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Sagar News: स्कूली वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, एलपीजी गैस किट वाली वैन समेत 3 वाहन जब्त

सागर में स्कूली वाहनों पर सख्ती: एलपीजी गैस किट वाली वैन समेत 3 वाहन जब्त, स्कूल बसों की सघन जांच



तीनबत्ती न्यूज: 24 जुलाई, 2026

सागर, 24 जुलाई 2026। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर शुक्रवार को सागर जिले में स्कूली वाहनों और अन्य यात्री वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। गढ़पहरा, देवरी और शहरी क्षेत्र में गठित दो जांच दलों ने कुल 27 स्कूली एवं अन्य वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले एक स्कूल बस, एक टाटा मैजिक और एक मारुति ओमनी वैन को जब्त किया गया, जबकि एक अन्य वाहन से एलपीजी गैस किट जब्त की गई।

जांच के दौरान देवरी में एक ओमनी वाहन (MP49BB1464) में एलपीजी गैस किट लगी मिली। हालांकि वाहन उस समय गैस किट से संचालित नहीं हो रहा था और उसका कनेक्शन अलग था। भविष्य में गैस किट का उपयोग रोकने के उद्देश्य से अधिकारियों ने मौके पर ही एलपीजी गैस किट जब्त कर ली।



इसके अलावा ओमनी वैन (MP09V7389) एलपीजी गैस किट से सवारियां ले जाते हुए पकड़ी गई। जांच में वाहन का बीमा अमान्य पाया गया और उसका पंजीयन भी छह वर्ष पहले समाप्त हो चुका था। वहीं स्कूल बस (MP11P0391) बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के पारस स्कूल के बच्चों का परिवहन करती मिली तथा टाटा मैजिक (MP15T2981) बिना बीमा और फिटनेस के संचालित पाई गई। तीनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षित रूप से परिवहन कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान अधिकांश स्कूल बसें निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित होती मिलीं, जिससे लगातार चल रही चेकिंग का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ वाहन चालकों ने जांच से बचने के लिए रास्ता बदलने का प्रयास किया, लेकिन जांच दल ने उन्हें भी रोककर जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को एलपीजी गैस किट से संचालित अथवा अनफिट वाहनों में स्कूल न भेजें। साथ ही सभी स्कूल प्रबंधन से ऐसे वाहनों का प्रवेश रोकने की भी अपील की गई।

आरटीओ ने सभी स्कूल बस संचालकों को निर्देश दिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्पीड गवर्नर, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, मोटरयान कर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, वैध हेवी लाइसेंसधारी चालक तथा निर्धारित वर्दी सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। बैठक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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सागर में स्कूल बस चेकिंग अभियान: 240 बसों की जांच, 110 पर कार्रवाई, ₹77,900 का जुर्माना

सागर में स्कूल बसों पर पुलिस की सख्ती: 10 दिन के अभियान में 240 बसों की जांच, 110 पर कार्रवाई, ₹77,900 का जुर्माना


तीनबत्ती न्यूज: 23 जुलाई, 2026

सागर। स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सागर पुलिस ने जुलाई माह में 10 दिवसीय विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिलेभर में 240 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 110 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल ₹77,900 का समन शुल्क वसूला गया।

पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों और केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुरूप स्कूल बसों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना था। अभियान में यातायात पुलिस और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने बसों का तकनीकी और सुरक्षा मानकों के आधार पर गहन निरीक्षण किया।



इन मामलों में हुई कार्रवाई

जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। इनमें—

  • बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 1 कार्रवाई।
  • बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र संचालित 2 बसों पर कार्रवाई।
  • अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर 7 चालान।
  • निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करने पर 5 चालान।
  • अन्य मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर 95 चालान किए गए।

सुरक्षा मानकों की हुई गहन जांच

अभियान के दौरान प्रत्येक स्कूल बस का निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण किया गया। इसमें बस का गोल्डन येलो रंग, "स्कूल बस" अंकन, पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, विद्यालय का नाम व संपर्क नंबर, सुरक्षित दरवाजे, बैठने की क्षमता, प्रशिक्षित परिचालक, चालक का वैध लाइसेंस व अनुभव, गणवेश, नेम प्लेट, GPS/VLT, CCTV कैमरे, आपातकालीन निकास, सीट बेल्ट, ब्रेक, टायर, लाइट, हॉर्न और वाइपर सहित सभी सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

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स्कूल प्रबंधन को नोटिस

जिन स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के साथ संबंधित विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस भी जारी किए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक की अपील

पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने सभी विद्यालय संचालकों, स्कूल वाहन संचालकों और चालकों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल बस का संचालन मोटरयान अधिनियम और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि किसी स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन, तेज गति या अन्य सुरक्षा संबंधी लापरवाही दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस या यातायात पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


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