20 हजार की रिश्वत राशि मांगने वाले सब रजिस्ट्रार को 5 वर्ष की सजा एवं 20 हजारु का अर्थदंड
दमोह। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह ने अभियुक्त जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 59 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण सोनी तत्कालीन उप पंजीयक(सब रजिस्ट्रार) हटा जिला दमोह निवासी जवाहर चौक टीकमगढ़ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड तथा धारा 13(1) (डी) धारा सहपठित धारा 13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
मामला यह है कि फरियादी अकरम खान ने नवोदय वार्ड हटा में लगभग 22000 वर्ग फुट कृषि भूमि जो ₹100000 में खरीदने का सौदा किया था, जिसकी रजिस्ट्री होना शेष थी| रजिस्ट्री के कार्य के लिए सब- रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद सोनी ने फरियादी से वेध पारिश्रमिक से भिन्न ₹20000 की रिश्वत की मांगी की थी| ₹20000 की मांग में से ₹8000 में सहमत हुए और उक्त सहमत हुई मांग की राशि ₹8000 को दिनांक 25.04.2014 को आरोपी ने फरियादी से देने को कहा| फरियादी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर में एक लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर ने दिनांक 25.04.14 को ट्रैप दल हटा पहुंचाकर उप पंजीयक कार्यालय ऑफिस में कार्यवाही के दौरान आरोपी जगदीश प्रसाद सोनी( सब रजिस्ट्रार ) को ₹8000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया| अभियुक्त के हाथों को धूलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया और रिश्वत राशि के नोट अभियुक्त के पास मिले | अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) भादंसं मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया| अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी और लिखित और मौखिक तर्क श्री हेमंत कुमार पांडे, एडीपीओ द्वारा की गए ।
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