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सागर जिलेभर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : मुनमुन ढाबा का अवैध निर्माण ध्वस्त; राहतगढ़ में 4 प्रतिष्ठान सील

Sagar News: जिलेभर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : मुनमुन ढाबा का अवैध निर्माण ध्वस्त; राहतगढ़ में 4 प्रतिष्ठान सील


तीनबत्ती न्यूज: 13 सितंबर 2026

सागर: बंडा शराब कांड के बाद शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के विरुद्ध सागर जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के बाद जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा अतिक्रमण हटाने और अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है।

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इसी क्रम में मुनमुन ढाबा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ढाबे को पूर्व में सील किया जा चुका था। जांच में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण पाए जाने और सील किए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने आज बुलडोजर कार्रवाई की।

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कार्रवाई के दौरान एसडीएम सागर श्री रोहित वर्मा, तहसीलदार श्री राहुल गौड़ सहित राजस्व अमला एवं पुलिस बल मौजूद रहा।


राहतगढ़ में चार प्रतिष्ठान सील


राहतगढ़ क्षेत्र में भी राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय भूमि पर संचालित ढाबों और दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की। इन स्थानों पर पूर्व में अवैध रूप से शराब पिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

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कार्रवाई के दौरान ग्राम लालवाग में एक ढाबे और एक दुकान, जबकि ग्राम नया खेड़ा में दो गुमटियों को सील किया गया। संबंधित संचालकों को भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करने की चेतावनी दी गई।कार्रवाई में तहसीलदार श्री निर्मल सिंह राठौर, थाना प्रभारी श्री मुकेश सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार श्री गोरे लाल सहित राजस्व एवं पुलिस अमला मौजूद रहा।



गौरझामर में स्कूल-अस्पताल के पास से अवैध गुमटियां हटाईं


देवरी के थाना गौरझामर क्षेत्र में भी 13 सितंबर को राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। शासकीय स्कूल एवं अस्पताल के आसपास बनी अवैध गुमटियों को हटाया गया। इसके अलावा शराब दुकान के पास बनाए गए अवैध अहाते और गुमटियों को भी हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

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यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं श्री नरेन्द्र सोलंकी तथा एसडीओपी श्री अरुण कुमार उइके के मार्गदर्शन में और एसडीएम श्री मुनौवर खान के निर्देशन में की गई। मौके पर थाना प्रभारी गौरझामर निरीक्षक नसीर फारुकी, नायब तहसीलदार श्री चंद्रभान सिंह दीवान सहित राजस्व अमला एवं पुलिस बल मौजूद रहा।

जिलेभर में जारी रहेगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया नया कार्य विभाजन, अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया अधिकारियों के बीच नया कार्य विभाजन:  कई शाखाओं की बदली जिम्मेदारियां



तीनबत्ती न्यूज:  12 सितंबर 2026

सागर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और शाखाओं के बेहतर संचालन के लिए जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के बीच नवीन कार्य विभाजन किया है। इसके तहत अधिकारियों को विभिन्न शाखाओं और महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का प्रभार सौंपा गया है।

नवीन कार्य विभाजन के अनुसार संयुक्त कलेक्टर रवीश श्रीवास्तव को विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों, सीएम मॉनिट/सीएस मॉनिट, न्यायिक, भू-अभिलेख, राजस्व लिपिक, राजस्व आंकिक, टीएल, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी सहित विभिन्न शाखाओं की जिम्मेदारी दी गई है।




संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आरती यादव को वित्त एवं निर्वाचन संबंधी दायित्वों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। उन्हें शिकायत एवं सतर्कता शाखा तथा जिला शहरी विकास अभिकरण का प्रभार भी सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर शैलेष द्विवेदी को नगर दण्डाधिकारी सागर के साथ शहरी नगर निगम एवं कैंट क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वे जिला सत्कार अधिकारी, वाहन अधिग्रहण अधिकारी, नजूल अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा रेडक्रास, भाड़ा नियंत्रण, शस्त्र लाइसेंस, नजारात और जिला आपूर्ति नियंत्रक का प्रभार भी उन्हें दिया गया है।

