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अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार और FIR के बाद सांदीपनि विद्यालय शिक्षक निलंबित: सागर संभागीय संयुक्त संचालक का बड़ा आदेश

अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार और FIR के बाद सांदीपनि विद्यालय शिक्षक निलंबित: सागर संभागीय संयुक्त संचालक का बड़ा आदेश


तीनबत्ती न्यूज: 18 अगस्त, 2026

सागर :शासकीय सांदीपनि महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक–1, सागर में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक आदित्य कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण सागर संभाग के संयुक्त संचालक (एस.पी. सिंह बिसेन) द्वारा 17 अगस्त 2026 को इस संबंध में औपचारिक निलंबन आदेश जारी किया गया।

बिना अनुमति वीडियो बनाना और अमर्यादित आचरण

प्राप्त आदेश के अनुसार, शिक्षक आदित्य कुमार पांडे पर आरोप है कि वे अध्यापन के दौरान छात्राओं का वीडियो बनाकर बिना अनुमति के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते थे। इसके अतिरिक्त, प्राचार्य के साथ पारिवारिक विवाद के चलते स्कूल परिसर में आए दिन अनुशासनहीनता और विवाद की स्थिति निर्मित करते थे। छात्राओं, अभिभावकों तथा साथी शिक्षकों ने भी उनके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं।



समीक्षा बैठक में की अमर्यादित बयानबाजी

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की टीम (सहायक संचालक रंजन शर्मा के नेतृत्व में) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षक देरी से पहुंचे। सामाजिक विज्ञान का परीक्षा परिणाम कम आने पर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। जांच में उनके ऊपर लगे सभी आरोप सही पाए गए।

छेड़छाड़ और BNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज

शिक्षक पर गोपालगंज थाना (सागर) में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74, 75, 15(1)(i), 296(A) के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज (FIR क्रमांक-266, दिनांक 10-06-2026) किया गया है। 20 जुलाई 2026 को माननीय JMFC न्यायालय सागर में इसका चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

निलंबन अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय 'कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सागर जिला-सागर' नियत किया गया है।  नियम अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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