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Sagar: पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Sagar: पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले  पति को आजीवन कारावास 


सागर।  जिला न्यायालय सागर के  प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा की न्यायलय ने पत्नी को आग लगाकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की पैरवी।

अभियोजन के अनुसार  थाना सुरखी के अंतर्गत आने बाले ग्राम अगरा में अभियुक्त महेंद्र साहू द्वारा उसकी पत्नी मृतिका  के ऊपर घटना दिनांक 31.07.2022 को रात्रि 9:00 मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाई और उसकी हत्या की गई। अभियुक्त के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना तथा हत्या के उपरांत साक्ष्य मिटाने संबंधी धारा 498a 201 और 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। महेंद्र साहू के विरुद्ध तथा उसके पिता हरिशंकर तथा भाई महेंद्र के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया था, जिसमें महेंद्र साहू के विरुद्ध हत्या 302, 498,201का मामला बनाया गया।
ये है घटना
घटना दिनांक को मृतिका द्वारा दाल चावल बनाए जिसे उसकी सास ने नही खाया और विवाद पैदा हुआ और महेंद्र साहू ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाए ।जिससे उसके, पीठ, छाती, गर्दन, हाथ पैर जल गये और उसे बीएमसी में भर्ती किया गया।  घटना के उपरांत घटना के उपरांत के उपरांत अस्पताल में मृतिका के मृत्यु कालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस ने डॉक्टर की अनुमति सहित लेख कराए तथा पुलिस ने मेमोरेंडम कथन,161 के कथन,जप्ती,इत्यादि की गई। विवेचना उपरांत 13.10.2022 को न्यायलय में अभियोग पत्र लाया गया तथा दिनाक 16.01.2023 को न्यायालय में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रारंम्भ किये गया तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा अपना पक्ष रखा गया। 
 न्यायालय ने आज उक्त प्रकरण में सजा सुनाते हुए अभियुक्त महेंद्र साहू के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता आजीवन कारावास की सजा तथा ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई गई तथा अभियुक्त महेंद्र के पिता हरिशंकर और भी कनछेदी को  दहेज प्रताड़ना साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषमुक्त किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक  दीपक पौराणिक ने की।
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