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सागर : जिले में लगा कोरोना कर्फ्यू 15 अप्रैल की रात से 21 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक ★ सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो के अलावा कुछ थाना क्षेत्रों और तहसील क्षेत्र में भी बढाया कोरोना कर्फ्यू

सागर : जिले में लगा कोरोना कर्फ्यू
15 अप्रैल की रात से  21 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 

★ सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो के अलावा कुछ थाना क्षेत्रों और तहसील क्षेत्र में भी बढाया कोरोना कर्फ्यू

साग़र। साग़र जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर दीपक सिंह ने आज 15 अप्रैल से 21 अप्रैल की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए है। 
कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा जारी आदेश के मूताबिक  कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय द्वारा  प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश के अनुक्रम में मैं दीपक सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर जिला अंतर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में दिनांक 15/04/2021 रात्रि 10.00 बजे
से दिनांक 21/04/2021 को प्रातः 06.00 बजे तक "कोरोना कर्फ्यू " लगाये जाने का आदेश जारी
किया जाता है:

1. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों – नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया,
शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ, रहली, गढ़ाकोटा ।

2. थाना क्षेत्र बहेरिया, सिविल लाइन, केंट एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा।

3. तहसील क्षेत्र  : साग़र तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोरिया, सानौधा, नरयावली, तहसील रहली अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना बुजुर्ग, चाँदपुर एवं तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत रोन, बलेह, चुनौआ बुजुर्ग, तहसील खुरई अंतर्गत ग्राम पंचायत खिमलासा, तहसील बीना अंतर्गत मण्डी बामौरा, भानगढ़ तहसील राहतगढ़ अंतर्गत सिहौरा, तहसील केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत केसली, ग्राम पंचायत महाराजपुर, गौरझामर, तहसील
बण्डा अंतर्गत ग्राम पंचायत बरा, बहरोल, दलपतपुर, हीरापुर, विनायका, बरायठा, तहसील जैसीनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जैसीनगर आदि की संपूर्ण सीमा।


निम्नानुसार गतिविधियों को कोरोना कपर्दू में प्रतिबंध से छूट रहेगी :

1. अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।

2. अस्पताल, नर्सिग होम, केमिस्ट दुकाने, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
सेवाएं।

3. समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी। समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें। इसके लिए वे पूर्व से
होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना, डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें। संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें। इसका समय दोपहर 12.00 से
सायं 05.00 रहेगा।

4. होटल/रेस्टोरेंट/टिफिन सेंटर होम डिलेवरी कर सकेगें। इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा
देने की सूचना, डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें। संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें। इसका समय प्रातः 10.00 से 12.00 एवं रात्रि
07.30 से 09.30 तक रहेगा ।

5. पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM |

6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में प्रातः 07:00 से 09:00 एवं सायं 06:00 से 08:00 बजे तक घर-घर फल/सब्जी/ दूध का वितरण कर सकेंगे।

7. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।

8. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन ।
9. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने 
10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारीयों/कर्मचारीयों का शासकीय कार्य से
किया जा रहा आवागमन।

11. इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन। इस हेतु वे पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेगें ।

12. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रूके हो)।
13. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये/कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें।

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14. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे किसी उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें कस्टम
हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि।) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर, ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है, तो संबंधित मैकेनिक
अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार/ मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।

15. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।

16. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।

17. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु 

18. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक ।

19. आईटी कंपनियाँ, बीपीओ/ मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस ।

20. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण। इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे।

साग़र में कोरोना कर्फ्यू आदेश हुए जारी

21. यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहां रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे।

22. शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगे।

23. लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह वर पक्ष, वधु पक्ष व्यवस्थापक सहित 50 से अधिक शामिल नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी आयोजक व
सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेगें । इस हेतु शादी घरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की
पहले से सूचना देनी होगी।

24. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, जेल, जिला प्रशासन, कोषालय, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई आदि अत्यावश्यक सेवायें देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध कराये जिससे असुविधा उपलब्ध न हो ।
25. समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी ।
26. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।

27. रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड/अस्पताल/नर्सिग होम से केवल यात्री/मरीजों को घर/अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी।
28. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें।

कलेक्टर दीपक सिंह का बयान, कोरोना कर्फ्यू पर

29. यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा।
30. उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार/प्रतिष्ठान/ नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे। यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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