निवाड़ी :पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

निवाड़ी :पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

निवाड़ी। शासन की ओर से मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि मृतिका के ससुर कूरेलाल के द्वारा थाना जेरोन में सूचना दी थी कि वह नई वस्ती जेराखास का रहने वाला है, उसके लडके सुरेन्द्र अहिरवार की ससुराल ग्राम पनयारा जिला जालौन में है, उसका बडा लड़का सतीश एट में रहता है दिनांक 06.07.2019 वह संध्या को विदा कराकर 2 दिन तक अपने बाल बच्चों के साथ रखा। दिनांक 09.07.2019 को लडका सुरेन्द्र बहु संध्या को ऐट से घर लिवाकर आया था। रात में खाना खाकर एक कमरे में दोनों सो गये थे। रात करीब 2 बजे संध्या एवं लडका सुरेन्द्र पेशाब करने को उठे थे, वह और उसकी पत्नि अलग सो रहे थे। वह सुबह गाय लगाने कुँआ पर चला गया था। उसकी पत्नि किशोरी बाई ने लडका सुरेन्द्र को जगाया कि सुबह हो गई है और बहु अभी तक नहीं उठी है। वह उठा और उसने देखा कि उसकी पनि जाग नहीं रही है, उसे हिलाया डुलाया जो कुछ नहीं बोली। वह सुबह कुंआ पर से घर वापस आया तो देखा कि सब लोग रो रहे थे। उसकी पत्नि ने बताया कि संध्या खत्म हो गयी है, कूरेलाल की उक्त सूचना पर से मर्ग क्रमांक 05/19 प्रदर्श पी 18 एवं 19 दर्ज कर जाँच में लिया गया। जाँच के दौरान एसडीओपी अशोक घनघौरिया एवं राकेश छारी के द्वारा पीएम कार्यवाही, जब्ती कार्यवाही, साक्षियों के कथन, नक्शा मौका आदि कार्यवाही की गई एवं मृतिका के मायके पक्ष के कथन अंकित किए गये और उनके कथनो के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 304 बी , 302 भादंसं का अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध मामला पाये जाने पर अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने संध्या की हत्या कारित करने के लिये अभियुक्त सुरेन्द्र को धारा 302 भादंसं के अपराध के लिये दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास के दण्ड की सजा सुनायी तथा शेष आरोपियों को साक्ष्य न होने से दोषमुक्त किया गया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी और अपर लोक अभियोजक रतन सिंह के द्वारा की गयी।

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