SAGAR: उपभोक्ता फोरम ने दिया एक कोरियर कंपनी और साहिल ऑटोमोबाइल्स के खिलाफ फैसला

SAGAR: उपभोक्ता फोरम ने दिया एक कोरियर कंपनी और साहिल ऑटोमोबाइल्स के खिलाफ फैसला

सागर । न्यायालय  जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग सागर ने दो अलग अलग मामलो में सेवाओं में कमी को लेकर अपना फैसला सुनाया है। 

प्रोफेशन कोरियर्स की सेवा में कमी

न्यायालय श जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग सागर म.प्र. के अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंघई, सदस्य श्रीमति अनुभा वर्मा व राजेश कुमार ताम्रकार ने प्रकरण डॉ. दिनेश कुमार जैन विरूद्ध संचालक प्रोफेशन कूरियर्स नेटवर्क लिमिटेड प्रकरण क्र. 428/2018 में विपक्षी द्वारा परिवादी को पार्सल की वस्तुओं का मूल्य 9,790/-रू. एक माह में अदा किये जाने, एक माह में राशि अदा नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुती दिनांक से अदायगी दिनांक तक का ब्याज 07 प्रतिशत वार्षिक दर से देने , सेवा में कमी मद में 10,000 /- रू., वाद व्यय 3000 /- रू. दिये जाने का आदेश पारित किया।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :

परिवादी का पुत्र सुधर्म जैन तीर्थाकर महावीर जैन यूनिवरसिटी मुरादाबाद में पढ़ता है परिवादी ने अपने पुत्र को पहनने के लिए नये कपड़े जिसमें दो जोड़ी कुर्ता पजामा, लोबर दो जोड़ी, पांच सर्ट, जीन्स दो, टाऊजर 1 कीमती 9790/-रू. को पार्सल को विपक्षी कोरियर के द्वारा दिनांक 02/09/2018 को मुरादाबाद भेजे थे । उक्त पार्सल का शुल्क 248/- रू. परिवादी के द्वारा विपक्षी को अदा किया गया । विपक्षी के द्वारा तीन दिन में पार्सल पहुंचने का आश्वासन दिया गया ।जबकि उक्त पार्सल विपक्षी के द्वारा तीन सप्ताह के विलंब से परिवादी के पुत्र के पास भेजा गया। पार्सल काफी फटा हुआ था। जब परिवादी के पुत्र ने पार्सल को खोल कर देखा तो उसमें नये कपड़े के स्थान पर दो पुराने कुर्ता, दो पजामा और दो पुरानी शर्ट निकली। जिसकी सूचना परिवादी के पुत्र ने परिवादी को दी परिवादी के पुत्र ने बताया कि. उक्त पार्सल मुझे पीली पन्नी में प्राप्त हुआ है। जबकि उक्त पार्सल काली पन्नी में पैक करके भेजा गया था पार्सल में पुराने कपड़े मिलने की शिकायत परिवादी ने विपक्षी से कई बार की किंतु विपक्षी के द्वारा कोई उचित जबाव नहीं दिया गया  जिससे दुखित होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता संतोष सोनी एण्डवोकेट के मार्फत परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और  न्यायालय में परिवादी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया।

साहिल आटोमोबाइल के खिलाफ सेवा में कमी का निर्णय पारित

न्यायालय  जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग सागर म.प्र. के अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंघई, सदस्य श्रीमति अनुभा वर्मा व राजेश कुमार ताम्रकार ने प्रकरण श्याम आशीष श्रीवास्तव विरूद्ध साहिल ऑटोमोबाइल्स प्रकरण क्र. 351 / 2019 में हॉन्डा सीबी साईन मोटर साईकिल की वारन्टी अवधि में सर्विस की कमी के संबंध में, सेवा में कमी मद में 20,000/- रू., शारीरिक एवं मानसिक त्रास हेतु 5,000/- रू., वाद व्यय 3,000/-रू. व एक माह में अदा नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुती दिनांक से अदायगी तक का ब्याज 07 प्रतिशत वार्षिक दर से अदा करने का आदेश  पारित किया ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :

 परिवादी ने हॉन्डा सीबी साईन मोटर साईकिल दिनांक 02/01/2018 को विपक्षी क्र. 1 से 56,155/- रू. में क्रय की थी उक्त मोटर साईकिल को चलाने पर इंजन अत्याधिक गर्म हो रहा था, गाड़ी लोड नही ले रही थी, चलते चलते स्पीड कम हो जाती थी और प्लग बार-बार सॉट होने की शिकायत आ रही थी, जिसकी शिकायत विपक्षीगण से कई बार की और हर बार विपक्षीगण के द्वारा मोटर साईकिल सुधार कर दी गई किन्तु मोटर साईकिल में उक्त समस्यायें ज्यो की त्यों बनी रही क्योकि मोटर साईकिल में विनिर्माणकारी त्रुटि थी जिसने दुखित होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता संतोष सोनी एण्डवोकेट के मार्फत परिवाद. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालय में परिवादी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया ।


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