SAGAR: पीएम श्री स्कूल के 10 शिक्षक गैरहाजिर मिले निरीक्षण में: वेतन कटौती के निर्देश
▪️स्कूल वाहनों की चैकिंग में 05 हजार का जुर्माना
तीनबत्ती न्यूज : 29 जुलाई ,2025
सागर : कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द जैन द्वारा शासकीय का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुरहाई, संकुल शासकीय हाईस्कूल बरोदा सागर, विकास खण्ड जैसीनगर का निरीक्षण किया गया।जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय उमावि भापेल, सीहोरा व पीएमश्री मसुरहाई का निरीक्षण किया गया। भापेल व सीहोरा में शिक्षक उपस्थित मिले व कक्षाएं सुचारू रहीं।
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पीएम श्री स्कूल शिक्षक नदारद
पीएम श्री मसुरहाई में प्राथमिक विभाग बंद मिला, माध्यमिक विभाग के 14 में से 10 शिक्षक अनुपस्थित थे, अतिथि शिक्षक भी अनुपस्थित मिले। प्राचार्य द्वारा संस्था पर नियंत्रण नहीं पाया गया, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थीं। अनुपस्थित शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इनकी वेतन वृद्धि रोकी
निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल दस शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिनमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक श्री मुकेश कुमार सैनी, श्री महेश कुमार अहिरवार, गुड्डी खाटोल, रूबी पटैल, अनीता शर्मा, विनीत कुमार जैन, मीना कोरी, अविनाश मिश्रा, शबनम खान (प्राथमिक शिक्षक) शामिल हैं। इन सभी की गैरहाजिरी बिना पूर्व सूचना के पाई गई, जो कि शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए का वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह करवाई नियमित जारी रहेंगी।
स्कूलों में प्रायवेट श्रेणी में दर्ज चार पहिया वाहन एवं गैस किट से संचालित मारूति वेन पर कार्यवाही - आरटीओ
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा आज शहरी क्षेत्र में गैस किट से संचालित वाहन एवं अन्य वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गयी।
चैकिंग के दौरान 12 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 01 मारूति वेन गैसकिट से संचालित पायी गयी जिसे जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
चैकिंग के दौरान 02 मैजिक वाहन जो प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर नियम विरूद्ध तरीके से स्कूल वाहन के रूप में संचालित पाये गये, जिनमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों सबार थे, उक्त दोनों वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 5000/- का जुर्माना वसूल किया गया।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिंदुओं का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



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