SAGAR: बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम : 05 शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी

SAGAR: बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम : 05 शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी



तीनबत्ती न्यूज : 06 जून 2025
सागर
: संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 10वीं एवं 12वीं में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करते उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी।

इन पर की गई कार्यवाही  

श्री रामबाबू मिश्रा माध्यमिक शिक्षक शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय बिलहरा जिला सागर, श्रीमती जयश्री जैन उ०मा०शि० शासकीय हाई स्कूल लुर्हरा जिला सागर
श्री जगरूप कुमार जैन माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल गौहर जिला सागर
श्री प्रेमलाल मिंज उ०मा०शि० शासकीय हाई स्कूल खमकुआं, जैसीनगर और श्री महेन्द्र प्रताप आर्य प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पठाराम जिला निवाड़ी है।

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संभाग कमिश्नर कार्यालय से जारी शास्ति आदेश के अनुसार उक्त शिक्षकों को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में उक्त शिक्षकों के विद्यालय का वर्ष 2023-24 का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम पाया गया है। 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम से स्पष्ट है कि उक्त शिक्षकों के विद्यालय का शैक्षिणक कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम अत्यंत निराशाजनक है, जिसके लिये उक्त शिक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम आने के संबंध में उक्त शिक्षकों नोटिस जारी की समक्ष में तलब किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त शिक्षकों को समक्ष में सुना गया। समक्ष सुनवाई के दौरान उनसे प्राप्त उत्तर का अवलोकन एवं परिशीलन करने के उपरांत पाया गया है कि प्राचार्य/शिक्षक का सबसे महत्तपूर्ण दायित्व अपने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना होता है, उक्त शिक्षकों द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप उक्त शिक्षकों के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम पाया गया है। समक्ष सुनवाई के दौरान उक्त शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाए गए।

संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त शिक्षकों की आगामी एक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव रोकी।

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