SAGAR : नदियों और जलाशयों से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

SAGAR : नदियों और जलाशयों से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

सागर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु म०प्र० नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया गया है।
म०प्र० शासन मछलीपालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत्र जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों, जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित है। इन नियमों के उल्लंघन पर म०प्र० राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है ।
अतः मत्स्य समितियों, मत्स्य समूहों, निजी मत्स्यपालकों एवं जन साधारण को सूचित किया गया है कि वे दिनांक 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य विनिमय, परिवहन न तो स्वयं करें न ही इसमें किसी अन्य को सहयोग दें। अन्यथा उल्लंघन करने पर उपरोक्त नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।   

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