Sagar: नगर निगम सागर के उपायुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस : नगर निगम कर्मचारी संघ की याचिका पर: प्रतिनियुक्ति का मामला

Sagar: नगर निगम सागर के उपायुक्त को हाईकोर्ट का नोटिस : नगर निगम कर्मचारी संघ की याचिका पर: प्रतिनियुक्ति का मामला


तीनबत्ती न्यूज : 01 मई, 2025
सागर
:  श्रमिक दिवस के अवसर पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा नवीन दायर प्रकरणों में बमिक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम सागर में प्रतिनियुक्ति पर आये उपायुक्त को नोटिन जारी किये गए। अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी द्वारा बताया गया की विधि अनुनार, नगर पालिक निगम में शासकीय कर्मचारी ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा सकते है। इसके विपरीत मेडमैप के कर्मचारी डॉ सुनील सिंह बघेल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिक निगम में उपायुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति में भेजा गया है।


यह जानकारी जब मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ यूनिट सागर की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा समद के संज्ञान में आई तो उन्होंने विधिक नोटिस जारी किया।
नोटिस पश्चात भी जब कार्यवाही नहीं हुई. तो श्रमिक संघ ने  उच्च न्यायलय ने याचिका दाखिल की गई। श्रमिक दिवस पर सुनवाई के दौरान श्रमिक संघ की और से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप नायर एवं अधिवक्ता उत्तम माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत तकों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायमूर्ति थी विशाल मिश्रा जी ने सेडमैप एवं डॉ बघेल को हमदस्त नोटिस, जारी करते हुए शासन को निर्देश दिए है की वह भी अपना जवाब प्रस्तुत करे। जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिय गया है। विधि विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायलय के संज्ञान लेने से श्रमिक संघ के राजेश सिंह, श्रीमती जया श्रीवास्तव, कुलदीप वाल्मीकि अनुराग दुबे देव कुमार चौबे, शशांक रावत, अजय रैकवार इत्यादि ने हर्ष व्यक्त किया है।

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