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SAGAR: राशन दुकान से नहीं बंटी छात्र-छात्राओं को मूंग का, दुकान संचालक पर FIR दर्ज ,करीब 12 लाख का गबन निकला

 SAGAR: राशन दुकान से नहीं बंटी छात्र-छात्राओं को मूंग का, दुकान संचालक पर FIR  दर्ज ,करीब 12 लाख का गबन निकला

सागर ।शासकीय उचित मूल्य की दुकान लिधौराहाट के संचालक शुभम वैष्णव एवं अमरजीत पर स्कूली छात्र-छात्राओं को मूंग का वितरण न करने एवं अन्य अनियमितताएं करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन ने कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर बहेरिया थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर जांच की गई जिसमें मौके पर विक्रेता शिवम वैष्णव एवं एफ.पी.एस.2 अमरजीत सिंह द्वारा दुकान का संचालन लिधौराहाट में श्री देवीसिंह पिता दुर्जन सिंह, के घर के ही एक कमरे से होना पाया गया। मौके पर दुकान के नाम का बोर्ड लगा पाया गया मूल्य सूची खाली पाई गई। निगरानी समिति का बोर्ड एवं खाद्यान्न सेंपल का प्रदर्शन नहीं पाया गया। करीब 12लाख का गुनसामने आया है। 

                       * चारू जैन
संचालन स्थल पर रखे खाद्यान्न की गणना की गई। जिसमें कुल 80 किलोग्राम बाजरा पाया गया। इसके साथ ही 3 बोरियों में कुल 1.35 किलोग्राम चावल रखा पाया गया। इसके अतिरिक्त शक्कर, नमक, गेहूॅ, मूंग, ज्वार, केरोसीन निरंक पाया गया।
मौके पर उपस्थित हितग्राहियों श्री सचिन पिता प्रीतम सिंह लोधी, श्री कैलाश पिता श्री प्रेम सिंह लोधी, श्री कल्याण पिता श्री उदन सिंह लोधी ,श्री रामेश्वर पिता श्री रामजी चढार ,श्रीमति सीतारानी पति भगवान सिंह लोधी, श्रीमति जनकरानी पति उदन सिंह लोधी, श्रीमति संतोषरानी पति श्री जियालाल धानक, श्री भूपेन्द्र पिता हेमराज अहिरवार ,श्री बहादुर पिता मोहन सिंह लोधी, श्री भरत पिता धरम सिंह लोधी के कथन लिपिबद्ध किये गये। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि, शासकीय उचित मूल्य दुकान लिधौराहाट के विक्रेता शिवम के द्वारा जब से निःशुल्क राशन योजना प्रारंभ हुई है तब से एक बार निःशुल्क राशन वितरण किया है। उसके अतिरिक्त कभी निःशुल्क राशन वितरण नहीं किया गया है। केवल पैसे वाली योजना का राशन दिया है। माह जुलाई 2022 में भी केवल पैसे वाला राशन दिया है निःशुल्क राशन वितरण नहीं किया गया है। विक्रेता मशीन में हर माह अंगूठा लगवा लेते है पर पूरा राशन नहीं देते है और ना ही मशीन की पर्ची देते है। शासकीय स्कूलो के छात्र-छात्राओं को वितरण हेतु जो मूंग दुकान पर आई थी उस पर भी केवल हितग्राहियों के अंगूठे लगवा लिये गये और मूंग वितरित नहीं की गई।
      दुकान पर मिले खाद्यान्न के स्टॉक एवं पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक की जॉंच की गई। श्रीमती चारू जैन ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य लिधौराहाट के संचालक शिवम वैष्णव एवं अमरजीत के खिलाफ बहेरिया पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है।
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नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की पुण्यतिथि सेवादल परिवार ने किया स्मरण


नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की पुण्यतिथि सेवादल परिवार ने किया स्मरण


