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MP : कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेंगे ,गृह विभाग ने जारी किये आदेश

MP : कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेंगे ,गृह विभाग ने जारी किये आदेश

भोपाल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को 10 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने उक्त संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
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शाजापुर : हत्या करने वाले 7 आरोपीगण को आजीवन कारावास और जुर्माना


शाजापुर : हत्या  करने वाले 7 आरोपीगण को आजीवन  कारावास और जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण (1)रईस शाह पिता निसार शाह  उम्र 35 वर्ष, (2) सईद शाह पिता निसार शाह उम्र 32 वर्ष (3) शाहिर पिता निसार शाह उम्र 30 वर्ष, (4) निसार पिता मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, (5) अनीस पिता निसार शाह उम्र 40 वर्ष, (6) आरिफ खां पिता मजीद खां उम्र 42 वर्ष, (7) मो.फारूख पिता एहमद खां उम्र 62 वर्ष निवासीगण ग्राम सालिया  को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 307/149 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में प्रत्येक शीर्ष में 6-6 माह का कारावास एवं 500-500 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी)(बी) में आरोपीगण को आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रु. अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर  ने बताया कि, घटना दिनांक 01.10.2015 को फरियादी रऊफ खां पिता हजारी खां उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सालिया अ.बडोदिया दिन के करीबन 4 बजे गांव में आम रोड के पास जहाँ पाल बना रखी थी उस आम रोड पर पानी भर गया था, उसी में नपती सीमांकन करने पटवारी एवं ग्राम चौकीदार आए थे। सीमांकन नप्ती करने के बाद पटवारियों ने दोनो पक्षो को बुलाया था व सीमांकन दोनो पक्षो को बता रहे थे। तभी उक्त  आरोपीगण एकमत होकर अश्लील गालियां देने लगे , जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी रईस शाह ने बोला कि आज इन्हें  निपटा दो इतना कहकर जान से मारने की नियत से आरोपी रईस शाह ने शफीक खां को चाकू से छाती पर प्राण  घातक चोंट पहुंचाई जिसकी इलाज के दौरान मृत्यू हो गई। नईम को रईस शाह ने चाकू से वार कर प्राणघातक चोंट पहुंचाई।अनीश ने टॉमी से चोट पहुंचाई ।    
आरोपीगण ने एकमत होकर शफीक एवं नईम को चाकू से प्राणघातक चोट पहुंचाई।उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर  की जिस पर से  थाने के  द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत शफीक पिता रफीक खां उम्र 30 वर्ष की मृत्यु  होने से धारा 302 भादवि का ईजाफा कर बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया। 
उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ''अभियोजन'' महोदया शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी  संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

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डॉ गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वेबीनार पर ABVP ने जताई आपत्ति तो विभाग हटा पीछे, पुलिस ने दिया दखल ★ वेबिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो अपूर्वानंद और पूर्व वैज्ञानिक गोहर रजा पर थी आपत्ति ★ भाजपा समर्थक तय करेंगे विश्वविद्यालय में क्या बोला क्या पढ़ाया जायेगा : भूपेंद्र गुप्ता, मीडिया उपाध्यक्ष, कांग्रेस

डॉ गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वेबीनार पर ABVP ने जताई आपत्ति तो विभाग हटा पीछे, पुलिस ने दिया दखल

★ वेबिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो अपूर्वानंद और पूर्व वैज्ञानिक गोहर रजा पर थी आपत्ति

★ भाजपा समर्थक तय करेंगे विश्वविद्यालय में क्या बोला क्या पढ़ाया जायेगा : भूपेंद्र गुप्ता, मीडिया उपाध्यक्ष, कांग्रेस


