बंडा शराब कांड: दो आरोपियों के परिजनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक पिस्टल और दो 315 बोर राइफल जब्त करने के आदेश

बंडा शराब कांड: दो आरोपियों के परिजनो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक पिस्टल और दो 315 बोर राइफल जब्त करने के आदेश


तीनबत्ती न्यूज : 19 सितम्बर, 2026

सागर। जिले में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बंडा में आदतन अपराधी की मां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

बंडा थाना क्षेत्र निवासी श्रीमती शीलादेवी लोधी के नाम दर्ज शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 94/2023 को निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस में दर्ज 315 बोर राइफल को तत्काल थाने में जमा कराने के निर्देश बंडा थाना प्रभारी को दिए गए हैं।

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पुलिस अधीक्षक सागर के प्रतिवेदन के अनुसार, शीलादेवी के पुत्र मनीष लोधी उर्फ यशवंत, पिता कोमल लोधी, के विरुद्ध आबकारी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में जहरीली शराब के निर्माण और विक्रय के मामले में भी उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।


पुलिस रिपोर्ट में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की आशंका जताई गई थी। प्रशासन द्वारा शीलादेवी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उनके द्वारा दिए गए जवाब में पुत्र के अलग रहने और लाइसेंस के दुरुपयोग से इनकार किया गया। हालांकि, पुलिस प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद कलेक्टर ने जवाब को असंतोषजनक माना। इसके बाद आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त कर 315 बोर राइफल जमा कराने के आदेश दिए गए।

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बहेरिया में पिस्टल और राइफल का लाइसेंस भी निरस्त

दूसरी कार्रवाई ग्राम रूसल्ला, थाना बहेरिया निवासी श्रीमती लवली ठाकुर, पति संदीप सिंह कुशवाहा, के नाम दर्ज शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 03/2018 के खिलाफ की गई है। इस लाइसेंस में एक पिस्टल और एक 315 बोर राइफल दर्ज थी।

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंसधारिका के देवर सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा के खिलाफ थाना विनायका में धारा 105, 123, 3(5) बीएनएस और 49ए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह फरार बताया गया है। वहीं, उनके पति संदीप सिंह कुशवाहा के विरुद्ध थाना बहेरिया, केंट और सिविल लाइन में विभिन्न धाराओं के तहत चार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

पुलिस ने फरार आरोपी द्वारा लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल और भविष्य में इनके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। प्रशासन ने लाइसेंसधारिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने उसे समाधानकारक नहीं माना।

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दोनों हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश

जनसुरक्षा और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए आयुध अधिनियम, 1959 के तहत लवली ठाकुर का शस्त्र लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। थाना प्रभारी बहेरिया को लाइसेंस में दर्ज पिस्टल और 315 बोर राइफल को तत्काल जब्त कर थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।


प्रशासन की इन कार्रवाइयों में दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और कुल तीन लाइसेंसी हथियार—एक पिस्टल तथा दो 315 बोर राइफल—जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।


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