सागर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को फांसी की सजा ★ सगे भाईयो और चाचा ने दिया था वारदात को अंजाम

सागर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को फांसी की सजा

★ सगे भाईयो और चाचा ने दिया था वारदात को अंजाम 


★  नाबालिग का सिर  और धड़ अलग अलग कटे मिले थे

सागर  (तीनबत्ती न्यूज़) । रेप और 

हत्या की अनेक जघन्य वारदाते है । लेकिन अपराध की दुनिया मे सबसे शर्मनाक और रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात सागर में हुई थी। इसमे एक नाबालिग के साथ सगे भाईयो और चाचा ने दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। आज इस मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 
सागर जिले  की बण्डा की  एक अदालत ने  नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर नृशंश हत्या करने वाले दो  आरोपियों सगे चाचा भतीजो को फांसी की सजा सुनाई है। बण्डा के ग्राम बेरखेड़ी ग्राम की घटना है। इसमे एक आरोप नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। आज ऐतिहासिक फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने यह फैसला दिया। 
जानकारी के मुताबिक  14 मार्च 2019 को बण्डा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 12 साल की लड़की स्कूल से परीक्षा देकर घर  नही लौटी थी । दूसरे दिन खेत मे सिर  और धड़ मिले थे।  पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाईयो और चचा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आज अदालत ने चाचा बंशी लाल और उसके भतीजे राम प्रसाद की इस जघन्य अपराध में फाँसी की सजा सुनाई।
लोक अभियोजन के अनुसार न्यायालय उमाषंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायालय बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अहिरवार एवं वंषीलाल अहिरवार को नाबालिग से बलात्संग करने एवं हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदण्ड से दंडित किया। प्रकरण जघन्न होने के कारण प्रकरण का सतत मोनीटरिंग संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव भा.पु.से. द्वारा किया जा रही थी एवं प्रकरण की पैरवी के संबंध में आवष्यक दिषा निर्देष एवं मार्गदर्षन समय-समय पर जारी किये जा रहे थे।
प्रकरण में उप-संचालक(अभियोजन) सागर  अनिल कटारे द्वारा पैरवी की गयी साथ ही वरिष्ठ  ताहिर खान बण्डा द्वारा भी प्ररकण में पैरवी की गयी एवं प्रभावी अंतिम तर्क एवं न्यायदृटांत प्रस्तुत किये। जिसके आधार पर अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । 


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ये है मामला
 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2019 को फरियादी ने थाना बण्डा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र 12 साल है को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला के ले गया। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया जाकर पता तलासी की गई, दिनांक 14.03.2019 को बेरखेडी मौजाहार से उक्त नाबालिग की  लाश
बरामद  की गई जो किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गयी। घटना स्थल से करीब 45 फीट दूरी पर मृतिका का सिर पड़ा हुआ था, जिसमें अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 302 ताहि का इजाफा किया गया। 
शुरू में मामला अपहरण हत्या का लग रहा था। तत्कालीन एसपी अमित सांघी ने जब पीएम रिपोर्ट और मामले को बारीकी से देखा तो घटना कुछ बड़ी अमानवीय निकली। पी.एम. रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की गई। प्रकरण में धारा 376, 377 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। उस समय एसपी अमित सांघी ने कहा था कि भाईयो की सामूहिक दुष्कर्म अपनी बहिन के साथ करना। ऐसी अनैतिक और रिश्तों को दरकिनार करने वाली  वारदाते आपराधिक इतिहास में दुर्लभ है। 

प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपीगण द्वारा मृतिका के साथ बारी-बारी से जबरन बलात्कार करना एवं हसिया से गला काटकर हत्या कर देना पाया गया। उक्त घटना से संबंधित बस्तुओं को जप्त कराया गया और बस्तुओ एवं  आरोपीगण को परीक्षण के लिए भेजा गया। इसमे तीन सगे भाइयों और चाचा पर प्रकरण दर्ज हुआ था। वही एक महिला पर साक्ष्य छिपाने सम्बन्धी प्रकरण दर्ज हुआ।  

उक्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को विरले से विरलतम श्रेणी में माना गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी रामप्रसाद अहिरवार को धारा 363, 366, 201 भादवि में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये जुर्माना एवं धारा 376(घ)(ख), 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदंड से दंडित किया एवं आरोपी वंषीलाल अहिरवार धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना को 376(घ)(ख), 302, भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदंड से दंडित किया गया। 
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