Bhopal News: फर्जी मूल निवासी बनाकर मेडिकल सीट पर प्रवेश लेने वाले डॉक्टर को सजा
तीनबत्ती न्यूज: 27 जनवरी, 2026
भोपाल : न्यायालय श्री अतुल सक्सेना 23वे अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा कूटरचित मूल निवासी प्रमाण पत्र का उपयोग कर मेडिकल सीट पर प्रवेश लेने वाले आरोपी डॉक्टर सुनील सोनकर को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 420 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 467 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड धारा 468 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 471 भादवि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल श्री अकिल खान एवं श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई है। मनोज त्रिपाठी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल ने यह जानकारी दी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना एसटीएफ भोपाल को प्राप्त शिकायत अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा मे आरोपी सुनील सोनकर द्वारा वर्ष 2010 मे उत्तीर्ण होने पर म.प्र. राज्य कोटा का लाभ प्राप्त करने के लिये कूटरचित मूल निवासी प्रमाण पत्र का उपयोग कर सदोष लाभ प्राप्त करने से उक्त कृत्य का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना एसटीएफ के अपराध 18/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेजों एवं न्यायाद़ष्टात से सहमत होते हुए आरोपी सुनील सोनकर को उक्त धाराओं मे दोषसिद्ध का निर्णय पारित किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें