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Sagar : पत्नी को आग लगाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Sagar : पत्नी को आग लगाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

सागर । पत्नी के साथ मारपीट कर आग लगाकर जान से मार कर हत्या करने वाले आरोपी लखन को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू की अदालत ने दोषी  करार देते हुये धारा-302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से सहा.जिला अभियोजन अधिकारी, सौरभ डिम्हा ने की।

       जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनाॅंक 28.06.2020 को आहता बबीता ने  अपराध क्रमांक- 0/20 की इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसके पति लखन मजदूरी करते है जो अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा एवं मारपीट करते थे घर न टूटे इस कारण उसने अपने पति के विरूद्ध कभी रिपोर्ट नही की । दिनाॅक 28.06.2020 की सुबह करीब 6ः30 बजे की बात है उसका पति झगड़ा करने लगा एवं गाली गुफतार करने लगा, उसने चाय बनाकर दी तो उसने चाय फेंक दी और मारपीट करने लगा, मारपीट से मना करने पर घर के अंदर रखी तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर उढे़ल दी और माचिस से आग लगाकर वहाॅ से भाग गया। वह चिल्लाई तो लड़की रश्मि और आस-पड़ोस के लोगों ने आग बुझाई और 108 गाड़ी से इलाज के लिये भेजा, देहाती नालसी के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया , अस्पताल में इलाज के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा आहता बबीता के मृत्युकालीन कथन भी लेख किये गये , इलाज के दौरान आहता बबीता की मृत्यु हो गई। थाना- राहतगढ़ द्वारा धारा-294,323,506,307 भादवि इजाफा धारा-302 भादवि का अपराध  आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहाॅ विचारण उपरांत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा-302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

                                                                                                                                               (सौरभ डिम्हा)

                                                                                                                                               मीडिया प्रभारी

                                                                                                                                           जिला लोक अभियोजन

                                                                                                                                                 जिला-सागर



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बैतूल: भीषण सड़क हादसा 11 की मौत, बस-टवेरा की हुई टक्कर

बैतूल:  भीषण सड़क हादसा 11 की मौत, बस-टवेरा की हुई टक्कर


बैतूल। बैतूल जिले के झल्लार थाने से 1 किलो मीटर की दूरी पर गुदगांव की तरफ देर रात 2 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। टवेरा में सवार सभी 11 लोगो की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतको की पहचान नही हो पाई है।
जिले के झल्लार थाने के टीआई दीपक पाराशर ने बताया कि बैतूल की तरफ से जा रही श्रीनाथ बस और परतवाड़ा की तरफ से मजदूरों को लेकर आ रही टवेरा के बीच सीधी टक्कर हो गई।घटना इतनी भीषण थी कि टवेरा में सवार सभी लोगो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई ।



सूत्र बताते है कि पुलिस और स्थानीय लोगों ने 11 में से 7 शव तुरन्त निकाल लिए थे बाकी 4 के शवो को टवेरा काट कर निकालना पड़ा है।झल्लार पुलिस ने सभी शवो को पोस्ट मार्टम के लिए रवाना कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतको की शिनाख्त नही हो पाई है।
मौके पर कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस और एसपी सिमला प्रसाद सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। 


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दमोह: सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की मौत,तीन घायल, मृतक सागर और टीकमगढ़ जिले के

दमोह: सड़क हादसे में  दो पुलिस कर्मियों की मौत,तीन घायल, मृतक सागर और टीकमगढ़ जिले के


दमोह। दमोह में गुरुवार की देर रात एक सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबकि तीन घायल हैं, मामला दमोह पन्ना स्टेट हाइवे पर हटा के पास का है, जहां पुलिस कर्मियों को लेकर जा रही एक बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई और एक खेत में जा घुसी. हटा शहर के करीब बने वी एम कॉलेज के पास ये हादसा हुआ. घटना में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।



जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एक सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की दुखद मौत हुई है। इसमें घायल तीन अन्य का इलाज किया जा रहा है। इसमें एक पुलिसकर्मी और दो अन्य लोग शामिल है। 


जानकारी के अनुसार बीती रात्रि  हटा के डेलन ढाबा से आरक्षक राजीव शुक्ला के बोलेरो वाहन से खाना खाकर वापिस हटा लोट रहे थे । इसमें  कुल पांच लोग हटा थाने में पदस्थ आरक्षक राजीव शुक्ला, आरक्षक नरेश अहिरवार, आरक्षक विमलेश, रिटायर्ड हवलदार शशांक गर्ग  निवासी हटा और कंडक्टर राजेंद्र शुक्ला  सवार थे। रास्ते में अज्ञात वाहनकिसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी रोड के किनारे नाली मे गिरी ।  सभी को हटा सिविल अस्पताल में इलाज के बाद दमोह भेजा गया। इसमें राजीव शुक्ला और नरेश अहिरवार को जबलपुर इलाज के लिए भेजा गया। जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई। 


इस दुखद हादसे में  आरक्षक राजीव शुक्ला  निवासी ग्राम चंदेरा थाना जतारा जिला टीकमगढ़ और  आरक्षक नरेश अहिरवार निवासी ग्राम पोस्ट राजा बिलहरा चौकी बिलहरा थाना सुरखी, जिला सागर की मौत हुई है। घायलों में आरक्षक विमलेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक छाया हुआ है। दमोह पुलिस लाईन में होने वाली परेड को निरस्त कर दिया गया है। घटना के बाद एसपी डी आर तेनीवार ,एसडीओपी हटा वीरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। वही पूरी घटना की जानकारी ली। 


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संत नामदेव जी की जन्मजयंती पर निकली शोभायात्रा, सेवादल ने किया स्वागत


संत नामदेव जी की जन्मजयंती पर निकली शोभायात्रा, सेवादल ने किया स्वागत


सागर।संत नामदेव जी की 752वीं जन्मजयंती के पावन पर्व पर संपूर्ण नामदेव समाज ने शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा इतवारा बाजार  स्थित नामदेव समाज के मंदिर परिसर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई निकली। जिसका की जगह स्वागत किया गया।


शोभायात्रा का तीनबत्ती पर कांग्रेस सेवादल परिवार ने भव्य स्वागत किया।
शोभायात्रा पर सेवादल परिवार द्वारा पुष्प वर्षा की गयी और पूर्ण भक्ति भाव से संत नामदेव जी की झांकी का पूजा पाठ किया।

इस अवसर पर शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा।स्वागतकर्ताओ में सेवादल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष सागर साहू,प्रीतम यादव,नितिन पचौरी,लल्ला यादव,अन्नू घोषी,अंकुर यादव,फहीम अंसारी आदि उपस्थित रहे।




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वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने विनीत जैन ताले वाले बने

वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने विनीत जैन ताले वाले बने
सागर। कांगे्रस के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी विनीत सिंघई ताले वालों 
को वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वन एवं  पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. एस.पी.एस. तिवारी ने मध्यप्रदेश कांग्रेस  एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सहमति एवं महामंत्री प्रभारी समस्त प्रकोष्ठ के श्री जे.पी. धनोपिया एवं पूर्व विधायक एवं जबलपुर प्रभारी श्री  सुनील जैन के अनुमोदन उपरांत विनीत जैन को वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ 
का जिला सागर (शहर) अध्यक्ष नियुक्त किया है। 
विनीत ताले वाले पिछले 35 वर्षों से कांगे्रस पार्टी के लिए समर्पित रहे है एवं अपनी सेवायें दे रहे हैं । विनीत जैन ने कई प्रकोष्ठों में जिला अध्यक्ष रहते हुए अपनी सेवायें कांग्रेस पार्टी को दी हैं। आपकी इस  नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल,  ग्रामीण कांग्रेस, युवक कांग्रेस एवं शहर के गण्मान्य नागरिकों ने वधाई दी  एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की ।

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Sagar: भाजपा की सदर मंडल की कार्यकारिणी घोषित

Sagar: भाजपा की सदर मंडल की कार्यकारिणी घोषित

सागर। नरयावली क्षेत्र के  सदर मंडल के बीजेपी अध्यक्ष सौरभ केसरवानी ने जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया और विधायक प्रदीप लारिया की सहमति से मंडल की कार्यकारिणी घोषित की है। I
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पूर्व सीएम कमलनाथ से मिली जिप सदस्य शारदा खटीक, नरयावली क्षेत्र को लेकर की चर्चा

पूर्व सीएम कमलनाथ से मिली जिप सदस्य शारदा खटीक, नरयावली क्षेत्र को लेकर की चर्चा


भोपाल।  जिला पंचायत सदस्य एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सदस्य श्रीमती शारदा खटीक ने भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  कमलनाथ एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल से मुलाकात की एवं नरयावली विधानसभा क्षेत्र की राजनैतिक गतिविधियों से अवगत कराया ।
उन्होंने बताया कि निरंतर नरयावली विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा एवं गांधी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर क्षेत्र में दौरा कर रहे एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निरंतर काम कर रही है।  जिस पर कमलनाथ  ने शारदा खटीक जी को इसी तरह क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य करने पर प्रशंसा 
करते हुए कहा कि इस बार आपकी 38 वर्षों की मेहनत जरूर रंग लाएगी ।

 प्रभारी श्री अग्रवाल ने भी शारदा खटीक जी की निरंतर कार्यक्रम करने पर प्रशंसा की।   मुलाकात करने प्रतिनिधिमंडल में गणेश पटेल गंभीरया, किशोरी लाल खटीक , इंजीनियर पार्षद जित्तू खटीक अमन कुमार मौजूद थे। 
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SAGAR‍ :आत्महत्‍या के लिये दुष्‍प्रेरित करने वाले आरोपी को कारावास

SAGAR‍ :आत्महत्‍या के लिये दुष्‍प्रेरित करने वाले आरोपी को कारावास

 

सागर। श्री शिव बालक साहू, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश सागर द्वारा पारित निर्णय में आत्‍महत्‍या के लिये दुष्‍प्रेरित करने वाले आरोपी रामेश्‍वर उर्फ रामू पटैल पिता दीपक पटैल निवासी – ग्राम ढाना थाना सुरखी जिला सागर (म.प्र.) को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में राज्‍य शासन की ओर से पैरवी श्री सौरभ डिम्‍हा द्वारा की गई।

 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सौरभ डिम्‍हा ने बताया कि दिनांक 19.09.2020 को  थाना सुरखी में इस आशय की देहाती नालशी लेख कराई कि दिनांक 11.05.2018 को मृतिका एवं आरोपी रामेश्‍वर का विवाह हुआ था। मृतिका के सास, ससुर एवं उसका पति रामेश्‍वर उर्फ रामू पटैल उसे दहेज के लिए लगातार प्रताडि़त करते रहते थे। दिनांक 17/09/2020 को दोपहर 02:00 बजे मृतिका अपने घर पर किचिन में काम कर रही थी, तभी उसका पति किचिन में आया और बोला कि मायके से दहेज और पैसा क्‍यों नहीं मांगती हो, तब उसका पति चिल्‍लाते हुए उसे उसके कमरे में ले गया तथा  उसके  ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दी।  वह चिल्‍लाई तो उसके दादा ससुर व देवर आ गए जो उसके प्राइवेट वाहन से अस्‍पताल ले गए। जिसके आधार आरोपीगण के विरूद्ध थाना सुरखी में अपराध अंतर्गत धारा 498ए,307,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।

 

विचारण के दौरान माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा महत्‍वपूर्ण तथ्‍य एवं साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये। प्रकरण में महत्‍वपूर्ण तथ्‍य यह है कि प्रकरण के सभी महत्‍वपूर्ण साक्षी मृतिका के परिवार वाले अभियोजन साक्ष्‍य के दौरान पक्षद्रोही हो गये थे, चूंकि प्रकरण में मृत्‍युकालीन कथन में मृतिका ने बताया था कि उसके पति ने उसके लिये बहुत परेशान किया है इस कारण उसने आग लगायी है। इस कारण न्‍यायालय ने उक्‍त समस्‍त परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह पाया कि आरोपी रामेश्‍वर से मृतिका रोज-रोज परेशान करने से ही प्रताडि़त होकर उसने आत्‍मदाह किया है। माननीय न्‍यायालय द्वारा उक्‍त मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण न्‍यायालय द्वारा आरोपी को धारा  302 व 304(बी) भादवि के आरोपों से दोषमुक्‍त किया गया। अभियोजन की दलीलों एवं साक्ष्‍यों से सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा आरोपी रामेश्‍वर उर्फ रामू पटैल को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

 
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