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जिला चिकित्सालय ,मेडिकल कॉलेज के पांच सौ मीटर के क्षेत्र में मेला प्रदर्शनी आयोजनों पर रोक▪️सीएमएचओ ,सीएस की आपत्तियों पर नगर दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

जिला चिकित्सालय ,मेडिकल कॉलेज के पांच सौ मीटर के क्षेत्र में मेला प्रदर्शनी आयोजनों पर रोक

▪️सीएमएचओ,सीएस की आपत्तियों पर नगर दंडाधिकारी ने  जारी किया आदेश


सागर ,12 अप्रैल 2023 :  तिली मार्ग पर जिला अस्पताल ,मेडिकल कॉलेज  एवं अन्य निजी अस्पताल  , नर्सिंग होम्स के 500 मीटर के दायरे में मेला प्रदर्शनियों के आयोजनों  को प्रशासन ने प्रतिबन्धित कर दिया है इस मार्ग पर इस तरह के आयोजनों से मरीजों ,डॉक्टरों ,पेरामेडिकल स्टाफ , एवं वार्ड वासियों को होने वाली परेशानियों एवं एम्बुलेंस  के जाम में फसने के मामलों को देखते हुए यह आदेश दिया है ,नगर दंडाधिकारी सागर द्वारा  जारी आदेश में कहा गया है की तिली मार्ग पर अटल पार्क के सामने स्थित एक निजी भूमि पर तीन माह पहले जय कैला माँ  मनोरंजन पार्क ग्वालियर के व्यवस्थापक आर एस भदौरिया दुवारा सागर महोत्सव आयोजन की अनुमति चाही गई थी ,जिस पर सिविल सर्जन , सीएचएमओ सागर ने आपत्ति प्रस्तुत की थी एवं अस्पताल परिसर के आसपास ऐसे आयोजनों पर मरीजों के हित  में रोक लगाने अभिमत प्र्रस्तुत किया था /जिस पर आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। दिनांक 06 अप्रैल 23 को महाकाल मेला एवं ऐगजयुमेंट पार्क महोत्सव भोपाल के नितिन ताम्रकार दुवारा तिली मार्ग पर अटल पार्क के सामने निजी भूमि पर १० अप्रैल से २० जून  २३ तक मेला प्रदर्शनी आयोजन की अनुमति चाही गई थी ,जिस पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सागर ,जिला अस्पताल अधीक्षक ,लोकनिर्माण विभाग सागर , यातायात पुलिस सागर से आयोजन के सम्बन्ध में अभिमत चाहा गया था ,सभी विभागों के दुवारा तिली  मार्ग अटल पार्क के सामने निजी भूमि पर ऐसे आयोजनों से मरीजों को होने बलि परेशानियों ,एम्बुलेंस आवागमन में बाधा होने एवं डॉक्टरों ,पेरामेडिकल स्टाफ  के साथ अस्पतालो में भर्ती मरीजों को होने वाली परशानियों को दर्शाते हुए लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर अस्पताल परिसर के आसपास क्षेत्र में  मेला प्रदर्शनी आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की गई है ।
प्रशासन ने आपत्तियों पर विचार उपरान्त जिला चिकित्सालय ,मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ एम्बुलेंस आवागमन , को सुगम बनाये रखने ,चिकित्सालय मार्ग पर जाम लगने के मामलो को देखते हुए अटल पार्क के सामने निजी भूमि पर किसी भी तरह के मेला  की अनुमति जारी करने से मना कर दिया गया है आदेश में कहा गया है की ऐसे मेला महोत्सव तिली मार्ग को छोड़कर अन्य स्थान पर किये जा सकेगें /
पर प्रशासन के इस आदेश से तीली मार्ग पर लगने वाले जाम एवं मरीजों को होने वाली परेशानियों से बड़ी रहत मिल सकेगी
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