही है। मेट का मूल दायित्व मजदूरों से कार्य करवाने के दौरान कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु सभी उपाय का पालन करवाना है।
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महापौर ने बांटे राशन के पैकेट , स्वर्णकार कारीगरों को


महापौर ने बांटे राशन के पैकेट , स्वर्णकार कारीगरों को
सागर।   सागर के महापौर इंजी. अभय दरे द्वारा गांधी चौक वार्ड मैं स्वर्णकार मजदूर कारीगरों जिनका पिछले एक माह से लॉक डाउन होने के कारण काम धंधा बंद है। महापौर द्वारा  उनको तेल,शक्कर,आटा एवं सब्जी के पैकेट बनाकर  वितरित करवाये जा रहे है। 

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आज सर्व स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष माखनलाल  सोनी बिछुआ  वाले,पार्षद विनोद सोनी  एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कारीगरों के घर-घर जाकर बंटवाए। महापौर द्वारा पिछले एक माह से प्रतिदिन लगभग 400 राशन के पैकेट बनाकर समाज में एवं शहर के जरूरतमंद लोगों में बांटे जा रहे हैं।

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सेवादल ने पहुचाया कमजोर परिवारों को राशन

सेवादल ने पहुचाया कमजोर परिवारों को राशन

सागर।  कोरोना प्रकोप के चलते लाकडाउन के दौरान सेवादल कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार असहायों को मदद की जा रही है। आज  रविशंकर और मोहननगर वार्ड के गरीब-निसहाय-लाचार परिवारों की महिलाओं को राशन वितरण करके उनका दुःख कम करने की छोटी सी कोशिश की। सेवादल ने आज स्व.श्री रामगोपाल कटारे (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के पूर्व निवास पर राशन वितरण करके उन्हे श्रृदांजलि दी ।

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दाल-आटा भाई नेवी जैन और दूध-बिस्किट-चावल सेवादल की तरफ से वितरित किया गया।राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया और सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने कोरोना से बचने की सावधानियो से इन्हे जागृत किया।
और इन परिवारों को आश्वस्त किया कि हर दुःख तकलीफ में सेवादल परिवार आपके साथ है। सेवादल अध्यक्ष के साथ ब्लाकाध्यक्ष नितिन पचौरी ,राहुल व्यास,जयदीप यादव,मनु सोनी,प्रवीण यादव,आकाश नामदेव,शैलेन्द्र नामदेव,नवीन यादव,लकी,आदर्श,मनोज सोनी,अंकुर यादव,हनी सोनी आदि सेवादल परिवार के सदस्य साथ थे।

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रेल्वे स्टेशन के आसपास के लोगो को बांटा राशन ,सेवादल महिला विंग ने

रेल्वे स्टेशन के आसपास के लोगो  को बांटा राशन ,सेवादल महिला विंग ने 

सागर .। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपने-अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। लॉकडाउन से लोगों के सामने भोजन की समस्या पैदा हो गई है। वहीं, बहुत सारे गरीब और बेघर लोग है जिनको भोजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं सागर में लगातार मददगारो मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, ओर सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मुख्य रेलवे स्टेशन सागर में प्रदेश मीडिया समन्वयक सेवादल  एवं सेवादल महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती हेमकुमारी पटेल ने मददगारों एवं असहाय एवं बाहर से आये राहगीरों को खाद्य सामग्री के साथ भोजन और बिस्किट के पैकेट वितरित किए है। 

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श्रीमती हेमकुमारी पटेल ने बताया कि स्टेशन पर कुछ शरणार्थी है जो बाहर जिलों के व कुछ आसपास संभाग के हैं उनके लिए लगातर मदद की जा रही है और अन्य राहगीरों व लोगो की भी पूरी सहायता की जा रही है। उनके साथ  रजनीश  कुमार, विशाल कुमार ,नागेंद्र यादव और प्यारे लाल पटेल आदि उपस्थित थे।

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सागर में न्यायालयीन कार्य का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक, आदेश जारी


सागर में न्यायालयीन कार्य  का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक, आदेश  जारी

सागर। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार  न्यायालयीन कार्य  का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक तथा कार्यालयीन कार्य का समय 10:30 से 2:00 बजे तक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के जमानत आदेश अथवा अन्य आदेश की प्रति क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से स्कैन्ड फॉर्मेट या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा डिजिटल साइन करके प्रदान की जावेगी। जिला न्यायालय सागर में वी सी पॉइंट क्रमांक एक उच्च न्यायिक सेवा के न्यायधीशगण के न्यायालय के मामले की सुनवाई हेतु एवं वी सी पॉइंट क्रमांक 2 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, वर्ग 2 मजिस्ट्रेट के न्यायालय के मामलों की सुनवाई हेतु पुराना न्यायालय भवन तैयार किया हैं। अधिवक्तागण वी सी से सुनवाई हेतु संबंधित वी सी पॉइंट पर इस प्रकार उपस्थित हो कि एक मामले की सुनवाई पूरी होने तक दूसरे अधिवक्ता वी सी कक्ष में प्रवेश ना करें और जब तक संबंधित न्यायाधीश द्वारा अनुमति न दी जाए अपने पक्षकार को बीसी पॉइंट के अंदर ना बुलाएं, मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।  

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संबंधित न्यायाधीश द्वारा लोक अभियोजक /अपर लोक अभियोजक या डीपीओ/ एडीपीओ को संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावे। अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण, प्रकरण का प्रकार वी सी यूनिट/ कांटेक्ट पॉइंट एवं अन्य कारक के अनुसार प्रत्येक दिवस वी सी के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित की जावेगी। अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह संबंधित न्यायालय को वी सी  के माध्यम से अपने घर या ऑफिस से संबोधित करें। प्रत्येक न्यायालय सुनवाई योग्य प्रकरणों की कॉज लिस्ट तैयार करेगा तथा सीआईएस अथवा अधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रदान करेगा। सुनवाई के दौरान सभी संबंधित व्यक्ति द्वारा को कोविड 19 महामारी से बचाव के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।

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सागर जिला 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर लगी रोक

सागर जिला 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर लगी रोक

सागर। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने एक आदेश निकालकर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है।  कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में अल्पवर्षा के कारण तथा कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतों, नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू-जल स्तर के कारण जिले के अंतर्गत सागर, रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, केसली, राहतगढ़, खुरई, बीना, मालथीन, बंडा एवं शाहगढ़ तहसीलों में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये सागर जिले की समस्त तहसीलों में मध्यप्रदेश परिरक्षण अधिनियम-1986 के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा स्थिति का परीक्षण किये जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि यदि जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।

पढ़िए : निष्कासित काँग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र फुसकेले बोले जिला कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र गौर फर्जी और स्वयंभू नेता

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत सागर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 5 मई 2020 से 30 जुन 2020 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सागर जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी । प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों को अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी होगा । 

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समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच (संबंधित सहायक यंत्री, लोक स्वा . या विभाग की जाँच) के पश्चात् अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा - 9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है । उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा, तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा , इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा । नवीन खनिज निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्त्रोतों का , आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा - 4 क (1) के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो पेयजल परीरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित हो, संभागयुक्त को आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेंगा ।
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