सागर। डॉ हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर के मानव विज्ञान विभाग में वेबीनार के वक्ताओं को लेकर राजनीति इतनी बढ़ी की वेबिनार के प्रायोजक के रूप में विभाग को हटना पड़ा।  यह मामला अब और  ज्यादा गरमा गया है।वही  कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में एक बेविनार को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। 
दरअसल वेबिनार का आयोजन डॉ हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मोंटक्लये स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा कराया जाना था।इस वेबिनार में वक्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफसर अपूर्वानंद और गौहर  रजा सहित कई और प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले थे । इसमे ABVP ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में इसकी शिकायत की और विरोध दर्ज कराने की बात कही । इसके बाद विवि प्रशासन में हड़कम्प मच गया। ABVP की मांग पर एसपी ने भी विवि को धमकी भरे अंदाज में नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी और एक पत्र लिखा। इसके बावजूद बिना परमिशन हो रहा था वेबिनार ।मानव विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर ने किया विरोध तो एच ओ डी ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ा ।यह मामला सागर के सिविल लाइन थाने में भी पहुचा। 

avbp का आरोप था कि ये दोनों वक्ता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है । इन पर मामले दर्ज है। इसलिए अगर इनको इन बिविनार मे शामिल किया जाता है तो abvp इसका विरोध करेगी और मामला भी दर्ज कराएगी।सागर पुलिस को दिए ज्ञापन में सागर एस पी ने भी इस आशय का पत्र कुलपति को भी दिया था।
इसकर बाबजूद इसके मानव विभाग के हेड प्रो राजेश गौतम द्वारा इस बिविनार का आयोजन शुरू किया।  जिसका विरोध यही के प्रोफेसर द्वारा भी किया गया।  विवाद यह तक बढ़ गया कि राजेश गौतम ने के के एन शर्मा का मोबाइल छुड़ाकर उसको फेक दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिवा ।जिसकी शिकायत सिविल लाइन में दर्ज की गई है।

विवि हटा इस आयोजन से

एसपी अतुल सिंह के अनुसार  हमारा उद्देश्य यह था कि सेमिनार शैक्षणिक हो। राजनीति या  विवादित  मुद्दा पर न हो। 
बढ़ते विवाद के कारण विवि का मानव विभाग तो मूल आयोजन से हट गया। लेकिन दूसरे प्लेटफार्म से यह आयोजित हुआ है। हमारे पास सिर्फ सागर विवि की शिकायत थी। 

यह था वेविनार

सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग और अमेरिका की मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा 30 और 31 जुलाई को एक अंतरराष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया था. जिसका विषय " वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सांस्कृतिक एवं भाषाई अवरोध" था. दोनों विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजन में हो रही इस वेबीनार में सीएसआईआर के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कवि और फिल्म निर्माता गौहर रजा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद को भी आमंत्रित किया गया था. इन दोनों वक्ताओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध किया गया था. इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई गई थी.एसपी के इस पत्र के बाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष राजेश गौतम को वेबीनार स्थगित करने के निर्देश दिए थे.


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कांग्रेस ने लगाए पक्षपात के आरोप

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के दबाव में एकेडमिक करिकुलम और दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों  में राजनीतिक हस्तक्षेप कर संकीर्णतावादी गुणवत्ता शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं।  डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व के शिक्षा जगत में एक अहम स्थान रखता है। उसके एंथ्रोपोलॉजी, फार्मेसी, जियोलॉजी जैसे विभागों के छात्र पूरे विश्व में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं।
गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एक अमेरिका की मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के संयुक्त कार्यक्रम में एंथ्रोपोलॉजी विभाग में एक बेवीनार का आयोजन किया था। जिसमें विषय विशेषज्ञों के साथ सीएसआईआर गौहर रजा एवं प्रोफेसर अपूर्वानंद भी व्याख्यान देने वाले थे ।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कतिपय नेताओं ने इन दोनों प्रोफेसर्स को आज आतंकवादी और राष्ट्र द्रोही गतिविधियों में संलिप्त बताते हुए इन्हें वेबीनार से पृथक करने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक सागर को वेबीनार की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने की मांग की ।
सागर की पुलिस ने 10 कदम आगे बढ़कर ना केवल विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और कुलसचिव को धारा 505 लगाने की धमकी देते हुए दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए आगाह किया। जिससे घबराकर कुलसचिव ने विभागाध्यक्ष को वेबीनार रद्द करने के लिए निर्देशित किया इस पत्र के बाद विभाग ने वेवीनार से अपने आप को पृथक  कर लिया किंतु अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने वेबीनार जारी रखा।  जिसमें छात्रों ने हिस्सा भी लिया। गुप्ता ने कहा की दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का पुलिसिया प्रयास सागर यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा  को कलंकित करने वाला है और अधिकारों का अतिक्रमण है।  प्रदेश में शिक्षा संबंधी विचार विमर्श से भी अब विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन को डर लगने लग गया है। 
उन्होंने कहा कि  हाल ये है कि अब प्रदेश में कक्षायें या लेक्चर लेने से पहले लेक्चर को दिल्ली सरकार से अनुमोदित करवाने कि ज़रूरत पड़ने लग गई है । पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय को सुझाव दिए जा रहे हैं कि लोग लेक्चर में क्या कहेंगे पहले से बता दो वरना अगर कुछ ग़लत लगेगा तो 505 की कार्यवाही की जाएगी। 
क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा ? जब हम आखिरी समय पर कार्यक्रम रद्द करेंगे, वो भी जिसमे दूसरे देश भी शामिल हो।ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इसे पुलिस स्टेट बना रही है।हमारे क्रातिकारी भी इंगलैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में भाषण करते थे ऐसे दमनकारी प्रयास तो अंग्रेजों ने भी नहीं किये जो आज किये जा रहे हैं।जिस विश्वविद्यालय के करिकुलम को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है आज उसी विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्सपोजर से वंचित करने का संकीर्णता वादी षड्यंत्र किया जा रहा है। गुप्ता ने सवाल किया कि पुलिस ने किस आधार पर यह तय किया कि संभावित वक्ता इस सेमिनार में क्या उद्बोधन देंगे और अपराध कारित होने के पूर्व ही धारा 505 लगाने की धमकी क्या विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर पुलिसिया हमला नहीं है? क्या इस तरह से भारत की शैक्षणिक संस्थानों को संकीर्णतावादियों द्वारा कब्जे में किया जाएगा। डॉ हरिसिंह गौर जैसे महान शिक्षाविद और बैरिस्टर के विश्वविद्यालय को पुलिस निर्देशित करेगी कि क्या पढ़ाया जाए ,क्या नहीं पढ़ाया जाए ?
गुप्ता ने कांग्रेस की ओर से मांग की है इस प्रकरण की तत्काल जांच कराई जाए और पुलिस से पूछा जाए कि देश के कुछ प्रोफेसर्स को उन्होंने किस आधार पर राष्ट्रद्रोह की भावना से जोड़कर विश्वविद्यालय को धारा 505 में लपेटने की धमकी दी। कांग्रेस की छात्र इकाइयां संकीर्णता वादियों का मैदान गौर साहब की इस तपोस्थली को नहीं बनने देंगे और विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा माफी नहीं मांगने पर जन आंदोलन करेंगे।


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महाविद्यालयीन प्राध्यापको का मांगों को लेकर, चरणबद्ध आंदोलन 2 अगस्त से

महाविद्यालयीन प्राध्यापको का मांगों को लेकर, चरणबद्ध आंदोलन 2 अगस्त से
सागर।  प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के आहवान तथा संभागीय अध्यक्ष डाॅ. नीरज दुबे के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा विभाग की लंबित मांगों के संबंध में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा के क्रियान्वयन एवं कार्य योजना को मूर्तरूप देने हेतु शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर में आज संभागीय एवं जिला इकाई सागर की बैठक आहूत की गई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वेतनमान का बकाया एरियर्स, मंहगाई भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता का शासन द्वारा भुगतान न किये जाने के विरोध स्वरूप चरणबद्ध आंदोलन  दिनांक 02.08.2021 से प्रारंभ किया जावेगा। प्रथम चरण दिनांक 02.08.2021 से 14.08.2021 तक होगा जिसमें विरोध स्वरूप काला मास्क एवं काली पट्टी लगाकर सभी शिक्षक कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री  एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। 



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द्वितीय चरण दिनांक 16.08.2021 से 25.08.2021 तक होगा जिसमें समस्त गतिविधियांे का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर किया जायेगा। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों के प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में संचालन प्रभारी नियुक्त किये गये हैं एवं एक केन्द्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है।बैठक में संभागीय अध्यक्ष डाॅ. नीरज दुबे, सचिव डाॅ. आनंद तिवारी, कोषाध्यक्ष   डाॅ. शैलेश आचार्य, सहसचिव डाॅ. सुभाष हर्डीकर एवं जिला अध्यक्ष डाॅ. नवीन गिडियन तथा सागर जिले के पदाधिकारी उपस्थित हुये।

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स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर की 15 दिवसीय स्पार्क-पाठशाला का हुआ शुभारंभ

स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर की 15 दिवसीय स्पार्क-पाठशाला का हुआ शुभारंभ 

 

सागर। स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर जो सागर शहर में स्टार्टअप और एंट्रेप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्ये से खोला गया है,स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर ने विगत 5 महीनो से अपने विभिन कार्यक्रमो के माध्यम से सागर शहर के युवाओ को  एंट्रेप्रेन्योरशिप के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,अपनी  इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्पार्क इन्क्यूबेशन ने शहर और प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए 15 दिवसीय ऑनलाइन "स्पार्क-पाठशाला" का शुभारंभ किया, जिसमें लगभग 6900 लोग शामिल हुए। 
स्पार्क पाठशाला के  मुख्य अतिथि  इश्विंदर सिंह "इंडिया लीड-स्किल सोशल इनोवेशन हेड सिस्को" थे , उन्होंने अपने सम्बोधन में युवाओ को उनके व्यवसाय या उद्यम को बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाया I कार्यकम के अन्य वक्ताओं में सुश्री नबोमिता मजूमदार, प्रेजिडेंट वोमेन अवार्डी बोर्ड एडवाइजर ऑफ़ एसीएन-अफ्रीकन चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ,श्री वात्सल्य कनकिया, प्रिंसिपल एंड सी.टी.ओ , डॉ शहीद यामीन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर अल्केमी इकनोमिक एम्पावरमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया और सुश्री रिया गुप्ते , डायरेक्टर ऑफ़ वाइट हैट जूनियर शामिल हुए ।, जिन्होंने स्टार्टअप और उद्यमियों को अपने बिज़नेस को तकनीकी रूप में रूपांतरित करने  लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। 

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कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर के प्रतिनिधियों ने श्री नितिन जैन स्टार्टअप मेंटर/टेक्नोलॉजी को सेशन लेने के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों को टेक्नोलॉजी के उन प्रभावी उपयोग के बारे में बताया जिनके द्वारा वह अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते है ,उन्होंने बताया की किस प्रकार आप ऑनलाइन बिज़नेस के माध्यम से अपने बिज़नेस को कही से भी चला सकते है,बिज़नेस मैं होने वाले खर्च को बचा सकते है और कस्टमर को दी जाने वाली सर्विसेज में सुधार जैसे कई फायदे का लाभ उठा सकते है। 
कार्यकम के अंत में श्री जैन ने सबके साथ गूगल फॉर्म के प्रारूप में एक प्रश्नोत्तरी साझा की जो स्पार्क इन्क्यूबेशन सेंटर के सारे सोशल मीडिया पेजेस पे उपलब्ध होगा और कल फिर टेक्नोलॉजी से सम्बंधित ऐसी जानकारियों के साथ आने का वादा किया।

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मछली पकड़ने के विवाद पर हत्‍या के आरोपी को आजीवन कारावास

मछली पकड़ने के विवाद पर हत्‍या के  आरोपी  को आजीवन कारावास

टीकमगढ़ । पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी अमना रैकवार पुत्र बृजलाल रैकवार निवासी कुड़याला ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक की रात्रि 01:00 बजे गांव के तालाब के चौकीदार खड़ीं रैकवार ने उसके घर आकर उसे बताया कि तालाब पर चलो तो उसने पूँछा क्‍या हो गया तो बोला वहीं बतायेंगे तब वह खड़ीं के साथ तालाब पर गया और देखा तो उसका बड़ा भाई राजू रैकवार तालाब के किनारे मृत अवस्‍था में पड़ा था, खड़ी ने बताया था कि रात्रि 11:00 बजे जरिया (जाल) निकालने पर आरोपी विक्‍की रैकवार और मृतक राजू रैकवार का झगड़ा हो गया था। खड़ीं ने बीच-बचाव किया लेकिन विक्‍की नहीं माना और लोहे का पाईप उसके सिर में मार दिया और लोहे के पाईप से राजू को दबाकर तालाब में ले गया,  खड़ी बस्‍ती के तरफ गया और देखा कि विक्‍की राजू को तालाब के पानी में डुबोकर उसके ऊपर बैठ गया है, फिर खड़ी ने राजू के घरवालों और गांव वालों को जानकारी दी। पुलिस द्वारा उक्‍त सूचना पर थाना बल्‍देवगढ़ के अपराध क्र. 366/2019 पर धारा 302 का अपराध विक्‍की रैकवार के विरूद्ध बाद मर्ग जॉंच पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्‍थल से कई भौतिक एवं परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य भी एकत्रित किये गये। जिनका परीक्षण कराकर वैज्ञानिक साक्ष्‍य प्राप्‍त किये गये। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से प्रस्‍तुत साक्षियों के कथनों की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्‍य से होने से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, टीकमगढ़ श्रीमती ज्‍योति राजपूत  द्वारा आरोपी विक्‍की रैकवार को राजू की हत्‍या करने का दोषी मानते हुए भा.दं.सं. की धारा 302 के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है और अर्थदण्‍ड न देने पर दो वर्ष का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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EWS आरक्षण को चुनोती दी गई याचिकाओ की सुनवाई कर प्रेषित की मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को ★ 10% EWS की सीटो को अनारक्षित सीटो मे से ही एलोकेट न करने को चुनोती

EWS आरक्षण को चुनोती दी गई  याचिकाओ की सुनवाई कर प्रेषित की मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को 

★ 10% EWS की सीटो को अनारक्षित सीटो मे से ही एलोकेट न करने को चुनोती 
★ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को कुल सीटो मे से 10% आरक्षित करने को दी गई चुनोती याचिका रेफर की मुख्य नयायमूर्ति की बैंच को ! 
★ EWS की भांति लागू किया जाए ओबीसी का 13% आरक्षण, को पेरिटी (समानता) के आधार पर दायर याचिकाओ की सुनवाई कर न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को प्रेषित की याचिकाए 

जबलपुर।  मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 29 हजार शिक्षको की प्राविधिक चयन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण की पूर्व से विचारधीन याचिका कर्मांक 5901/2019, 16552/2019 मे ओबीसी के 13% आरक्षण को होल्ड करने का आवेदन दिया गया था, जिस पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की डिवीजन बैंच द्वारा  दिनांक 13/7/2021 को शासन द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन कर्मांक IA NO॰5654/2021, 8457/2020, तथा 425/2021  स्वीकार करते हुए शासन की मंशानुसार ओबीसी का 13% आरक्षण होल्ड कर दिया गया है, तथा दिनांक 13/7/2021 के ही आदेश मे EWS का 10% आरक्षण याचिका कर्मांक 20293/2019 के निर्णयधीन करते हुए नियुक्तिपत्रों मे यह उल्लिखित करने का भी आदेश दिया गया है कि उक्त नियुक्ति/भर्ती प्राविधिक एवं याचिका के निर्णधीन रहेगी ! दुविधा  यह है कि शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13/5/2021 को केवल पीएससी द्वारा की जा रही मेडीकल आफिसरो की नियुक्तियों मे ही लागू करेगी या सम्पूर्ण की जाने बाली भर्तीयों मे ? यदि शासन द्वारा उक्त आदेश शिक्षक भर्ती मे लागू कर चयन सूची रिवाइज की जाती है तो 5 हजार से ज्यादा ओबीसी के चयनित शिक्षक नियुक्ति से बंचित रह जाएगे ! उपरोक समस्त तथ्यो के आधार पर याचिकाए दायर की गई है, याचिकाओ मे कोर्ट से निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार EWS आरक्षण को याचिका के निर्णयधीन किया गया है ठीक उसी प्रकार ओबीसी का 13% भी लागू करने का आदेश दिया जाए क्यूकि हाल ही मे सूप्रीम कोर्ट ने एक मामले मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान तथ्यो एवं परिथितियों मे अलग-अलग प्रकार के आदेश जारी नही किए जा सकते ! वर्तमान मे ओबीसी का 13% तथा EWS का 10% आरक्षण को हाई कोर्ट मे एक ही आधार पर चुनोती दी गई है, कि इंद्रा साहनी के निर्णय के मुताबिक कुल आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नही हो सकती अर्थात मध्य प्रदेश मे ये सीमा 73% हो रही है तथा ईडबल्यूएस को 10% सीटो का आवंटन सम्पूर्ण सीटो मे से किया गया है जो नियमतः गलत है क्यूकि ईडबल्यूएस का कोटा अनारक्षित/समान्य से लिया गया है । 
तदानुसार 10% सीटो का एलोकेसन (आवंटन) 37% अनारक्षित /समान्य वर्ग से होना चाहिए । उक्त तथ्यो पर दायर याचिकाओ  की  आज दिनांक 31/7/2021 को माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ द्वारा की गई, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा दिए गए  तर्को को सुनने के बाद, उक्त समस्त याचिकाओ को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की मुख्य बैंच को प्रेषित कर दी गई है ! उक्त याचिकाओ की आगामी सुनवाई दिनांक 10/8/2021 को होगी ! माननीय न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया कि समस्त पीड़ितो को विचारधीन याचिकाओ मे इंर्वीन बनना चाहिए, तब अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्ट को बताया गया कि इंटरबीन करने बालो की हैसियत या तो याचिका कर्ता का समर्थन करना या रिस्पंडेंट का सपोर्ट करना या विरोध करने के आलावा अन्य कोई भी राहत का दावा नही किया जा सकता, वर्तमान परिथितियों मे ओबीसी की 51% आवादी को सरकार 27% आरक्षण लागू करना नही चाहती, इसका प्रमाण दिनांक 13/7/2021 मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित है अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उक्त प्रश्न शासन द्वारा भविष्य उठाए जाने की संभावनाओ को देखते हुए समस्त याचिका कर्ता ओ की ओर से इंटर्बीन/हस्तेक्षेप, याचिका भी दाखिल की जा चुकी है ।


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बीएमसी में 150 बिस्तरों पर और ऑक्सीजन बढ़ाई जाएगी: संभागायुक्त मुकेेेश शुक्ला

बीएमसी में 150 बिस्तरों पर और ऑक्सीजन बढ़ाई जाएगी: संभागायुक्त मुकेेेश शुक्ला


★ एसएनसीयू, आईसीयू वार्ड में अलग से लगाए जाएगा जनरेटर : 

सागर । कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 150 बिस्तरों पर ऑक्सीजन पाइप लाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सारी वार्ड को मजबूत कर समस्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे एवं एसएनसीयू एवं आईसीयू वार्ड में अलग से जनरेटर की व्यवस्था तत्काल की जाएगी। उक्त निर्देश  संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये।

इस अवसर पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ आर एस वर्मा, अधीक्षक डॉ सुनील पिप्पल, डॉ अभय तिर्की , डॉ शालिनी हजेला , डॉ सुमित रावत ,डॉ सर्वेश जैन ,डॉ अमरदीप राय ,पीडब्ल्यूडी के श्री हरिशंकर जयसवाल ,पीआईयू के श्री परस्ते ,श्री एल एल लारिया सहित अन्य डॉक्टर एवं अधिकारी मौजूद थे ।

संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने बीएमसी में आयोजित समीक्षा बैठक मैं कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए निर्देश दिए कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 150 पलंग तक और ऑक्सीजन सप्लाई पाइप लाइन के माध्यम से बढ़ाई जाएगी और वार्ड नंबर 13 एवं 14 में आईसीयू वार्ड अलग से तैयार कर समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए बीएमसी में फ्लू ओपीडी को निरंतर कार्य करें यह भी सुनिश्चित किया जावे ।

उन्होंने निर्देश दिए कि पोस्ट कोविड वार्ड भी ऑक्सीजन युक्त किया जाए, साथ ही कहा कि पोस्ट कोविड वार्ड मैं भर्ती मरीजों की तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच की जावे । उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों के लिए एसएनसीयू ,पीआईसीयू एवं आईसीयू वार्ड में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे । उन्होंने निर्देश दिए कि बीएमसी के समस्त डाक्टरों एवं नर्सों को व्यक्तिगत तौर पर फिंगर थ्रो ऑक्सीजन मीटर उपलब्ध कराएं।
संभागायुक्त श्री शुक्ला ने पीडब्ल्यूडी  ,पीआईयू के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएमसी के समस्त शौचालय को ठीक किया जावे ,और जहां भी बरसात का पानी आ रहा है उसको तत्काल ठीक करें।

  संभागायुक्त श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि आपातकाल की स्थिति को देखते हुए विद्युत सप्लाई बहाल रखने के लिए बीएमसी के पावर स्टेशन से लेकर एसएनसीयू ,पीआईसीयू , आईसीयू , ऑपरेशन थिएटर एवं महिला वार्ड में अलग से जनरेटर से जोड़ा जाए जिससे यहां की विद्युत आपूर्ति निरंतर बनी रहे। समग्र श्री शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की भी समीक्षा की। 
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विधायक शैलेंद्र जैन ने सुधरवाया अंडर ब्रिज का जल भराव

विधायक शैलेंद्र जैन ने सुधरवाया अंडर ब्रिज का जल भराव 

सागर। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सुबह 10:00 बजे अप्सरा टॉकीज अंडर ब्रिज स्थित जल भराव क्षेत्र में पहुंचकर नगर निगम एवं रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति में वहां पर चौक पड़े पाइप को खोलने के सुधार कार्य का कार्य प्रारंभ कराया और लगभग पूरे दिन की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे पानी की निकासी को सुनिश्चित किया गया
अधिकारियों के अनुसार अब बारिश का पानी यहां नहीं रुकेगा और फ्लो के साथ बह जाएगा।
इसके बाद विधायक जैन भगवान गंज वार्ड में अतिवृष्टि के कारण एक मकान गिरने की घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर तहसीलदार को प्रकरण तैयार कर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।

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20 हजार की रिश्वत राशि मांगने वाले सब रजिस्ट्रार को 5 वर्ष की सजा एवं 20 हजारु का अर्थदंड

20 हजार की रिश्वत राशि मांगने वाले सब रजिस्ट्रार को 5 वर्ष की सजा एवं 20 हजारु का अर्थदंड


दमोह।  विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह ने अभियुक्त जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 59 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण सोनी तत्कालीन उप पंजीयक(सब रजिस्ट्रार) हटा जिला दमोह निवासी जवाहर चौक टीकमगढ़  को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड तथा धारा 13(1) (डी) धारा सहपठित धारा 13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

घटना का संक्षिप्त विवरण

मामला यह है कि फरियादी अकरम खान ने नवोदय वार्ड हटा में लगभग 22000 वर्ग फुट कृषि भूमि जो ₹100000 में खरीदने का सौदा किया था, जिसकी रजिस्ट्री होना शेष थी| रजिस्ट्री के कार्य के लिए सब- रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद सोनी ने फरियादी से वेध पारिश्रमिक से भिन्न ₹20000 की रिश्वत की मांगी की थी| ₹20000 की मांग में से ₹8000 में सहमत हुए और उक्त सहमत हुई मांग की राशि ₹8000 को दिनांक 25.04.2014 को आरोपी ने फरियादी से देने को कहा|  फरियादी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर में एक लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर ने दिनांक 25.04.14 को ट्रैप दल हटा पहुंचाकर उप पंजीयक कार्यालय ऑफिस में कार्यवाही के दौरान आरोपी जगदीश प्रसाद सोनी( सब रजिस्ट्रार ) को ₹8000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया| अभियुक्त के हाथों को धूलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया और रिश्वत राशि के नोट अभियुक्त के पास मिले | अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) भादंसं मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया| अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी और लिखित और मौखिक तर्क श्री हेमंत  कुमार पांडे, एडीपीओ द्वारा की गए ।


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