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Sagar : जिले में राशन कार्ड धारकों की ई-केवायसी 82.20 प्रतिशत कार्य पूर्ण : सागर जिले में 18 लाख 88 हजार को मिलता है राशन ▪️35 राशन दुकानों पर 2.25 लाख का जुर्माना

Sagar : जिले में राशन कार्ड धारकों की ई-केवायसी 82.20 प्रतिशत कार्य पूर्ण : सागर जिले में 18 लाख 88 हजार को मिलता है राशन

▪️35  राशन दुकानों पर 2.25 लाख का जुर्माना


तीनबत्ती न्यूज : 27 मई ,2025

सागर
 :  सागर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 18,82,979 हितग्राहियों को राशन सामग्री का लाभ मिल रहा है। इनमें से 15,47,716 हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जो कुल हितग्राहियों का 82.20 प्रतिशत है। शेष 3,35,263 हितग्राही अभी भी ई-केवायसी प्रक्रिया से वंचित हैं। राज्य शासन ने ई-केवायसी कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 निर्धारित की है। इस प्रक्रिया को समय पर पूर्ण नहीं कराने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना अधिरोपित किया है। जिन दुकानों के विक्रेताओं ने ई-केवायसी कार्य में रुचि नहीं ली, उनके विरुद्ध शासन के कार्य में लापरवाही बरतने पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है।


जिले के विभिन्न अनुविभागों में अर्थदंड की स्थिति अनुसार जिले अनुविभाग जैसीनगर 4, अनुविभाग सागर के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में 15 एवं सागर ग्रामीण में 1, अनुविभाग बण्डा में 5 दुकानों पर अर्थदंड के रूप में 5000/-की राशि एवं अनुविभाग देवरी अन्तर्गत 10 दुकानों पर 10000/- की राशि का अर्थदंड विक्रेताओं पर अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 35 शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं पर कुल राशि 2,25,000 (अंकन दो लाख पच्चीस हजार) की राशि अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे 30 मई 2025 तक शेष सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही, हितग्राहियों से भी अपील की गई है कि वे अपने परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवायसी समय पर कराएं। ऐसा न करने पर, 30 मई 2025 से ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों की राशन पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।

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