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Sagar News: शासकीय कार्यों में लापरवाही पर तहसीलदार सस्पेंड : कमिश्नर अनिल सुचारी ने की कार्यवाही

Sagar News: शासकीय कार्यों में लापरवाही पर तहसीलदार सस्पेंड : कमिश्नर अनिल सुचारी ने की कार्यवाही




​तीनबत्ती न्यूज:  08 जून 2026

सागर: शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले पर  कलेक्टर सागर के प्रस्ताव पर त्वरित कदम उठाते हुए कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने शाहगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार (वर्तमान प्रभारी नायब तहसीलदार, तहसील बण्डा) श्री ज्ञानचंद्र राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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​निलंबन का कारण और नियम

​कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री ज्ञानचंद्र राय पर शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण करने के गंभीर आरोप हैं।​उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (i), (ii), (iii) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।​इसके चलते कमिश्नर द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निलंबन की कार्यवाही की गई है।

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जिला मुख्यालय रहेगा अटैचमेंट, मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

​निलंबन आदेश के तहत आगामी व्यवस्थाएं इस प्रकार तय की गई हैं ।मुख्यालय निर्धारण: निलंबन की पूरी अवधि के दौरान श्री ज्ञानचंद्र राय का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला सागर नियत किया गया है। वे इसी मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

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भत्ते की पात्रता: नियमानुसार, निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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