डिप्टी कलेक्टर रजत सोनी को अल्प बचत, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, स्टेनो-टू-कलेक्टर, रीडर-टू-कलेक्टर, आवक-जावक, मंत्री, सांसद एवं जनप्रतिनिधियों के पत्र तथा जनसुनवाई शाखा सहित विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। वे पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी और कलेक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी भी रहेंगे।


डिप्टी कलेक्टर सुश्री मोना दांगी को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 की अध्यक्ष, खेल एवं युवा कल्याण, समाधान ऑनलाइन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन एवं धर्मस्व, सत्यापन तथा जिला न्यायालय से संबंधित विषयों का प्रभार दिया गया है। वे समाचार पत्रों में प्रकाशित गंभीर शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच भी करेंगी। इसके साथ ही जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की नोडल अधिकारी एवं सचिव की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।

लिंक अधिकारियों की भी व्यवस्था

कार्य विभाजन आदेश में प्रभारी अधिकारियों की अनुपस्थिति की स्थिति में लिंक अधिकारियों की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने शाखाओं की नस्तियों का समयबद्ध निराकरण, टेबल निरीक्षण, डाक के त्वरित निस्तारण तथा कार्यालयीन कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, कलेक्टर के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था का चालू कार्यभार अपर जिला दण्डाधिकारी संभालेंगे।

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बंडा शराब कांड: सागर में दो शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर प्रतिभा पाल की बड़ी कार्रवाई

बंडा मामले में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, दो शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त


तीनबत्ती न्यूज :12 सितंबर 2026

सागर । बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से जुड़ी घटना के बाद जिला प्रशासन ने एक और बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रकरण में संलिप्त पाए गए दो लाइसेंसधारियों के वर्ष 2026-27 के मदिरा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।

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बंडा घटना के बाद थाना विनायका और थाना बंडा में भारतीय न्याय संहिता तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान एफआईआर में लाइसेंसियों के नाम सामने आने पर आबकारी अधिनियम की धारा 31(ख) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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सागर में पाथवे रेस्टोरेंट और सत्यम होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर

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इन दो शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द


मगरधा मदिरा समूह (SGR/31) के लाइसेंसधारी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, निवासी ग्राम रूसल्ला, जिला सागर का कंपोजिट लाइसेंस निरस्त किया गया है।

इसी तरह बरेठी मदिरा दुकान (SGR/10-B) के लाइसेंसधारी यशवंत सिंह ठाकुर, निवासी हरीसिंह गौर वार्ड, बंडा का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

अवैध शराब कारोबार पर सख्ती जारी

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि अवैध एवं संदिग्ध मादक द्रव्यों के कारोबार और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को बंडा शराब कांड के बाद अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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सागर में 5 होटल-रिसॉर्ट और ढाबों पर छापा, खामियां मिलने पर सील; खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे

कलेक्टर का माफियाओं व अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख : सागर के 5 प्रमुख रिसॉर्ट, होटल और ढाबों पर छापा; खामियां मिलने पर किए गए सील



तीनबत्ती न्यूज: 11 सितम्बर, 2026

सागर: जिले में मिलावटखोरी, बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों की अवहेलना करने वाले भू-माफियाओं तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर प्रशासन का सख्त रुख जारी है। इसी क्रम में आज 11 सितंबर 2026 को राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम रूसल्ला एवं बहेरिया क्षेत्र में संचालित प्रमुख रिसॉर्ट्स, होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान व्यापक अनहाइजीनिक स्थितियां, वैधानिक दस्तावेजों का अभाव एवं राजस्व संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अस्थाई रूप से सील बंद कर दिया गया है।

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इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी सागर (राजस्व) श्री रोहित वर्मा , तहसीलदार सागर संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार नरयावली, नायब तहसीलदार रतोना, नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया, थाना प्रभारी मकरोनिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्का पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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प्रतिष्ठानवार पाई गईं कमियां एवं खाद्य नमूनों की कार्रवाई:

पाथवे रिट्रीट रिज़ॉर्ट (ग्राम रूसल्ला, NH 44 झांसी-नागपुर हाईवे): खाद्य नमूने: खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह द्वारा पनीर, चटनी दाल और मूंगफली के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए।अनियमितताएं: किचन अत्यधिक अस्वच्छ (अनहाइजीनिक) पाया गया एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट (बहेरिया, मकरोनिया रोड):खाद्य नमूने: खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा द्वारा अजवाइन, बटर और चिकन के सैंपल सील किए गए।