सागर।  नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस सेवादल परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता में उनके योगदान को याद किया।
प्रदेश उपाध्यक्ष अमित दुबे रामजी ने सुभाष चंद बोस को स्मरण करते हुये कहा कि
नेताजी का नारा था इत्तहाद, एकता, ऐतमाद, विश्वास और बलिदान।भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था और मुझे गर्व है कि मैं उस दल का छोटा सा कार्यकर्ता हूं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जी रहे हैं।
प्रदेश महासचिव सुरेंद्र चोबे ने कहा कि "नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई,हम उन्हें याद करते हैं,सारे युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे नेताजी के बताए कदम पर चले। नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी जय जयकार के गगनचुंबी नारे लगाये गये। कार्यक्रम में सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे,प्रदीप गुप्ता,पार्षद रिचा सिंह,नितिन पचौरी,संजय व्यास,अंकुर यादव,महेश अहिरवार,आबिद खान,लल्ला यादव,रवि जैन आदि उपस्थित रहे।



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SAGAR : नाबालिग से। दुष्कर्म के आरोपी शनि जैन को 10 साल की सजा कारावास

SAGAR : नाबालिग से। दुष्कर्म के आरोपी शनि जैन को 10  साल की सजा कारावास

सागर, रहली। विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. प्रजापति, रहली जिला सागर की न्यायालय ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार व गर्भवती करने के अभियुक्त शनि उर्फ प्रिंस पिता शीतलचंद्र जैन उम्र 33 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादवि की धारा 376(2)एन सहपठित धारा 3/4 सहपठित धारा 5(आई)2 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि अभियुक्त शनि ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ दिनांक-02.07.2013 से 05.05.2016 की रात तक लगातार उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कर किया। बलात्कार के बाद अभियोक्त्री गर्भवती हो गई उसके पश्चात् पुत्री संतान को जन्म देने के तत्काल पश्चात् नाबालिग अभियोक्त्री ने अपने पिता के साथ जाकर थाना रहली में दिनांक-05.05.2016 को रिपोर्ट लिखाई जिसमें उसमें कहा कि उसके नाबालिग अवस्था में अभियुक्त ने उसको धमकी देकर उसके साथ बार बार बलात्कार किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और उसके बाद एक पुत्री संतान को जन्म दिया। अभियुक्त शनि ने दिनांक-02.07.2013 को पहली बार उससे संपर्क किया और स्वयं के मरने का डर बताकर धमकाकर उसके साथ रहली में दोपहर बाद 03 बजे उसे लेकर गया और उसके साथ कमरे में बंद कर उसकी सहमति के बिना डरा धमकाकर उसके जबरदस्ती बलात्कार किया और ऐसा उसने अलग अलग समय में अलग अलग जगह एकांत में धमकी देकर बुरा काम करता रहा जिस कारण वह गर्भवती हो गई। जब उसने अभियुक्त को यह बात बताई तो उसके बाद भी दिनांक-05.05.2016 तक आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और धमकी देकर कहा गया कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह मर जायेगा अन्यथा वह उससे शादी कर लेगा, यह बात अभियोक्त्री के गर्भवती होने के पश्चात् डिलेवरी होने के एक दिन पहले अभियोक्त्री ने अपनी मां को बताई तब उसकी मां ने अपने पति को यह बात बताई और परिवार सहित जब रिपोर्ट करने जाने लगे तो इस बात का पता चलने पर अभियुक्त के परिवार वाले समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगे फिर भी न मानकर घटना की रिपोर्ट थाना रहली में की गई।
                अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर थाना रहली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री व अन्य साक्षियों के धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर पंचनामा बनाया गया। अभियोक्त्री व अभियुक्त का डी.एन.ए. कराया गया जिसमें अभियोक्त्री व अभियुक्त को नवजात का जैविक माता पिता बताया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त शनि उर्फ प्रिंस जैन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।
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SAGAR : नगरीय निकाय/पंचायत चुनावों की जमा राशि वापिस करने के निर्दश

