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डॉ गौर विवि सागर : एक लड़की का हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति★ कुलपति ने बनाई छह सदस्यीय जांच कमेटी★ विवि प्रशासन ने की अधिसूचना जारी , धार्मिक आयोजनों को लेकर , होगी कार्यवाई

डॉ गौर विवि सागर : एक लड़की का हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति
★ कुलपति ने  बनाई छह सदस्यीय जांच कमेटी
★ विवि प्रशासन ने की अधिसूचना जारी , धार्मिक आयोजनों को लेकर , अब होगी  कार्यवाई


सागर। कर्नाटक में हिजाब की घटना अभी शांत नही हुई। ऐसे में एमपी के सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है। इस घटना के बाद विवि में हड़कम्प मच गया। विवि प्रशासन ने कर्नाटक हिजाब के  विवाद को देखते हुए तत्काल एक छह सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। वही विवि प्रशासन ने अधिसूचना जारी की । जिसमे विवि यप करने पर  कार्यवाई करने की बात कही है। 



हिजाब और अब नमाज को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कर्नाटक के बाद अब यह मामला मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय तक पहुंच गया. सोशल मीड़िया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है । कल शुक्रवार 25 मार्च को जुमे के दिन एक लड़की विवि में नमाज अदा कर रही है।। दमोह जिले की यह एजुकेशन विभाग की एक छात्रा  भवन में नमाज पढ़ती दिख रही है. वीडियो वायरल होते ही हिंदू जागरण मंच  के अध्य्क्ष डॉ उमेश सराफ ने इस मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की ।डॉ उमेश के अनुसार विवि परिसर में यह गतिविधि गम्भीर है। इस पर कार्यवाई होना चाहिए। 


     * डॉ उमेश सराफ, अध्यक्ष ,हिन्दू जागरण मंच

उधर कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता ने बताया इसकी जांच के लिए रख कमेटी बनाई है। साथ छात्र  छात्राओं को निर्देशित किया है जो भी उनकी पूजा आदि है वे अपने घर मे धार्मिक स्थलों पर करे। विवि पठन पाठन के लिए  है। इस घटना के बाद विवि प्रशासन ने अधिसूचना जारी की और एक प्रेस नोट भी जारी किया।



              * कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता

विवि प्रशासन का प्रेस नोट 
दिनांक 25 मार्च 2022 की सायं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल एक वीडियो के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई है. वायरल वीडियो और घटना की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छह सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. जांच समिति तीन दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और नियमानुसार सुसंगत कार्रवाई की जायेगी. 


 विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री संतोष सोहगौरा द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राएं पठन-पाठन के अलावा ऐसी कोई गतिविधि न करें और न ही ऐसी गतिविधियों में भाग लें जिससे परिसर में अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव का वातावरण निर्मित हो और पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो. सभी छात्र-छात्राएं धर्म से संबंधित अनुष्ठान अपने गृह, आवास अथवा धर्म स्थल पर ही करें जिससे विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति, सद्भाव, सौहार्द्र एवं अकादमिक वातावरण बना रहे. छात्र-छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने एवं अकादमिक वातावरण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.  विश्वविद्यालय परिसर में अकादमिक वातावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए समस्त विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है.    

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लोकसभा पटल पर अनुगुंजित हुई डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की मांग★ शून्यकाल में सांसद राजबहादुर सिंह ने पुरजोर रखी मांग

लोकसभा पटल पर अनुगुंजित हुई डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की मांग
★ शून्यकाल में सांसद राजबहादुर सिंह ने पुरजोर रखी मांग
नईदिल्ली। लोकसभा पटल पर सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने शून्यकाल के दौरान सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं विख्यात कानूनविद डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की पुरजोर मांग रखी ।
सांसद सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष मान.ओम बिरला के माध्यम से उद्बोधन में कहा कि डॉ हरिसिंह गौर एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है । सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉ.सर हरिसिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी । यह भारत का सबसे प्राचीन तथा बड़ा विश्वविद्यालय रहा है । अपनी स्थापना के समय यह भारत का 18 वॉं तथा किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है । उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से 20 लाख रुपए की धनराशि से अपनी जन्मभूमि सागर में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा वसीयत द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति से दो करोड़ रुपए दान भी दिया था । यही नहीं बीसवीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मनीषियों में से एक थे जो कानून, शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन एवं संविधान निर्माण आदि में भी योगदान दिया
 ।
सांसद सिंह ने शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र में किये अतुलनीय योगदान हेतु डॉ. सर हरिसिंह गौर को भारत रत्न देकर बुंदेलखंड वासियों को अनुग्रहीत किए जाने का निवेदन प्रस्तुत किया ।