अनियमितताएं: संस्थान के पास वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं था, किचन में भारी गंदगी मिली और आवश्यक दस्तावेज अनुपलब्ध रहे।

सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेसीडेंसी (ग्राम बामोरा, बहेरिया, NH 44 हाईवे):खाद्य नमूने: खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शीतल सिंह द्वारा पनीर और तुअर दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए।अनियमितताएं: रेस्टोरेंट संचालन एवं सुरक्षा मानकों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

सुरुचि होटल (ग्राम रूसल्ला) एवं हाईवे हब (ग्राम बहेरिया):

इन संस्थानों में भी सुरक्षा मानकों एवं राजस्व नियमों की गंभीर अनदेखी पाई गई।



राजस्व एवं वैधानिक अनुमतियों में मिलीं गंभीर खामियां:

निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज व स्वीकृतियां मौके पर प्रस्तुत नहीं की गईं-फायर एन.ओ.सी. (Fire NOC): अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव।भवन निर्माण अनुज्ञा: स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति न होना।स्थानीय निकाय अनुमति: ग्राम पंचायत / स्थानीय निकाय की आवश्यक अनुमति न होना।डायवर्जन (Diversion) आदेश: भूमि का व्यावसायिक उपयोग संबंधी डायवर्जन दस्तावेज न होना।T&CP स्वीकृत ले-आउट: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से संयुक्त संचालन हेतु स्वीकृत नक्शा/ले-आउट अनुपलब्ध होना।

मौके पर सीलिंग की कार्रवाई:

किचन में अत्यधिक गंदगी से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना तथा सुरक्षा व राजस्व मापदंडों के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए होटल पाथवे रिसॉर्ट, सुरुचि होटल, हाईवे हब, होटल जलसा एवं सत्यम ढाबा को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राजस्व संबंधी सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद सागर में बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण ध्वस्त और अवैध देशी शराब जब्त

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद सागर में बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण ध्वस्त और अवैध देशी शराब जब्त 



तीनबत्ती न्यूज: 10 सितंबर 2026

सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद सागर जिला प्रशासन ने अवैध एवं दूषित शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ढाबों की जांच, अवैध शराब की जब्ती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

बदौना में अवैध देशी शराब जब्त

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में प्रशासनिक टीमों ने भोपाल रोड स्थित पृथ्वी ढाबा क्षेत्र, बदौना और सुरखी क्षेत्र में फोरलेन किनारे संचालित ढाबों की अचानक जांच की।

बदौना क्षेत्र में अवैध रूप से देशी शराब बेचे जाने की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की गई। शराब की बिक्री के लिए बनाए गए अवैध डिब्बों और अस्थायी ढांचों को भी मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। जब्त शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया गया है।


कॉलेज के पास 10 अवैध दुकानें हटाईं

अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेष द्विवेदी की मौजूदगी में शासकीय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के पास कार्रवाई की गई। सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर बनाई गई 10 अवैध दुकानों को हटाया गया।

दुकानें हटाए जाने के बाद कॉलेज के आसपास लंबे समय से बाधित आवागमन सुचारू हुआ और राहगीरों को राहत मिली।



अवैध शराब और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तथा अवैध एवं दूषित शराब के कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा न करें तथा अवैध शराब अथवा किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें।

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बंडा शराब कांड: आरोपियों के अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया

बंडा शराब कांड के आरोपियों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण जमींदोज;


तीनबत्ती न्यूज10 सितंबर 2026

सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सागर दौरे के बाद बंडा जहरीली शराब मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने बंडा क्षेत्र में शराब मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों के सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

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कार्रवाई राजस्व विभाग, पुलिस और नगर परिषद बंडा की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की। प्रशासन के अनुसार जांच और राजस्व रिकॉर्ड में आरोपियों द्वारा श्मशान और पहाड़-चट्टान मद की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई थी।


