सागर कृषि उपज मंडी में भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने पर उत्तर प्रदेश के व्यापारी पर पुलिस कार्रवाई
▪️मंडी सचिव को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी
▪️सोयाबीन के अवैध भंडारण पर 06 फर्मों के खिलाफ FIR
तीनबत्ती न्यूज: 30 नवम्बर 2025
सागर: उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मंडी प्रांगण, सागर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर FIR दर्ज कराई गई।कलेक्टर संदीप जी. आर. को सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम अमन मिश्रा द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी द्वारा भावांतर योजना का गलत तरीके से लाभ लेने के प्रयास पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसडीएम श्री अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिले के सभी किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और पूरी पारदर्शिता के साथ भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का विक्रय हो तथा पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो। इसी दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी प्रांगण, सागर में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत विक्रय हेतु आने वाले कृषकों की सतत निगरानी की जा रही है एवं पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है।
ललितपुर का व्यापारी पकड़ा गया मंडी गेट पर
इसी क्रम में दिनांक 29 नवंबर 2025 को संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड, सागर आर.पी. चक्रवर्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा भारसाधक अधिकारी मंडी, सागर अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी गेट पर मंडी कर्मचारियों द्वारा की गई जांच के दौरान रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ट्रैक्टर क्रमांक UP94AG8347 से सोयाबीन की 160 बोरियां, जिन्हें योजना अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने हेतु नन्हे सिंह, निवासी रहली, जिला सागर के नाम से दर्ज कराने का प्रयास करते पाया गया। मौके पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर पुलिस थाना मोतीनगर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत FIR दर्ज कराई गई।
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उपज की जब्त : झूठी मिली जानकारी
प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उपज मंडी समिति, सागर में ड्यूटी के दौरान मंडी प्रांगण प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत ने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में उल्लेख किया गया कि रानू जैन, पिता राजकुमार जैन, निवासी मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने स्वयं को मध्य प्रदेश निवासी कृषक बताकर, नाम-पता एवं वाहन नम्बर की गलत/झूठी जानकारी देकर योजना का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। आरोपी मंडी परिसर में लगभग 80 क्विंटल सोयाबीन वाहन क्रमांक UP94AG8347 में भरकर विक्रय हेतु लाया था, जिसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार गौड़ द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्त उपज को सुरक्षा की दृष्टि से मंडी परिसर में रखा गया है।
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मंडी समिति, सागर ने इस कृत्य को शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने की नीयत से की गई धोखाधड़ी मानते हुए, मामले की सूचना 29 नवम्बर 2025 को थाना मोतीनगर, जिला सागर भेजी एवं BNS धारा 318(4) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ करने का अनुरोध किया। सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर दिए गए हैं। कलेक्टर संदीप जी. आर. ने कहा कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं पात्र हितग्राहियों के लाभ की रक्षा हेतु कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है
सोयाबीन के अवैध भंडारण पर व्यापारियों पर हुई पुलिस कार्यवाही
कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. के निर्देश पर सोयाबीन का अवैध भंडारण करने वाले व्यापारियों पर पुलिस कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीएम श्री नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान/गोदामों में भंडारित सोयाबीन उपज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई फर्मों की दुकान/गोदामों पर सोयाबीन का अवैध भंडारण पाया गया, जिससे शासन द्वारा संचालित भावांतर योजना 2025 में दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। उक्त अवैध भंडारण को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 सहित विभिन्न उपबंधों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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इन व्यापारिक फर्मों पर दर्ज की गई FIR
गुप्ता ब्रदर्स शाहगढ़
राघव ट्रेडर्स शाहगढ़
गुरुकृपा ट्रेडर्स शाहगढ़
गुरुदेव ट्रेडर्स शाहगढ़
नयन ट्रेडर्स शाहगढ़
सुपार्श्वनाथ ट्रेडिंग कंपनी शाहगढ़
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कलेक्टर संदीप जी. आर. ने समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी मंडियों की निरंतर जांच की जाए और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और उनका उपार्जन नियमानुसार हो सके, यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए
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