SAGAR : नगरीय निकाय/पंचायत चुनावों की जमा राशि वापिस करने के निर्दश 

सागर 18 अगस्त 2022।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शषि मिश्रा ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 एवं नगरीय निकायों/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 की प्रतिभूति निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही 15 अगस्त 2022 के पश्चात अनिवार्य रूप से की जाकर शेष जमानत जप्तशुदा राशि को आयोग के राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष में चालान द्वारा तत्काल जमा कराया जाकर चालान की प्रति पत्र सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था ।
      उक्त संबंध में रिटर्निग आफीसर (नगरीय निकाय/पंचायत) सागर, राहतगढ़, जैसीनगर, बीना, खुरई, मालथौन, रहली, देवरी, केसली, बण्डा, शाहगढ़, सुरखी, बिलैहरा, शाहपुर, बांदरी, बरौदिया, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, राहतगढ़, बीना, खुरई, मालथौन, रहली, देवरी, बण्डा एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सागर, राहतगढ़, जैसीनगर, बीना, खुरई, मालथौन, रहली , देवरी केसली, बण्डा, शाहगढ़, सुरखी, बिलैहरा, शाहपुर, बांदरी, बरौदिया को
निर्देशित किया जाता है कि, आयोग के नियम निर्देशों का पालन कर 22 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक प्रतिभूति राशि की वापसी की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करते हुये शेष जप्तशुदा राशि एवं साहित्य, मतदाता सूची एवं अन्य प्रकार से प्राप्त राशि को आयोग के निर्धारित शीर्ष में जमा कर संधारित की गई। पंजी, चालान की प्रति एवं राशि वापसी हेतु निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों की प्रति नियत 31 अगस्त 2022 तक इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही में अनावश्यक विलंब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।                        

 


 

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टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल

टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका से  दुष्कर्म के आरोपी को  20 साल 

टीकमगढ़। उक्‍त मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि पीडि़ता ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक 11.07.2019 को उसके माता-पिता घर पर नहीं थे वह अकेली थी, रात में करीब 12:00 बजे आरोपी सुरेन्‍द्र आया और बोला कि आज मौका मिला है व आरोपी सुरेन्‍द्र ने उसके साथ जबरजस्‍ती बुरा काम (बलात्‍कार) किया, उसने चिल्‍लाने की कोशिश की तो आरोपी सुरेन्‍द्र बोला कि अगर चिल्‍लायी या यह बात किसी को बतायी तो उसे व उसके माता-पिता को जान से खत्‍म कर देंगे तो उसने डर के कारण उक्‍त बात किसी को नहीं बतायी। आरोपी सुरेन्‍द्र फिर उसके साथ मौका पाकर कई बार उसके घर आकर बुरा काम करता रहा, जिससे उसके पेट में गर्भ ठहर गया, गर्भ करीब 04-05 माह का हो गया तब उसने यह बात आरोपी सुरेन्‍द्र को बतायी। आरोपी सुरेन्‍द्र ने दिनांक 10.01.2020 को उसको (पीडि़ता) जान से मारने की धमकी दी तो उसने डर के कारण तीन-चार गोली खा ली। दवा खाने के बाद दिनांक 11.01.2020 को उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने अपने माता-पिता को सारी घटना बतायी तब उसके माता-पिता उसे थाना देहात ले गये जहां से उसके पेट में असहनीय दर्द होने के कारण अस्‍पताल आते समय भ्रूण पैदा हो गया। उक्‍त घटना की देहाती नालसी के आधार पर थाना देहात में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके कथन न्‍यायालय के समक्ष अंकित कराये गये। आरोपी सुरेन्‍द्र अहिरवार को गिरफ्तार कर चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। डीएनए परीक्षण हेतु पीडि़ता से जब्‍त आवश्‍यक स्‍त्रोंतों एवं आरोपी के दो एम.एल. रक्‍त सील नमूना सहित एफ.एस.एल. सागर ड्राफ्ट द्वारा भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण होने पश्‍चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 18.08.2022 को माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा वि०स०प्र०क्र० 86/2020 में संपूर्ण विचारण पश्‍चात् उक्‍त मामले में आयी मौखिक, दस्‍तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य के आधार पर पारित अपने निर्णयानुसार *नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी सुरेन्‍द्र अहिरवार को धारा 450, 376(2)(एन) तथा 376(3) भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमश: 07 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- (दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/- (बीस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड* से दण्डित किया गया है।
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ऊषांकर धर्मार्थ ट्रस्ट का विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर * औषधी दान से बड़ा दान कोई नहीं डॉक्टर राजेंद्र चउदा* मातृ पितृ गुरु ऋण चुकाने से बढ़कर कोई कर्म नहीं :सुरेंद्र सुहाने,* ट्रस्ट करेगी गरीब बालिकाओं की मदद : सविता सुहाने आईपीएस

