SAGAR: कोविड-19 के प्रोटोकाल उल्लंघन के 387 प्रकरण वापस : 500 लोगो को होगा फायदा

SAGAR: कोविड-19 के प्रोटोकाल  उल्लंघन के 387 प्रकरण वापस : 500 लोगो को होगा फायदा




तीनबत्ती न्यूज :7 अगस्त ,2023
सागर। वैश्‍विक महामारी कोविड.19 के दौरान कोविड. 19 प्रोटोकॉल तथा लॉक डाउन उल्‍लंघन से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को व्‍यापक लोकहित में प्रत्‍याहरित( वापिस ) किये जाने के संबंध में गृह विभाग  द्वारा समस्‍त जिला दण्‍डाधिकारियों को निर्देशित किया गया था।  उक्‍त आदेश के तारतम्‍य में  कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी सागर  दीपक आर्य द्वारा जिला अभियोजन कार्यालय सागर से समस्‍त न्‍यायालयों में विचाराधीन ऐसे समस्‍त आपराधिक प्रकरण जो कोविड.19 प्रोटोकॉल लाक डाउन उल्‍लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1997 एवं भारतीय दण्‍ड विधान की धारा 188ए,269ए,270 तथा 271 के तहत आमजन ;वर्तमान एवं भूतपूर्व  सांसद विधायक  को छोड़कर  उनके विरूद्ध दर्ज मामलो की जानकारी  मांगी गई थी। 
इस आदेश के पालन में  धर्मेन्‍द्र सिंह तारन जिला अभियोजन अधिकारी सागर द्वारा तत्‍काल सभी मुख्‍यालय एवं समस्‍त तहसील जिला सागर में पदस्‍थ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण को उक्‍त संबंध में निर्देशित कर जानकारी मांगी गई।  जिसमे जिला दण्‍डाधिकारी  को कुल 387 प्रकरणों की जानकारी अनुमोदन हेतु भेजी गई। 
श्री धर्मेन्‍द्र सिंह तारन प्रभारी उपसंचालक /अभियोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में अनुमोदन पश्‍चात् कुल 387 प्रकरणों को संबंधित न्‍यायालय से दण्‍ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रत्‍याहरण हेतु संबंधित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया गया । जिसमें लगभग 500 आमजन लाभान्‍वित होंगे ।

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