SAGAR: रिटायर्ड फौजी को दोहरा आजीवन कारावास : अपने भाई और भतीजे की गोली मारकर की थी हत्या : बेटी हुई थी घायल

SAGAR: रिटायर्ड फौजी को दोहरा आजीवन कारावास : अपने भाई और भतीजे की गोली मारकर की थी हत्या : बेटी हुई थी घायल


(आरोपी रामाधार तिवारी की पुराना फोटो)

तीनबत्ती न्यूज : 19 अगस्त ,2025

सागर । बहुचर्चित हत्याकांड में सागर की अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारा बाद की सजा सुनाई है। इसमें अपने भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या एवं अपनी लड़की की गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी रामाधार तिवारी को भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत दोहरा आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा- 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा- 30 आयुध अधिनियम के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की ।

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रिटायर्ड फौजी ने अपने बड़े भाई, भतीजे और बेटी को गोली मारी▪️भाई और भतीजे की मौत

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यह था मामला

जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  01 सितंबर .23 को फरियादी कमलेश रानी द्वारा देहाती नालिसी थाना सानोधा के निरीक्षक आर.पी.दुबे को लेख करायी कि उसके पति तीन भाई थे उसके पति का निधन 20 वर्ष पहले हो चुका है दो देवर है जो अलग-अलग रहते है।  सबसे छोटा देवर रामाधार तिवारी, आर्मी से रिटायर्ड हुआ है जिसका उसके मझले देवर राममिलन से पैत्रिक जमीन के बंटवारे पर से पिछले 01 वर्ष से विवाद चल रहा है इसी विवाद पर से आज दिनॉक 01.09.2023 को दोपहर 11 बजे जब वह अपने लड़के अजय के साथ घर के बाहर बैठी थी पास में मझला देवर राममिलन बैठा था तभी अभियुक्त रामाधार  अपने भाई राममिलन को गंदी-गंदी गालियॉ देता हुआ आया , मझला देवर राममिलन उठकर जाने लगा तभी बल्लू विष्वकर्मा के मकान के पास पहुॅचने पर छोटे देवर रामाधार ने लाइसेंसी पिस्टल से जाने से मारने की नियत से गोली चलाई जो राममिलन की पीठ मे लगी और वह जमीन पर गिर गया तभी लड़का अजय बचाने पहॅुचा तो रामाधार ने जान से मारने की नियत से उसे भी गोली मार दी जो उसकी गर्दन के पास लगी , रामाधर की लड़की वर्षा ने बीच बचाव किया तो रामाधार ने उसे भी गोली मारी जो उसके पैर के पंजे में लगी , मौके पर देवरानी कौषल्या तिवारी एवं गॉव के लोग इकट्ठे हो गये तब अभियुक्त रामाधार अपनी कार से पिस्टल लेकर ढाना तरफ भाग गया । 

                 घटनास्थल का फोटो

फरियादी के बताये अनुसार आरोपी रामाधार के विरूद्ध धारा- 302, 307 भादवि लेख की गई । घटना स्थल से बृजेन्द्र तिवारी मृत अवस्था में अपने पिता राममिलन तथा भाई अजय को लेकर लगभग 11ः45 बजे सुबह बीएमसी सागर पहुॅचा , ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक द्वारा जॉच उपरांत दोनों को मृत घोषित कर उसकी सूचना कि मृत्यु गोली लगने से ग्राम लालेपुर में हुई है सूचना थाना गोपालगंज को दी । थाना गोपालगंज के उप-निरीक्षक षिरीष कुमार ने जिला चिकित्सालय पहुॅचकर दोनों मृतको की मृत्यु के संबंध में शून्य पर मर्ग इंटीमेषन पंजीबद्ध कर मौके पर शवपंचनामा कार्यवाही की गई । घटना ग्राम लालेपुर थाना सानौधा क्षेत्र की होने से थाना गोपालगंज द्वारा सूचना थाना सानौधा के निरीक्षक को दी । घायल वर्षा तिवारी को उपचार के लिये बीएमसी सागर लाया गया जहॉ आहत का उपचार किया गया ।  उक्त आधार पर आरोपी रामाधार के विस्द्ध थाना सानौधा में हत्या एवं हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द की गई ।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त आयुध जप्त किया गया, घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया । थाना-सानौधा द्वारा धारा 302, 307 भा.दं.सं., एवं धारा- 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी रामाधार तिवारी के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा मामले में 27 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विचारण के दौरान जप्तसुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किये गये । अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। 

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