सागर में यात्री बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई: 7 बसों का पंजीयन निरस्त, 2 जब्त; 15 बसों से ₹45 हजार जुर्माना वसूला
• प्रेशर हॉर्न के खिलाफ चला विशेष चेकिंग अभियान, 12 बसों से निकाले गए तेज आवाज वाले हॉर्न
तीनबत्ती न्यूज:12 अक्टूबर 2026
सागर। यात्री सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सागर में परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 15 वर्ष से अधिक पुरानी 7 यात्री बसों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें स्क्रैप करने के आदेश जारी किए गए। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 बसों से 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया और खामियां मिलने पर 2 यात्री बसों को जब्त किया गया।
परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर और कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा यह कार्रवाई की गई। अभियान में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, परमिट की शर्तों का उल्लंघन और टैक्स बकाया जैसे मामलों की जांच के साथ यात्री बसों में लगे प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई की गई।
15 साल से अधिक पुरानी 7 बसों का पंजीयन निरस्त
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी 7 बसों का पंजीयन निरस्त किया गया है। इनमें MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641 और MP09FA2637 शामिल हैं। इन बसों को स्क्रैप करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
12 बसों से निकाले गए प्रेशर हॉर्न
मुख्य बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों ने यात्री बसों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और परेशानी की शिकायत की थी। विशेष रूप से रात के समय बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिकायतों के आधार पर मुख्य बस स्टैंड और शहरी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 12 यात्री बसों में मानक से अधिक आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न पाए गए। विभाग ने मौके पर ही इन हॉर्न को निकलवाकर जब्त कर लिया।
15 बसों से 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला
चेकिंग के दौरान बसों में चालक और परिचालक का निर्धारित गणवेश नहीं होना, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का अभाव, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलने जैसी कमियां सामने आईं। इन अनियमितताओं के चलते 15 यात्री बसों से कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
खराब हालत में मिलीं 2 बसें जब्त
जांच के दौरान एक यात्री बस के पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली, जबकि दूसरी बस का ड्राइवर साइड का गेट टूटा हुआ था और वाहन का फर्श भी क्षतिग्रस्त था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों बसों को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया।
बस संचालकों को दस्तावेज साथ रखने की हिदायत
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे यात्री बसों से प्रेशर हॉर्न तत्काल हटवाएं और संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाणपत्र और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की चेकिंग कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।