डॉ.हरिसिंह गौर के लिए क्यों हो रही भारत रत्न की मांग
सागर में एक गरीब परिवार में जन्में डॉ हरिसिंह गौर ने संघर्ष और मुश्किलों में जीवन जीते हुए अपनी शिक्षा पूरी की थी. विदेश में कानून की पढ़ाई कर पूरी दुनिया में अपनी वकालत का लोहा मनवाया था. उन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में भी ख्याति अर्जित की. वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति थे. नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई. अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की थी. जिसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया.

मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिलने पर मांग ने पकड़ा जोर

2014 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने के बाद सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ हरिसिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग ने जोर पकड़ा. स्थानीय लोगों का तर्क था कि मदन मोहन मालवीय ने चंदा करके विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. लेकिन डॉ हरिसिंह गौर ने अपने जीवन की पूरी कमाई दान करके सागर विश्वविद्यालय की स्थापना आजादी के पहले की थी.
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मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धासागर में दिनांक 1अप्रैल से 3 अप्रैल तक

मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धासागर में दिनांक 1अप्रैल से 3 अप्रैल तक 

सागर । मध्य प्रदेश एडहॉक कमिटी के सदस्य यशपाल अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक १ अप्रैल से ३ अप्रैल तक मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है इस चयन स्पर्धा में १५ कैटेगरी में मध्य प्रदेश की शतरंज टीम चयनित की जावेगी। स्पर्धा में अण्डर 08 ,10 ,12 14 ,16 ,18  बालक अवं बालिका वर्ग में चयन किया जाएगा चयनित 2 -2  खिलाडी मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्पर्धा में करेंगे हर ग्रुप में प्रथम 3  स्थानों पर आने वाले खिलाडियों को पुरुष्कार प्रदान किये जाएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सीनियर टीम का चयन भी राष्ट्रिय स्पर्धा के लिए किया जाएगा इस स्पर्धा में लगभग 30 जिलों के सीनियर खिलाडी भाग लेंगे व् मध्यप्रदेश की टीम में आने का प्रयास करेंगे स्पर्धा की प्रथम 3  स्थानों पर आने वाली टीम मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्पर्धा में करेंगे जो जलगाँव ,महाराष्ट्र में 8  अप्रैल से 13 अप्रैल तक है। इसी कड़ी में 35000  इनामी राशि की 2300 रेटिंग से कम रेटिंग वाले  खिलाडियों की स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा जिसमे मध्यप्रदेश के लगभग 150  खिलाडी भाग लेंगे इस स्पर्धा का नेशनल जयपुर में मई माह में होगा। इस स्पर्धा में प्रथम पुरुष्कार 7000/ होगा वहीँ दूसरा पुरुष्कार 5000 व् इनके आलावा कुल 30 पुरुष्कार होंगे जो खिलाडियों को दिए जाएंगे।

इस स्पर्धा में निर्णायक नेशनल ऑर्बिटर अंकुर सिंह ठाकुर सागर से, नेशनल ऑर्बिटर अमित सोनी बैतूल से, नेशनल ऑर्बिटर  सुश्री सविता श्रीवास्तव भोपाल से रवि श्रीवास्तव भोपाल से ,रोहित श्रीवास्तव दतिया से ,नीतेश जैन इंदौर से होंगे। 

स्पर्धा में राष्ट्रिय अण्डर 10 के विजेता माधवेन्द्र प्रताप शर्मा विशेष आकर्षण होंगे वहीँ सागर से अंचित व्यास , मुरारी लाल कोरी ,डॉ अरविन्द गोस्वामी ,आदित्य तिवारी ,आयुष्मान सैनी ,सुभम पारेता ,अर्श अरोरा सागर की दावेदारी पेश करेंगे। 

सागर के खिलाडी इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए सिटी मेर्रिज गार्डन ,अटल पार्क के सामने संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑर्गॅनिशिंग सेक्रटरी श्री प्रेम नारायण अहिरवार (9827378671) और अंकुर सिंह ठाकुर (8793396302 )से संपर्क कर सकते हैं  

                                                      

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SAGAR : मोटर साइकिल चोर चढे पुलिस के हत्‍थे , 5 मोटर साइकिल बरामद

SAGAR : मोटर साइकिल चोर चढे पुलिस के हत्‍थे , 5 मोटर साइकिल बरामद

सागर । श्लिस अधीक्षक सागर श्री तरूण नायक द्वारा जिले मे हो रहे संपत्ति संबंधी अपराधों का जल्‍द से जल्‍द पतारसी कर निराकरण करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था इसी तारतम्‍य मे थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधो में अज्ञात. आरोपीयान एवं माल मशरुका पतारसी हेतु प्रआर 117 जनक सिंह एवं हमराह स्टाफ प्रआर 1275 मुकेश, आर 274 प्रदीप शर्मा, प्रआर 265 अमित चौबे के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.3.2022 को कार्यवाही करते हुये शंकर जी के मंदिर के पास जेएडी कालोनी गोपालगंज से संदेही सत्यम पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 18 साल निवासी वार्ड क्रमांक लोको थाना कोतवाली दमोह एवं अभिनव पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र 18 साल निवासी असाटी वार्ड क्रमांक 01 थाना कोतवाली जिला दमोह को अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ किया, जिनके द्वारा दिनांक 8.3.2022 को न्यायालय परिसर सागर से टीव्हीएस स्टार मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 15 एमआर 5203 को चोरी करना एवं अन्य स्थानों से कुल 04 मोटर साईकिले बेचने के उद्देश्य से चोरी करना बताया एवं उक्त चोरी की मोटर साईकिलो को बहेरिया चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास झाड़ियो के पास छुपाकर रखना बताया, जिस पर पुलिस द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये आरोपीयान के कब्जे से कुल 05 मोटर साईकिल को जप्त की गयी एवं आरोपीयान के विरुद्ध शुन 02/22 धारा 41(1)(4),102 द.प्र.स./379 भादवि का इस्तगासा तैयार किया कर आरोपी सत्यम पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 18 साल निवासी वार्ड लोको थाना कोतवाली दमोह एवं अभिनव पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र 18 साल निवासी असाटी वार्ड क्रमांक 07 थाना कोतवाली जिला दमोह को गिरप्‍तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
आरोपीगणो के विरुद्ध जिला दमोह में पूर्व से मोटरसाईकिल के चोरी प्रकरण, हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध है एवं दमोह जिले अन्य प्रकरण में वांछित है।
सराहनीय योगदान - प्रआर0 117 जनक सिंह राजपूत, प्र.आर 1275 मुकेश, प्रआर 265 अमित चौबे, आर 274 प्रदीप शर्मा ,आर 758 आशीष गौतम का सराहनीय योगदान रहा है।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशनयोजना में पंजीयन प्रारंभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशनयोजना में पंजीयन प्रारंभ
  
सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि “आजादी के अमृत महोत्सव” में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक,  दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी/सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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SAGAR ; पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

SAGAR ; पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास
 
सागर। न्यायालय- श्रीमान डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह बुंदेला पिता हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष, हाल निवासी संजयनगर, देवरी थाना देवरी जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2018 को मृतिका को उसके पति अभियुक्त चंदन ने पैसों के लेनदेन पर से विवाद होने पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसे ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र देवरी मे ले जाया गया जहां से पीड़िता को सागर रिफर कर दिया था जहां अस्पताल में इलाजरत पीड़िता की मृत्यु हो गई। दिनांक 10.12.2018 को थाना गोपालगंज जिला सागर को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त महिला आग में जलने से दिनांक 09.12.2018 को शाम 7ः23 बजे ईलाज हेतु भर्ती की गई थी। जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर 0/18 मर्ग सूचना दप्रस की धारा 174 प्रपी 15 लेख की जाकर घटना थाना देवरी की होने से असल कायमी हेतु थाना देवरी को प्रेषित की गई, जहां पर मर्ग क्रमांक 74/18 प्रदर्श प्री 07 के अुनसार पंजीबद्ध कर जांच में ली जाकर, जांच के दौरान यह पाया गया मृतिका के पति आरोपी चंदनसिंह के द्वारा मृतिका को जलाकर मार देना पाने से उसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन सिंह बुंदेला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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