सागर कलेक्ट्रेट में 1 अगस्त से बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक, आईएसआई मार्क हेलमेट अनिवार्य
तीनबत्ती न्यूज: 29 जुलाई 2026
सागर। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सागर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था नवीन कंपोजिट भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय सहित सभी संभागीय एवं जिला प्रमुख कार्यालयों पर लागू होगी। अब दोपहिया वाहन चालक केवल आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनकर ही कार्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट कार्यालय परिसर में पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों पर समान रूप से लागू
यह आदेश जिले के सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा आम नागरिकों पर समान रूप से लागू रहेगा। कलेक्टर ने सभी से शासन के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
प्रशासन का मानना है कि हेलमेट का नियमित उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इसी उद्देश्य से कार्यालय परिसरों में भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

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