ऊषांकर  धर्मार्थ ट्रस्ट का विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर 

* औषधी दान से बड़ा दान कोई नहीं डॉक्टर राजेंद्र चउदा

* ट्रस्ट करेगी गरीब बालिकाओं की मदद  : सविता सुहाने आईपीएस

* मातृ पितृ गुरु  ऋण चुकाने से बढ़कर कोई कर्म नहीं :सुरेंद्र सुहाने


सागर । औषधी दान से बड़ा दान कोई नहीं उक्त विचार डॉक्टर  राजेंद्र चउदा ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिली में उषाकर  धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित  विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए व्यक्त किए ।
डॉक्टर राजेंद्र चाऊदा ने कहा कि जल दान अन्न दान रक्तदान एवं अन्य दानों से भी बड़ा और कोई दान नही है क्योंकि अस्वस्थ होता है और जब उसका कोई नहीं होता और यदि कोई व्यक्ति उस समय उसको और औषधि एवं चिकित्सा सुविधा दान करें तो उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता और आज यह निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर उषाशंकर धर्मार्थ ट्रस्ट में बड़ा काम किया है उन्होंने कहा कि आज निशुल्क चिकित्सा शिविर में समस्त  लोगों की जांच की जा रही है एवं निशुल्क औषधि  का वितरण एवं जांच भी की जा रहे हैं यह सराहनीय है ।उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती उषा सुहाने द्वारा जो भी कार्य किए गए वह सराहनीय थे और अब उनकी बेटियों द्वारा उनकी राह पर चलकर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं ।
इस अवसर पर गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सुहाने ने कहा कि मातृ पित्र गुरु  ऋण चुकाने से बढ़कर कोई कर्म नहीं है उन्होंने कहा कि माता पिता एवं गुरु ही व्यक्ति को अपने आचार विचार एवं शिक्षा से आगे बढ़ने की प्रेरिट करता है ।उन्होंने कहा कि माता पिता गुरु के पहले गुरु होते हैं क्योंकि जब माता-पिता बाल्यकाल में अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा के माध्यम से बच्चा आगे बढ़ता है उसके बाद ही गुरु अपना ज्ञान देता है जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित करता है।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डीके गोस्वामी ने कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से जो निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है इसमें जो भी संभव होगा वह मेरे द्वारा किया जाएगा उन्होंने कहा कि निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ी बात है और आज यह देख कर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि श्रीमती सुहाने की बेटियां इस महान कार्य को कर रही है।



सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने कहा कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और आज यह धर्म सुहाने परिवार के द्वारा किया जा रहा है जिसको देखकर मन अत्यंत प्रचलित है की सुहाने परिवार की बेटियां अपने माता-पिता की सपनों को पूर्ण कर रही है।
 उषाशंकर धर्मार्थ ट्रस्ट की अध्यक्ष सुश्री सविता सुहाने आईपीएस ने कहा कि मेरी माता एवं पिता की इच्छा के अनुसार हम सभी बहनें कार्य कर रहे हैं और यह कार्य जब तक में रहूंगी तब तक निरंतर करती रहूंगी ।

