सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास 

जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय, भोपाल ने बताया कि  आज दिनांक 14/10/2022 को द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, भोपाल के आपराधिक सत्र प्रकरण क्रमांक 113/21 थाना एम पी नगर, भोपाल के अपराध क्रमांक 199/15 में (आरोपी) राजेश पिता रामचरण को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6 में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी पी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल, द्वारा की गयी। 
घटना का विवरण :- 
  संक्षिप्त  में घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री  की मां ने रिपोर्ट लिखाई कि मैं छिंदवाडा की रहने वाली हूं मेरे प्रथम पति की मृत्यु  हो जाने के बाद मैं भोपाल में आकर कोटक महिन्द्रा  के पास जोन-1, झुग्गी  में रहने लगी और राजेश भारती से मेने शादी कर ली, मेरी 12 वर्षीय पुत्री को जो कक्षा 5वीं में पढती थी, अभियोक्त्री् को अपने पास में सुलाता था और उसे गंदा स्पर्श  करता था और गंदे तरीके से गले से लगाता था और चुम्बन करता था और मेरी बेटी को डराता था कि ये बात मुझे न बताये। इस बात को लेकर मेरा आरोपी से झगडा हो गया इसके बाद राजेश ने दारू लेकर आया और दारू पी कर अपनी स्कूटर में सिलेंडर बांध रहा था, मैंने सिलेंडर ले जाने से मना किया तो मुझे धक्का देकर अभियोक्त्री को जबरदस्ती स्कूरट में बैठा कर ले गया। उक्त  सूचना के आधार पर थाना एम पी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में अभियोजन ने साक्षियों के कथन एवं डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर माननीय न्यारयालय द्वारा आरोपी राजेश को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें