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नगरीय निकाय निर्वाचन के पांचवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 17 ,खुरई में एक नाम निर्देशन पत्र जमा,गढ़ाकोटा में एक भी नामांकन नही

नगरीय निकाय निर्वाचन के पांचवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 17  ,खुरई में एक नाम निर्देशन पत्र जमा,गढ़ाकोटा में एक भी नामांकन नही



सागर, 9 सितंबर 2022 । नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत सागर जिले में कर्रापुर ,खुरई ,गढ़ाकोटा में निर्वाचन आगामी 27 तारीख को संपन्न होगा। निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 5 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जिसके पांचवे दिवस शुक्रवार को कर्रापुर नगर परिषद में 17 नाम निर्देशन पत्र जमा हुये, जिनमें 9 पुरुष एवं 8 महिलाओं ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इस प्रकार कर्रापुर में आज तक 29 नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके है।
 खुरई मैं में महिला अभ्यार्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। इस प्रकार कुल 30 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए जबकि गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन पर कार्यशाला



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन पर कार्यशाला 



सागर, 9 सितंबर 2022 ।भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन 2.0(छ।डब्।ठै 2.0) के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला का सागर में आयोजन किया गया।भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री हेमन्त कुमार सोनी ने प्रतिभागियों का स्वागत कर समग्र आर्थिक वातावरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्ता एवं इस क्षेत्र के विकास में  बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं सिडबी के अधिकारियों ने भी अनुभव साझा किए ।

कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के श्री सुधीर केसरवानी (सहायक महाप्रबंधक) ने किया तथा श्री के.एम. माथुर (सहायक महाप्रबंधक) ने रिज़र्व बैंक के  दिशानिर्देश एवं श्री सचिन सुले (प्रबंधक) ने विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु संचालित विशेष पोर्टल के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एमएसएमईएस में क्रेडिट फ्लो को पुनर्जीवित करना, एमएसएमई ऋण में सीआईसी की भूमिका, ऋण दस्तावेज और एमएसएमई ऋण की वसूली के पहलुओं, सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी की भूमिका,  एनपीए प्रबंधन, आदि विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया की कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान का फायदा सागर क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगा जिससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।
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रिश्वत के आरोपी सहायक उपनिरीक्षक को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

 रिश्वत के आरोपी सहायक उपनिरीक्षक को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना


शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी रामचरण नावरिया, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी स‍हपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्मानें से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी रामचरण नावरिया सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मोहन बडोदिया ने दिनांक 18/07/2018 को आवेदक उदय सिंह से, मकान में अवैध रूप से मुरम डलवाये जाने पर केस दर्ज करने की धमकी देकर 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद दिनांक 27/07/2018 को थाना मोहन बडोदिया में कक्ष के अंदर आरोपी रामचरण ने आवेदक उदय सिंह से 8000/- रू रिश्वत की मांग की और 2000/- रू रिश्वत में लिये जाने पर सहमत हुआ। इसके बाद दिनांक 01/08/2018 को दोपहर के लगभग 02:35 बजे देवकिशन राठी के मकान के पास सारंगपुर रोड़, मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर में आवेदक उदय सिंह से आरोपी रामचरण ने केस दर्ज न करने के एवज में 2,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की। 


लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। 
माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
आवेदक उदय सिंह के द्वारा स्‍वयं विपुस्था लोकायुक्त उज्‍जैन में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं सभी कार्यवाहीयों में स्वेच्छया भाग लिया गया। फिर भी प्रकरण में न्‍यायालयीन साक्ष्य के दौरान विपरीत कथन देकर आवेदक उदय सिंह ने  माननीय न्यायालय के समक्ष साशय मिथ्या साक्ष्य दी व गढ़ी गई होने पर, अभियोजन के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक उदय सिंह के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने  का निर्देश भी दिया गया। 


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SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने

SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने


सागर। न्यायालय-  श्रीमान आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय रहली के अभियुक्त बाबू महेन्द्र खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विपुस्था लोकायुक्त सागर रामकुमार पटेल के द्वारा की गई।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-08.10.2015 को आवेदक साहब सिंह ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर को एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका तथा उसके मामा के लड़के धीरज सिंह व रामदास के बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत तिखी से फाईल तैयार करवाकर तहसील कार्यालय रहली में करीब तीन माह पहले जमा की थी, बाद में तहसील कार्यालय रहली के बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो सभी से 1500-1500 रूपये ले लिये, बाद में दिनांक-06.10.2015 को जब आवेदक बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो उसने 3000-3000 रूपये और रिश्वत की मांग की, वह बाबू महेन्द्र खरे को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।

*पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध* ◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही

        शिकायत किये जाने पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे के द्वारा आवेदक से रिश्वत राशि की मांग की जाना और रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत पाये जाने पर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया और टेªप आयोजित किया गया। ट्रेप दिनांक-10.10.2015 को आरोपी बाबू महेन्द्र खरे ने आवेदक साहब सिंह से 1000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की। तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र खरे को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे की आवाज के नमूने लिये जाकर रिश्वत मांग वार्ता में दर्ज आवाज से उसका मिलान कराया गया जो मिलान होना सही पाया गया। विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार अधिनियम धारा 12, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) का इजाफा किया गया।
        संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के द्वारा विचारण की मांग किये जाने पर माननीय न्यायालय में विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभियोजक द्वारा किये गये तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे मामला प्रमाणित पाया। फलतः आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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बेंगलुरु में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री गोविंद राजपूत▪️परिवहन नीति एवं ऑटोमोबाइल की प्रगति पर हुई कार्यशाला

बेंगलुरु में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री गोविंद राजपूत

▪️परिवहन नीति एवं ऑटोमोबाइल की प्रगति पर हुई कार्यशाला


सागर 9 सितंबर 2022
भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में आयोजित मंथन शिविर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत  ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।


  कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी ने देश की परिवहन नीति में सुधार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रगति की चर्चा की।
इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत देश में परिवहन नीति में सुधार की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। श्री राजपूत ने बताया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
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SAGAR : ASP ज्योति ठाकुर को मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार

SAGAR : ASP  ज्योति ठाकुर को मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार


सागर 9 सितंबर 2022। पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से प्रवर्तित पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है ।  इसी क्रम में वर्ष 1982 से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, अपराध शास्त्र, पुलिस प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित विषयों में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई।


   इस योजना के अंतर्गत अब तक 194 से अधिक पुस्तकों को पुरुस्कृत किया जा चुका है।इसी योजना के अधीन वर्ष 2021 -22 के लिए सागर जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर को उनके द्वारा रचित पुस्तक हम भी तो हैं (पुलिस सेवा में महिलाएं) के लिए पुरस्कृत किया गया है ।लेखिका ने देश में महिलाओं की स्थिति को बताते हुए भारत में महिला पुलिस के इतिहास और समाज में महिला पुलिस की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन किया है। साथ ही महिला पुलिस और पुरुष प्रधान संगठन में उसकी भूमिका पर प्रकाश भी डाला  है।

लेखिका ने पुलिस में महिला पुलिस की स्थिति उसके कर्तव्यों एवं समस्याओं को केंद्र में रखकर उसकी रचना की है ।पुस्तक सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत की गई है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं  30 हजार (तीस हजार ) की धनराशि से  पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो महिपालपुर नई दिल्ली में आयोजित 52 वे स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अजय कुमार भल्ला के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उक्त समारोह में मुख्य अतिथियों में सीएपीटी भोपाल के डायरेक्टर श्री पवन श्रीवास्तव एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डी .जी. श्री बालाजी श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर को उनकी उपलब्धि एवं पुरस्कार से सम्मानित होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग ,उप पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक राज सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , श्री विक्रम सिंह  एवं जिले के समस्त पुलिस अधिकारी- कर्मचारियों तथा  द्वारा बधाई दी गई है
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पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध ◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही

पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध 

◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही


सागर, 09 सितम्बर 2022 । त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के लिये अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचो/ पंचों एवं जनपद पंचायतों में आयोजित बैठकों आदि में भी निर्वाचित महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो । महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत , जनपद और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है।  
  यदि सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच/पंच के स्थान पर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते पाये जाने शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायत पर तत्काल संबंधित महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की कार्यवाही करना/प्रस्तावित की जाएगी। ऐसी शिकायतों में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं हो पाती है , तो इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व्यक्तिगत रूप से जबाबदेह होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देष दिए गये है।   
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देवरी : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

देवरी : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा


सागर। न्यायालय-श्रीमान डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी, देवरी ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2020 को अभियोक्त्री ने थाना देवरी में एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें बताया गया कि अभियोक्त्री की उम्र 14 वर्ष एवं वह कक्षा 10 में पढ़ती है। दिनांक 13.02.2020 को आरोपी सोनू आठ्या ने बन रहे खाली मकान में अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था एवं जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इसी डर के वजह से अभियोक्त्री ने घर वालो को कुछ नहीं बताया एवं आरोपी कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दिनांक 28.07.2020 को रात्रि करीब 12 बजे आरोपी सोनू आठ्या ने अभियोक्त्री को फोन करके पुनः उसी जगह बुलाया एवं नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी दी। अभियोक्त्री डर के कारण आरोपी सोनू से मिलने चली गयी। आरोपी सोनू ने पुनः जबरदस्ती गलत काम किया, अभियोक्त्री रोई, चिल्लाई तब भी आरोपी सोनू ने नहीं छोड़ा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे मंे अपने माता-पिता को बताया और उनके साथ थाने में आकर एक लिखित आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अभियोक्त्री एवं आरोपी का डीएनए परीक्षण सैंपल लिया जाकर एफएसएल भेजा गया। थाना देवरी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन ने विचारण मे अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया जहां न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                             

  
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