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सोशल मीडिया पर मानहानिकारक पोस्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर संज्ञान लिया, पूर्व मंत्री विधायक भूपेन्द्र सिंह की याचिका पर नोटिस

 सोशल मीडिया पर मानहानिकारक पोस्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर संज्ञान लिया, पूर्व मंत्री विधायक भूपेन्द्र सिंह की याचिका पर नोटिस


तीनबत्ती न्यूज :11सितम्बर ,2026

भोपाल। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा अभिषेक जैन एवं अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर मामले में 10 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई में माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन दत्ता की पीठ ने एक बार फिर प्रतिवादियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को पूर्व में 26 मई 2026 को जारी अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने तथा इस आदेश के बाद फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ऐसी सभी पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें वादी श्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानिकारक बयान किए गए हों। 


माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन दत्ता की पीठ ने सुनवाई के बाद यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादी नंबर 6 (सोशल मीडिया मेटा प्लेटफॉर्म्स) को प्रतिवादी नंबर 1 अभिषेक जैन के फेसबुक अकाउंट को हटाने अथवा निलंबित करने का निर्देश देने की स्थिति बन सकती है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 अभिषेक जैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।


मामले में भूपेन्द्र सिंह की ओर से प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वहीं प्रतिवादी नंबर 2 रविंद्र जैन द्वारा 26 मई 2026 के आदेश की कथित जानबूझकर अवहेलना किए जाने के संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है। न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 3, 6 और 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार कर लिया, जबकि शेष प्रतिवादियों को अनुमत माध्यमों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

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मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 2 रविंद्र जैन की ओर से उसके अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 26 मई 2026 के अंतरिम आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन कर दिया गया है तथा संबंधित URLs हटा दिए गए हैं। न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 को आज से चार सप्ताह के भीतर अनुपालन संबंधी शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 अभिषेक जैन को कथित अवमाननापूर्ण अथवा न्यायालय के आदेश की अवहेलना वाले आचरण को सुधारने का अवसर देने के लिए 26 मई 2026 के अंतरिम आदेश के बाद फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया पर की गई ऐसी किसी भी पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें वादी श्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानिकारक बयान किए गए हों।

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