छतरपुर: स्कूल में दरी बिछाकर सोते मिला शिक्षक : हुआ सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज: 01 अगस्त ,2025
छतरपुर: मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूल के बुरे हाल है। शिक्षकों की गैरहाजिरी को लेकर सागर कमिश्नर अनिल सुचारी ने निरीक्षण के निर्देश दिए है। स्कूलों से शिक्षक गायब मिल रहे है। छतरपुर जिले की शासकीय प्राथमिक स्कूल कांटी का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें शिक्षक अरविंद सिंह कक्षा में बच्चों के वस्ते पर सिराहने लगाकर दरी पर सोते हुए नजर आ रहे है। वायरल वीडियो होते ही जिला शिक्षा अधिकारी आरपी प्रजापति ने सस्पेंड कर दिया है।
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गालीया भी बकी
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के मुताबिक प्रधानाध्यापक शा.मा.शा. कांटी संकुल शा.उ.मा.वि. हटवारा के द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार श्री अरविन्द्र सिंह प्राथमिक शिक्षक शा.मा.शा. कांटी के द्वारा कर्तव्यो के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती जा रही है । दिनांक 30.जुलाई 2025 को अरविन्द्र सिंह द्वारा समस्त स्टाफ की उपस्थिति मे गाली-गलौच की गई, एवं बच्चो के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इसी अनुक्रम में सोशल मीडिया में श्री अरविन्द सिंह प्राथमिक शिक्षक का सोते हुये वीडियो वायरल हुआ है।जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है ।
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उक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत कर प्राचार्य शा.उ. मा.वि.हटवारा द्वारा तथ्यात्मक जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया जिसके तहत जांच दल द्वारा शा.मा.शाला कांटी संकुल शा.उ.मा.वि.हटवारा में उपस्थित होकर तथ्यात्मक जांच की गई एवं तदोपरान्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जांच प्रतिवेदनानुसार अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये गये है, तदानुक्रम में संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हटवारा द्वारा पत्र क्रमांक/सतर्कता/416/2025 छतरपुर दिनांक 31.07.2025 के अनुसार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन में दर्शाये गये निष्कर्ष में सहमति व्यक्त की गई है। उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि श्री अरविन्द्र सिंह प्राथमिक शिक्षक शा.मा. शाला कांटी द्वारा अपने पदीय दायित्वो का निर्वहन निष्ठा पूर्वक नही किया जा रहा है, संबंधीजन के उपरोक्तानुसार अवैधानिक कृत्य के कारण विद्यालय का स्वच्छ वातावरण दूषित होने के साथ-साथ अध्यापन कार्य एवं अन्य शालेय गतिविधिया भी प्रभावित हुई है।
श्री अरविन्द्र सिंह प्राथमिक शिक्षक शा.मा.शा. कांटी के उपरोक्तानुसार अवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं लापरवाही पूर्ण कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) 3 (2) एवं 3-(क) व (ख) में निहित प्रावधानों के विपरीत होकर गम्भीर कदाचरण की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री अरविन्द्र सिंह प्राथमिक शिक्षक शा.मा.शा. कांटी संकुल शा.उ.मा.वि.हटवारा को तत्काल प्रभाव से निलचित किया जाता है, एवं मुख्यालय शा.उ.मा.वि. किशनगढ़ विकास खण्ड बिजावर जिला छतरपुर नियत किया जाता है निलंबन अवधि में संबंधीजन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।










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