Sagar: राशन दुकान में गड़बड़ी ,विक्रेता और सहायक के खिलाफ FIR

Sagar: राशन दुकान में गड़बड़ी ,विक्रेता और सहायक के खिलाफ FIR


सागर 3 फरवरी 2023
       कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के  सुदृढ़ीकरण के तारतम्य में कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य विभाग के द्वारा लगातार शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच कर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभाग बंडा की शा.उ.मू.दुकान बीला दुकान कोड 1005007 के विक्रेता अंसार खान एवं सहायक विक्रेता रतन विश्वकर्मा के विरूद्ध 941860 रू/- अंकन नौ लाख इक्तालीस हजार आठ सौ साठ रूपये के खाद्यान्न का सीधा-सीधा अपयोजन किये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन द्वारा थाना छानबीला तहसील शाहगढ में भारतीय दण्ड सहिंता धारा 406, 420, 409, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7  के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जिले में राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसी प्रकार लगातार सघन जांच एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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