साग़र: नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

साग़र:  नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन , रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन  

सागर ।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिधात्मक आदेष जारी किया है। जारी आदेष में कहा गया है जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलेहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़,  रहली, गढ़ाकोटा में 8 अप्रैल से आगामी आदेष तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ, सुरखी, बिलहरा, बादरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ़, रहली, गढ़ाकोटा में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय दिनांक 31 जुलाई 2021 तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार का समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगे।
निम्नानुसार गतिविधियों को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों में मॉल सेवाओं का आवागम। केमिस्ट, राषन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प बैक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकाने व ठेले। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगो हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रषिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें। टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेषन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक। समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण करने वाली ऐजेन्सियां एवं घर-घर गैस सिलेण्डर पहुंचाने वाले कर्मचारी। यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहा रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेगे। शासकीय राषन दुकाने। मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा व चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति रहेगे। उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार/प्रतिष्ठान/नागरिक अनिवार्यत सोषल डिस्टेंसिग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे।
इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भा.द.स. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अघिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।  

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