मनीष उर्फ यशवंत पर कार्रवाई

वार्ड-12 बंडा निवासी मनीष उर्फ यशवंत, पिता कोमल सिंह लोधी द्वारा शासकीय श्मशान मद की भूमि पर कब्जा कर एक मंजिला पक्का निर्माण किया गया था। प्रशासन के मुताबिक इस निर्माण का उपयोग अवैध गोदाम के रूप में किया जा रहा था। इसके अलावा गैर-आवासीय भंडारण के लिए भी एक अन्य पक्का निर्माण बनाया गया था।

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जांच में पहाड़-चट्टान मद की शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमण पाया गया।

सरपंच चन्द्रभान सिंह का अवैध मकान ध्वस्त

ततरवारा, तहसील शाहगढ़ निवासी चन्द्रभान सिंह उर्फ चंदू, पिता द्वारका सिंह राजपूत द्वारा शासकीय भूमि पर बनाए गए एक मंजिला पक्के रिहायशी मकान को भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया।

आशीष का मकान और आंगन भी तोड़ा

वार्ड-11 बंडा निवासी आशीष, पिता रामप्रसाद साहू द्वारा किए गए अतिक्रमण में बने पक्के मकान और गेट लगे आंगन को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।


24 घंटे का नोटिस, जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार कार्रवाई से पहले संबंधित निर्माणों पर 24 घंटे का नोटिस चस्पा किया गया था। निर्धारित समय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान बंडा एसडीएम संजय जैन, एसडीओपी रोहित लखेरा, तहसीलदार मोहित जैन सहित पुलिस, राजस्व और नगर परिषद का अमला मौजूद रहा।

प्रशासन ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के अनुसार अवैध शराब के कारोबार से जुड़े माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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लोक सेवा गारंटी में देरी पर सागर के 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर शास्ति, ₹15,250 जुर्माना

लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय-सीमा में निराकृत नहीं करने पर 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर शास्ति 


तीनबत्ती न्यूज 17 अगस्त 2026

सागर । मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का निराकरण नहीं करने पर सागर जिले के 7 पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की गई।

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में ही दिए थे। इसके बावजूद कुछ प्रकरणों के निराकरण में देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

जारी आदेश के अनुसार जिन प्रकरणों में देरी हुई, उनमें विवाह पंजीयन, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र तथा मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदन शामिल हैं। इन प्रकरणों के निराकरण में निर्धारित समय-सीमा से 3 से 11 दिवस तक का विलंब पाया गया।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

- सीहोरा, जनपद पंचायत राहतगढ़ के सचिव जगन्नाथ प्रसाद कुर्मी पर ₹2,750।

- तेड़ूडाबर, जनपद पंचायत जैसीनगर के सचिव रतन सिंह पटेल पर ₹750।

- पिपरिया, जनपद पंचायत जैसीनगर के सचिव महेन्द्र सिंह पर ₹500।

- गंगवारा, जनपद पंचायत देवरी के सचिव मिथलेश ब्राह्मण पर ₹2,000।

- रायखेड़ा, जनपद पंचायत देवरी के सचिव दीपक खटीक पर ₹5,000।

- घाना, जनपद पंचायत केसली के सचिव उमाशंकर दुबे पर ₹2,500।

- तुलसीपार, जनपद पंचायत केसली के सचिव निरंजन खरे पर ₹1,750।

इस प्रकार कुल 15,250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।


प्रतिदिन 250 रुपये के मान से शास्ति


लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदान नहीं करने पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिदिन 250 रुपये के मान से शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को शास्ति की राशि चालान के माध्यम से निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उसकी प्रति तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।



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सागर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट एंट्री बंद, ₹6,200 का चालान वसूला

सागर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों की एंट्री बंद, अब तक ₹6,200 का चालान


तीनबत्ती न्यूज : 10 अगस्त 2026

सागर। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर सहित संभागीय और जिला स्तरीय कार्यालयों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

1 अगस्त 2026 से कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को रोका जा रहा है और नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन के अनुसार, अब तक की कार्रवाई में ₹6,200 का शमन शुल्क वसूल किया जा चुका है। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम की धारा 128, 138(1), 138(3) एवं 129 के तहत की जा रही है।



अधिकारियों-कर्मचारियों से लेकर आम नागरिकों तक नियम लागू

कलेक्ट्रेट एवं अन्य संभागीय तथा जिला स्तरीय कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।

जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।



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