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SAGAR : एक ही परिवार के पाँच व्यक्तियों के निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले मे 06 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

SAGAR : एक ही परिवार के पाँच व्यक्तियों के निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले मे 06 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

सागर ।सागर जिले की बीना की अदालत ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में 6 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अभियोजन के अनुसार दिनांक 21.06.2019 को गणेश वार्ड बीना निवासी 1. मनोहर पिता गणेश प्रसाद अहिरवार 2. प्रशान्त पिता मनोहर अहिरवार 3. प्रवीण पिता मनोहर अहिरवार 4. राजकुमारी पति मनोहरलाल अहिरवार 5. कुमकम पिता मनोहर अहिरवार 6. मुश्कान पिता मनोहर अहिरवार ने मकान के पास की 5 फुट जमीन के एक हिस्से के विवाद पर से अपनी लायसेंसी बंदूक से फायर कर श्रीमति ताराबाई अहिरवार , मनोज अहिरवार , संजीव अहिरवार, राजकुमारी अहिरवार एवं यशवंत अहिरबार एक ही परिवार के पाँच लोगों को गोली मारकर नृशंस हत्या करने की घटना पर थाना पर अपराध क्र. 338/2019 धारा 307,302,34 ताहि. 25,27,30 आर्म्‍स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर समयावधि मे आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक  सागर द्वारा उक्त प्रकरण को सनसनीखेज (चिन्हित प्रकरण) की श्रेणी में रखा गया । श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  एवं श्रीमान एसडीओपी  श्री ध्रुवराज सिंह चौहान द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं उचित मार्गदर्शन कर निर्देशित किया गया । माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के यहां से विचारण के उपरान्त आज दिनांक 07.02.2022 को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह की सजा से दण्डित किया गया है। 
उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री अनिल मौर्य, उनि. संजय शर्मा , महिला उनि. मनीषा तिवारी द्वारा की गई है। साथ ही न्यायालय मे विचारण के दौरान प्रकरण के साक्षियों को लगातार ब्रीफिंग कर समयावधि मे साक्ष्य कराने मे थाना प्रभारी श्री कमल निगवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री श्यामसुंदर गुप्ता एवं कोर्ट मोहर्रर प्रआर. 623 सुरेन्द्र परिहार , आर. 648 जगदीश, आर. 641 वीरेन्द्र मरावी का सराहनीय योगदान रहा है।
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