अष्लील हरकत करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास



अष्लील हरकत करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

 

सागर। न्यायालय- श्रीमान रवि कुमार वौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गांव में एक महिला के पति एवं उसके सास-ससुर की अनुपस्थिति में अकेली देख बुरी नियत से अकेली महिला के साथ अष्लील हरकत़ करने वाले आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन पिता भैयालाल अहिरवार उम्र 40 साल निवासी  थाना नरयावली जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल ने की।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी/ए.डी.पी.ओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 24.10.2017 को सुवह 08 बजे आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन फरियादिया के घर पर आया और फरियादिया को घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर फरियादिया को बुलाने लगा जैसे ही फरियादिया घर के बाहर आयी और पूछा क्या काम है,  आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले जाने लगा तब उसके परिवार के अन्य सदस्य आ गये जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना नरयावली में लेख कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण में आयी साक्ष्य को प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष  के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





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