उन्होंने दो गरीब बेटियों को ट्रस्ट के माध्यम से उनकी शिक्षा निशुल्क कराने की बात भी कही । उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से कॉलोनी स्थित मंदिर में टीन शेड एवं वाटर कूलर एवं गार्डन में आठ बेंचो भी स्थापित कराई जा रही है उन्होंने इसी प्रकार धर्म वाले कार्य करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई उन्होंने वृक्षारोपण पेयजल स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा पर कार्य किए जाएंगे ।

कार्यक्रम करविशेष अतिथियों में  श्रीमती कमला डेंगरे (लक्ष्मी अगरबत्ती फैक्ट्री), श्रीमती सरोज सोहाने (पेट्रोल पंप) सिवनी श्री प्रमोद कुमार सराफ, एडवोकेट, रहली श्री एन. डी. सोहाने, रिटा. एस.पी.ओ., पी.एच.ई. श्री सुरेश चंद्र डांगरे, समाजसेवी (उद्योगपति) कैलाश गुगोरिया (उद्योगपति) अध्यक्ष लघु उद्योग संघ, श्री ओमप्रकाश रूसिया, पूर्व अध्यक्ष गहोई समाज सागर श्री उमाशंकर खऱ्या, समाजसेवी श्री अवधेश बिलैया, समाजसेवी ,डॉ. सरोज गुप्ता, मुक्तिबोध पीठ के पूर्व अध्यक्ष  श्याम सुंदर दुबे , ,डॉ. जितेंद्र सराफ, सृजन चंदन सुहाने ,श्रीमती सुधा रूसिया, अध्यक्ष- गहोई समाज महिला मंडल, सागर  आदि थे।  कार्यक्रम को गेडा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज डेंगरे और नर्मदा प्रसाद ददरया ने भी संबोधित किया। 

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर  में हुआ परीक्षण

उषांकर चेरिटेबिल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा शिवाजी नगर वार्ड की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों का परीक्षण कर उनका उपचार किया गया।   मुख्य अतिथि डॉ राजेंद्र चोदहा एवं सुरेंद्र सुहाने द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया।



स्वास्थ्य परीक्षण करने वालो में डा राजेंद्र चउदा, डाक्टर ज्योति चौहान, प्रियंका गुप्ता,डा सचिन रेजा, डा लव गुप्ता, डा मधु जैन, डा वर्षा उरेती ,डा विष्णु गुप्ता और  डा सुरेश रूसिया सहित अन्य चिकित्सको ने परामर्श दिया।
इस मौके  पर  ट्रस्ट की ओर से नगर निगम सागर  को  सार्वजनिक स्थानों पर बैठने हेतु सीमेंट की बनी आठ बेंचो को दान किया गया।

इस मोकेव्पर  नगर निगम के कमिश्नर चंद्र शेखर शुक्ला का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। आईपीएस सविता सोहने ने बताया कि आमजन की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा सहयोग जारी रहेगा। इसके बाद परिसर में अतिथियों द्वारा पोधरोपन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती कमला डेंगरे द्वारा ट्रस्ट की दान पेटी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बाबा महाकाल 84 महादेव का विशेष प्रसारण और आत्मा श्री मति उषा सोहाने  के जीवंत व्यक्तित्व  की डाक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया।  ट्रस्ट द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को स्मृति स्वरूप महाकाल बाबा की तस्वीर एवं शॉल श्रीफल भेंट किया गया|  आभार श्रीमती डिंपल गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशीष मिश्रा ने किया।




इस मौके पर अभ्योदय गुप्ता अभिनव गुप्ता नितिन गुगोराइया संजय कुमार ड़ेंगरे श्रीमती सचिता गुप्ता सुरेन्द्र सेठ , समिता गुप्ता ,सतेंद्र गुप्ता, त्रपति बरसैया घनिष्ठ गुप्ता , ब्रजेंद्र नगरिया, पत्रकार सुदेश तिवारी, विनोद आर्य, मनोज नेमा, पी एल सोनी सहित अनेक नागरिक मोजूद रहे। 















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