सागर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों की एंट्री बंद, अब तक ₹6,200 का चालान
तीनबत्ती न्यूज : 10 अगस्त 2026
सागर। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर सहित संभागीय और जिला स्तरीय कार्यालयों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
1 अगस्त 2026 से कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को रोका जा रहा है और नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन के अनुसार, अब तक की कार्रवाई में ₹6,200 का शमन शुल्क वसूल किया जा चुका है। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम की धारा 128, 138(1), 138(3) एवं 129 के तहत की जा रही है।
अधिकारियों-कर्मचारियों से लेकर आम नागरिकों तक नियम लागू
कलेक्ट्रेट एवं अन्य संभागीय तथा जिला स्तरीय कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।







