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SAGAR : बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास

SAGAR :  बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास 



तीनबत्ती न्यूज : 22 मार्च ,2024
सागर । बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा 376(2)(एन) के तहत शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड,  धारा 376(2)(एफ) के तहत शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज पटैल ने की ।


घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2023 को षिकायतकर्ता/ पीड़िता द्वारा थाना मोतीनगर में इस आशय की सूचना लेख कराई गई कि वह पढी लिखी नही है घर पर अपने भाई और पिता के साथ रहती है एवं उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता की नियत उसे लेकर ठीक नही थी सोते समय वह उसके साथ गलत हरकत करते थे । उसकी नींद खुल जाने पर जब वह मना करती तो वह कहते थे कि शांत रहो किसी से कुछ कहना मत वरना उसकी मां की तरह उसे भी जान से खत्म कर देगा डर के कारण उसने किसी से कुछ नही कहा। उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया था डर के कारण उसने किसी से कुछ नही बोला। दिनॉक 31.05.2023 की रात में फिर उसके पिता ने उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया चिल्लाने पर उसका भाई जाग गया जिसने उसे बचाने की कोषिष की तो पिता ने भाई के साथ डंडे से मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 376(3),),376(2)(एफ),376(2)(द), 506भाग-2, 323 एवं पाक्सो एक्ट की धारा-3/4, 5/6 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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