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बाहरी लोगों की सूचना छिपाने पर होंगे आपराधिक मामले दर्ज,कलेक्टर प्रीति मैथिल के आदेश

बाहरी लोगों की सूचना छिपाने पर होंगे आपराधिक मामले दर्ज,कलेक्टर प्रीति मैथिल के आदेश

#COVID19_SAGAR

सागर। बाहरी स्थलों से आने वाले लोगो की सूचना छिपाने वालो पर  प्रशासन सख्त हुआ है । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रीति मैथिल ने आम सूचना निकाली है । जिसके मुताबिक अब FIR दर्ज होंगी। सूचना के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी नागरिक, विद्यार्थी या कामगार रेड जोन ( महाराष्ट्र ,गुजरात राज्य के जिले  एवम् मुख्य प्रभावित जिले जैसे कि इंदौर ,भोपाल ,उज्जैन आदि ) या अन्य स्थलों से सागर जिले की सीमा में वापस आ रहे हैं उन्हें कोरोना कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर  07582-242831 पर  सूचना देना एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज  के  
कफ एवम् फ्लू ओपीडी  में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाना आवश्यक है ।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा   संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है ।संपूर्ण सागर जिले के लिए जिसमें कि नगर पालिक निगम ,समस्त नगरीय निकाय एवम् ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं के लिए  प्रतिबंधात्मक आदेश  भी जारी किए गए हैं।  

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अतः यदि यह पाया जाता है कि कोई नागरिक बिना सूचना दिए एवं बिना जांच करवाए अपने निवास या रिश्तेदारी में रुके हैं तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन कानून ,इंडियन एपिडमिक एक्ट तथा  दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत  अपराध पंजीबद्ध कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

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