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Sagar Medical Stores: नशीली दवाओं और नियम उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

नशीली दवाओं में संलिप्तता और नियमों के उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त


तीनबत्ती न्यूज:  31 अगस्त 2026

सागर। औषधि नियमों के उल्लंघन और नशीली दवाओं से संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर सागर श्रीमती सोनम जैन ने सोमवार को शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त और निलंबित किए गए।

ऋषभ इंटरप्राइजेज का लाइसेंस निरस्त

शहर स्थित ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल के निरीक्षण में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं, आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल का निरीक्षण करने पर दुकान का संचालन नहीं पाया गया। इस पर उसका लाइसेंस भी निरस्त किया गया।


इसी प्रकार संवृद्धि मेडिकल का संचालन फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में पाए जाने पर उसका लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस पहले भी हुए थे निलंबित

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विगत माह सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे। विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स के संचालन, दवाओं के क्रय-विक्रय और आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच की जा रही है।

Avil वायल के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी

निरीक्षण के दौरान श्री पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के यहां Avil वायल 10 एमएल के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। इस पर मेडिकल संचालक को 3 दिवस के भीतर नारकोटिक्स दवाओं एवं Avil के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के अनुसार, संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे।

औषधि प्रशासन की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवाओं के विक्रय और भंडारण में नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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