अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई : 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम
तीनबत्ती न्यूज: 04 सितम्बर ,2026
सागर। बिना अनुमति प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत जिले के बीना और रहली क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अवैध चिन्हांकन एवं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन द्वारा निर्माण हटाने के साथ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
पांच मामलों में कार्रवाई
कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार—
- बीना, मौजा इटावा: खसरा नंबर 514/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.717 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्जन और कॉलोनाइजर लाइसेंस के प्लॉटिंग कर 28 भूखंड बेचे जाने के मामले में आदित्य पिता देवेन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
- रहली, मौजा खमरिया: खसरा नंबर 221/1/1 की 0.164 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना डायवर्जन और स्वीकृति के कॉलोनी विकसित करने के मामले में महेंद्र उर्फ मुन्ना पिता रामनाथ घोषी के विरुद्ध आदेश जारी किया गया।
- रहली, मौजा खमरिया: खसरा नंबर 537/2 की 0.394 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुज्ञा एवं विकास कार्यों के प्लॉट बेचने के मामले में पुष्पा पति विनोद जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- रहली, मौजा रहलीखास: खसरा नंबर 309/42/1/1/1 की 0.2845 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग करने के मामले में चंद्रभान पिता द्वारकाप्रसाद शर्मा के खिलाफ आदेश पारित किया गया।
- रहली, मौजा बमूराजैसिंह: खसरा नंबर 10/6/1/1/1/1/1/1 की 1.227 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुज्ञा भूखंडों का विक्रय करने के मामले में संजना पति संतोष तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
जमीनों की खरीद-बिक्री पर भी रोक
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन जमीनों की क्रय-विक्रय रोकने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर निर्माण हटाया जाएगा। साथ ही संबंधित खसरे के कॉलम नंबर 12 में 'अहस्तांतरणीय' दर्ज किया जाएगा और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
कलेक्टर की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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