SAGAR: भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच और पंचायत सचिव को सजा : EOW ने दर्ज किया था प्रकरण
सागर : माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर द्वारा EOW के एक प्रकरण में तत्कालीन सरपंच और सचिव को 3-3 वर्ष की सजा और 5- 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पंचायत में निर्माण कार्यों की हुई थी EOW में शिकायत
सागर जिले की देवरी तहसील के ग्राम पंचायत बीना की तत्कालीन सरपंच राजकुमारी यादव और तत्कालीन सचिव अरविंद यादव को वर्ष 2008 से 2010 के बीच पंचायत के कार्यों में अनियमितता की जांच पर वर्ष 2011 में EOW द्वारा अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर वर्ष 2015 में माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
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प्रकरण में विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/09/2025 को निर्णय करते हुए तत्कालीन सरपंच और सचिव, ग्राम पंचायत बीना, तहसील देवरी को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर सहायक लोक अभियोजन श्री एल पी कुर्मी और एस एस अहिरवार द्वारा पैरवी की गई।
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