50 हजार की रिश्वत मांगने वाला रोजगार सहायक दोषी: कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
तीनबत्ती न्यूज: 13 मई 2026 टीकमगढ़ : लोकायुक्त पुलिस सागर की ट्रैप कार्रवाई से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय टीकमगढ़ ने तत्कालीन रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, आवेदक करन सिंह यादव ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां ग्राम पंचायत की सरपंच हैं और पंचायत के कार्यों के संचालन के दौरान नए मस्टर रोल जारी करने तथा अन्य कार्यों के एवज में रोजगार सहायक सरजू विश्वकर्मा द्वारा 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है।
यह भी पढ़ें: बीना मंडी रिश्वत कांड में दो अधिकारियों को 4-4 साल की सजा,: लोकायुक्त पुलिस सागर ने किया था ट्रैप
शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने 11 नवंबर 2017 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद मामला विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया गया।
यह भी पढ़ें: लोकायुक्त सागर की कार्रवाई: कॉलेज के लैब टेक्नीशियन को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा
विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2026 को सुनाए फैसले में आरोपी सरजू विश्वकर्मा, तत्कालीन रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बड़माडई खास, को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 13(1)(डी) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
-----------------
---------
एडिटर : विनोद आर्य
________









0 comments:
एक टिप्पणी भेजें