सुरखी क्षेत्र में आदर्श आचरण सहिता लागू, कलेक्टर ने दिए पालन करने के निर्देश ★ यदि प्रत्याशी पॉजिटिव निकले तो कोविड नियमो का करना होगा पालन


सुरखी क्षेत्र में आदर्श आचरण सहिता लागू, 
कलेक्टर ने  दिए पालन करने के निर्देश

★ यदि प्रत्याशी पॉजिटिव निकले तो कोविड नियमो का करना होगा पालन


★ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोविड-19 पॉजिटिव तथा संदिग्ध व्यक्ति कर सकेंगे पोस्टल बैलट का उपयोग'

#सुरखी_उपचुनाव


सागर। सागर जिले की सुरखी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचरण सहिता लागू हो गई है। यहां 3 नवम्बर को मतदान होगा। 10 नवम्बर को वोट की गिनती होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सिंह और एसपी अतुल सिंह ने मीडिया से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में  कोविड संक्रमण को लेकर आयोग ने गाईड लाईन बनाई है। जिसका पाल करना होगा। प्रत्याशी के संक्रमित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी पॉजिटिव निकलते है तो कोरोना की जो गाईड लाईन है उनका पालन करना पड़ेगा। 
उन्होंने बताया कि सुरखी क्रमांक 37 में 205388 मतदाता मतदान करेंगे। इसमे 11696 पुरुष और 93679 महिला और 13 अन्य मतदाता है। इसके लिए 297मतदान केंद्र बनाए गए है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्र SDM कार्यालय में भरे जाएंगे। 10 नवम्बर को इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होगी।

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

सुरखी उपचुनाव : बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच होगा चुनाव ,
चुनावी प्रबन्धन से जुड़े कई हुए है पॉजिटिव

https://www.teenbattinews.com/2020/09/blog-post_903.html



कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों पर रहेंगी समुचित व्यवस्थाएँ


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में समस्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर 2020 को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के उप निर्वाचन हेतु 3 नवंबर 2020 को मतदान होने तथा 10 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे आने की घोषणा की गई है। आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए जाएंगे। जिनमें अस्त्र-शस्त्र को लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभा आदि की पूर्व अनुमति लेने के पश्चात ही नियमानुसार आयोजन किया जा सकेगा।कोलाहल नियंत्रण अधिनियम भी पूर्ण प्रभाव से लागू होगा जिसके अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा। डोर टू डोर कैंपेन के लिए पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। साथ ही नामांतरण हेतु वन प्लस टू अर्थात प्रत्याशी तथा दो व्यक्ति ही साथ जा सकेंगे।कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि, चुनावी प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूर्ण ध्यान रखा जाए। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी।चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलट का उपयोग 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोविड-19 पॉजिटिव तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  श्री अतुल सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले, उप निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री पवन बारिया , एसडीएम श्री संतोष चंदेल , एसडीएम श्री रमेश पांडे आदि उपस्थित थे।

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राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न
निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें
      

कलेक्टर  ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर निर्देश दिए कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने  कहा कि सभी राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि, मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी।चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलट का उपयोग 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोविड-19 पॉजिटिव तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि, राजनीतिक सभाओं में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क एवं सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी उसी दिन से नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे जो 16 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जावेगी एवं 19 अक्टूबर को नाम वापसी कर  सिम्बल आवंटित किए जाएंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा एवं 10 नवंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना की जाएगी। नामांकन संबंधित सभी कार्य अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़ कार्यालय में संपन्न होगी। जबकि मतदान सामग्री को जमा करना एवं मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में ही होगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक   अतुल सिंह , नगर निगम कमिश्नर आर पी अहिरवार,  उप निर्वाचन अधिकारी  आदित्य शर्मा, एसडीएम  संतोष चंदेल , एसडीएम श्री रमेश पांडे आदि उपस्थित थे।         


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