सागर संभाग में रिश्वत के दो मामले में पटवारी और वन पाल और वनरक्षक को सजा
तीनबत्ती न्यूज: 13 नवंबर, 2025
सागर : सागर संभाग में रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 02 मामलों में 03 आरोपियों को अदालत सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस सागर ने रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ा था।
पटवारी को तीन साल की सजा
छतरपुर में न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्री आशीष श्रीवास्तव जिला छतरपुर रिश्वत के मामले में आरोपी नोनेलाल बुनकर तत्कालीन पटवारी तहसील घुवारा जिला छतरपुर तीन साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना का विवरण
आवेदक तुलसीराम लोधी द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई थी कि जमीन के बंटवारे उपरांत नई बंदी बनाने के एवज में पटवारी नोनेलाल बुनकर द्वारा 2000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत ट्रैप दिनांक 07.06.2019 को आरोपी नोनेलाल बुनकर को 2000रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था | समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आज 13 नवंबर को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सागर में वनपाल और वन रक्षक को सजा
सागर में न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शहाबुद्दीन हाशमी ने आरोपी शेख हनीफ वनपाल दक्षिण वन मंडल चौकी खैराना किशनगढ़ और जशवंत सिंह धुर्वे वनरक्षक दक्षिण वन मंडल चौकी सहजपुरी वेदवारा तहसील रहली जिला सागर को तीन तीन साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना का विवरण
आवेदक संजय कुमार कोतू द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई थी कि इसकी मां के नाम की जमीन पर बोई गई तिली और मूंगफली की फसल जिसे जंगली सुअरों द्वारा नष्ट कर दिया था। उक्त नुकसान में मुआवजा हेतु इसने तहसीलदार रहली को आवेदन किया था। तहसीलदार रहली द्वारा वन विभाग रेंज गौरझामर से उक्त हुए नुकसान पर प्रतिवेदन चाहा गया था। आरोपीगण शेख हनीफ और जसवंत सिंह धुर्वे द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने के एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपीगण को ट्रैप दिनांक 28.09.2021 को 5000रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था |
समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 13.11.2025 को पारित निर्णय में आरोपी शेख हनीफ को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7(क) पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड, धारा 120बी भा.द.वि. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। आरोपी जसवंत सिंह धुर्वे को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7(क) पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड, धारा 120बी भा.द.वि. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
______________



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें