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मछली पकड़ने के विवाद पर हत्‍या के आरोपी को आजीवन कारावास

मछली पकड़ने के विवाद पर हत्‍या के  आरोपी  को आजीवन कारावास

टीकमगढ़ । पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी अमना रैकवार पुत्र बृजलाल रैकवार निवासी कुड़याला ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक की रात्रि 01:00 बजे गांव के तालाब के चौकीदार खड़ीं रैकवार ने उसके घर आकर उसे बताया कि तालाब पर चलो तो उसने पूँछा क्‍या हो गया तो बोला वहीं बतायेंगे तब वह खड़ीं के साथ तालाब पर गया और देखा तो उसका बड़ा भाई राजू रैकवार तालाब के किनारे मृत अवस्‍था में पड़ा था, खड़ी ने बताया था कि रात्रि 11:00 बजे जरिया (जाल) निकालने पर आरोपी विक्‍की रैकवार और मृतक राजू रैकवार का झगड़ा हो गया था। खड़ीं ने बीच-बचाव किया लेकिन विक्‍की नहीं माना और लोहे का पाईप उसके सिर में मार दिया और लोहे के पाईप से राजू को दबाकर तालाब में ले गया,  खड़ी बस्‍ती के तरफ गया और देखा कि विक्‍की राजू को तालाब के पानी में डुबोकर उसके ऊपर बैठ गया है, फिर खड़ी ने राजू के घरवालों और गांव वालों को जानकारी दी। पुलिस द्वारा उक्‍त सूचना पर थाना बल्‍देवगढ़ के अपराध क्र. 366/2019 पर धारा 302 का अपराध विक्‍की रैकवार के विरूद्ध बाद मर्ग जॉंच पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्‍थल से कई भौतिक एवं परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य भी एकत्रित किये गये। जिनका परीक्षण कराकर वैज्ञानिक साक्ष्‍य प्राप्‍त किये गये। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से प्रस्‍तुत साक्षियों के कथनों की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्‍य से होने से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, टीकमगढ़ श्रीमती ज्‍योति राजपूत  द्वारा आरोपी विक्‍की रैकवार को राजू की हत्‍या करने का दोषी मानते हुए भा.दं.सं. की धारा 302 के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है और अर्थदण्‍ड न देने पर दो वर्ष का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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EWS आरक्षण को चुनोती दी गई याचिकाओ की सुनवाई कर प्रेषित की मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को ★ 10% EWS की सीटो को अनारक्षित सीटो मे से ही एलोकेट न करने को चुनोती

EWS आरक्षण को चुनोती दी गई  याचिकाओ की सुनवाई कर प्रेषित की मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को 

★ 10% EWS की सीटो को अनारक्षित सीटो मे से ही एलोकेट न करने को चुनोती 
★ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को कुल सीटो मे से 10% आरक्षित करने को दी गई चुनोती याचिका रेफर की मुख्य नयायमूर्ति की बैंच को ! 
★ EWS की भांति लागू किया जाए ओबीसी का 13% आरक्षण, को पेरिटी (समानता) के आधार पर दायर याचिकाओ की सुनवाई कर न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने मुख्य न्यायमूर्ति की बैंच को प्रेषित की याचिकाए 

जबलपुर।  मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 29 हजार शिक्षको की प्राविधिक चयन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण की पूर्व से विचारधीन याचिका कर्मांक 5901/2019, 16552/2019 मे ओबीसी के 13% आरक्षण को होल्ड करने का आवेदन दिया गया था, जिस पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की डिवीजन बैंच द्वारा  दिनांक 13/7/2021 को शासन द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन कर्मांक IA NO॰5654/2021, 8457/2020, तथा 425/2021  स्वीकार करते हुए शासन की मंशानुसार ओबीसी का 13% आरक्षण होल्ड कर दिया गया है, तथा दिनांक 13/7/2021 के ही आदेश मे EWS का 10% आरक्षण याचिका कर्मांक 20293/2019 के निर्णयधीन करते हुए नियुक्तिपत्रों मे यह उल्लिखित करने का भी आदेश दिया गया है कि उक्त नियुक्ति/भर्ती प्राविधिक एवं याचिका के निर्णधीन रहेगी ! दुविधा  यह है कि शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13/5/2021 को केवल पीएससी द्वारा की जा रही मेडीकल आफिसरो की नियुक्तियों मे ही लागू करेगी या सम्पूर्ण की जाने बाली भर्तीयों मे ? यदि शासन द्वारा उक्त आदेश शिक्षक भर्ती मे लागू कर चयन सूची रिवाइज की जाती है तो 5 हजार से ज्यादा ओबीसी के चयनित शिक्षक नियुक्ति से बंचित रह जाएगे ! उपरोक समस्त तथ्यो के आधार पर याचिकाए दायर की गई है, याचिकाओ मे कोर्ट से निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार EWS आरक्षण को याचिका के निर्णयधीन किया गया है ठीक उसी प्रकार ओबीसी का 13% भी लागू करने का आदेश दिया जाए क्यूकि हाल ही मे सूप्रीम कोर्ट ने एक मामले मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान तथ्यो एवं परिथितियों मे अलग-अलग प्रकार के आदेश जारी नही किए जा सकते ! वर्तमान मे ओबीसी का 13% तथा EWS का 10% आरक्षण को हाई कोर्ट मे एक ही आधार पर चुनोती दी गई है, कि इंद्रा साहनी के निर्णय के मुताबिक कुल आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नही हो सकती अर्थात मध्य प्रदेश मे ये सीमा 73% हो रही है तथा ईडबल्यूएस को 10% सीटो का आवंटन सम्पूर्ण सीटो मे से किया गया है जो नियमतः गलत है क्यूकि ईडबल्यूएस का कोटा अनारक्षित/समान्य से लिया गया है । 
तदानुसार 10% सीटो का एलोकेसन (आवंटन) 37% अनारक्षित /समान्य वर्ग से होना चाहिए । उक्त तथ्यो पर दायर याचिकाओ  की  आज दिनांक 31/7/2021 को माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ द्वारा की गई, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा दिए गए  तर्को को सुनने के बाद, उक्त समस्त याचिकाओ को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की मुख्य बैंच को प्रेषित कर दी गई है ! उक्त याचिकाओ की आगामी सुनवाई दिनांक 10/8/2021 को होगी ! माननीय न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया कि समस्त पीड़ितो को विचारधीन याचिकाओ मे इंर्वीन बनना चाहिए, तब अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्ट को बताया गया कि इंटरबीन करने बालो की हैसियत या तो याचिका कर्ता का समर्थन करना या रिस्पंडेंट का सपोर्ट करना या विरोध करने के आलावा अन्य कोई भी राहत का दावा नही किया जा सकता, वर्तमान परिथितियों मे ओबीसी की 51% आवादी को सरकार 27% आरक्षण लागू करना नही चाहती, इसका प्रमाण दिनांक 13/7/2021 मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित है अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उक्त प्रश्न शासन द्वारा भविष्य उठाए जाने की संभावनाओ को देखते हुए समस्त याचिका कर्ता ओ की ओर से इंटर्बीन/हस्तेक्षेप, याचिका भी दाखिल की जा चुकी है ।


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बीएमसी में 150 बिस्तरों पर और ऑक्सीजन बढ़ाई जाएगी: संभागायुक्त मुकेेेश शुक्ला

बीएमसी में 150 बिस्तरों पर और ऑक्सीजन बढ़ाई जाएगी: संभागायुक्त मुकेेेश शुक्ला


★ एसएनसीयू, आईसीयू वार्ड में अलग से लगाए जाएगा जनरेटर : 

सागर । कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 150 बिस्तरों पर ऑक्सीजन पाइप लाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सारी वार्ड को मजबूत कर समस्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे एवं एसएनसीयू एवं आईसीयू वार्ड में अलग से जनरेटर की व्यवस्था तत्काल की जाएगी। उक्त निर्देश  संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये।

इस अवसर पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ आर एस वर्मा, अधीक्षक डॉ सुनील पिप्पल, डॉ अभय तिर्की , डॉ शालिनी हजेला , डॉ सुमित रावत ,डॉ सर्वेश जैन ,डॉ अमरदीप राय ,पीडब्ल्यूडी के श्री हरिशंकर जयसवाल ,पीआईयू के श्री परस्ते ,श्री एल एल लारिया सहित अन्य डॉक्टर एवं अधिकारी मौजूद थे ।

संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने बीएमसी में आयोजित समीक्षा बैठक मैं कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए निर्देश दिए कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 150 पलंग तक और ऑक्सीजन सप्लाई पाइप लाइन के माध्यम से बढ़ाई जाएगी और वार्ड नंबर 13 एवं 14 में आईसीयू वार्ड अलग से तैयार कर समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए बीएमसी में फ्लू ओपीडी को निरंतर कार्य करें यह भी सुनिश्चित किया जावे ।

उन्होंने निर्देश दिए कि पोस्ट कोविड वार्ड भी ऑक्सीजन युक्त किया जाए, साथ ही कहा कि पोस्ट कोविड वार्ड मैं भर्ती मरीजों की तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच की जावे । उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों के लिए एसएनसीयू ,पीआईसीयू एवं आईसीयू वार्ड में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे । उन्होंने निर्देश दिए कि बीएमसी के समस्त डाक्टरों एवं नर्सों को व्यक्तिगत तौर पर फिंगर थ्रो ऑक्सीजन मीटर उपलब्ध कराएं।
संभागायुक्त श्री शुक्ला ने पीडब्ल्यूडी  ,पीआईयू के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएमसी के समस्त शौचालय को ठीक किया जावे ,और जहां भी बरसात का पानी आ रहा है उसको तत्काल ठीक करें।

  संभागायुक्त श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि आपातकाल की स्थिति को देखते हुए विद्युत सप्लाई बहाल रखने के लिए बीएमसी के पावर स्टेशन से लेकर एसएनसीयू ,पीआईसीयू , आईसीयू , ऑपरेशन थिएटर एवं महिला वार्ड में अलग से जनरेटर से जोड़ा जाए जिससे यहां की विद्युत आपूर्ति निरंतर बनी रहे। समग्र श्री शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की भी समीक्षा की। 
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विधायक शैलेंद्र जैन ने सुधरवाया अंडर ब्रिज का जल भराव

विधायक शैलेंद्र जैन ने सुधरवाया अंडर ब्रिज का जल भराव 

सागर। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सुबह 10:00 बजे अप्सरा टॉकीज अंडर ब्रिज स्थित जल भराव क्षेत्र में पहुंचकर नगर निगम एवं रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति में वहां पर चौक पड़े पाइप को खोलने के सुधार कार्य का कार्य प्रारंभ कराया और लगभग पूरे दिन की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे पानी की निकासी को सुनिश्चित किया गया
अधिकारियों के अनुसार अब बारिश का पानी यहां नहीं रुकेगा और फ्लो के साथ बह जाएगा।
इसके बाद विधायक जैन भगवान गंज वार्ड में अतिवृष्टि के कारण एक मकान गिरने की घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर तहसीलदार को प्रकरण तैयार कर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।

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20 हजार की रिश्वत राशि मांगने वाले सब रजिस्ट्रार को 5 वर्ष की सजा एवं 20 हजारु का अर्थदंड

20 हजार की रिश्वत राशि मांगने वाले सब रजिस्ट्रार को 5 वर्ष की सजा एवं 20 हजारु का अर्थदंड


दमोह।  विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह ने अभियुक्त जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 59 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण सोनी तत्कालीन उप पंजीयक(सब रजिस्ट्रार) हटा जिला दमोह निवासी जवाहर चौक टीकमगढ़  को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड तथा धारा 13(1) (डी) धारा सहपठित धारा 13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

घटना का संक्षिप्त विवरण

मामला यह है कि फरियादी अकरम खान ने नवोदय वार्ड हटा में लगभग 22000 वर्ग फुट कृषि भूमि जो ₹100000 में खरीदने का सौदा किया था, जिसकी रजिस्ट्री होना शेष थी| रजिस्ट्री के कार्य के लिए सब- रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद सोनी ने फरियादी से वेध पारिश्रमिक से भिन्न ₹20000 की रिश्वत की मांगी की थी| ₹20000 की मांग में से ₹8000 में सहमत हुए और उक्त सहमत हुई मांग की राशि ₹8000 को दिनांक 25.04.2014 को आरोपी ने फरियादी से देने को कहा|  फरियादी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर में एक लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर ने दिनांक 25.04.14 को ट्रैप दल हटा पहुंचाकर उप पंजीयक कार्यालय ऑफिस में कार्यवाही के दौरान आरोपी जगदीश प्रसाद सोनी( सब रजिस्ट्रार ) को ₹8000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया| अभियुक्त के हाथों को धूलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया और रिश्वत राशि के नोट अभियुक्त के पास मिले | अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) भादंसं मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया| अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी और लिखित और मौखिक तर्क श्री हेमंत  कुमार पांडे, एडीपीओ द्वारा की गए ।


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सागर जिले की वार्षिक अपराध समीक्षा की आईजी ने, पेंडिंग मामलों को जल्दी निपटाने के निःर्देश दिये

सागर जिले की वार्षिक अपराध समीक्षा की आईजी ने, पेंडिंग मामलों को जल्दी निपटाने के निःर्देश दिये



सागर।  पुलिस कंट्रोल रूम सागर मे  पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर श्री अनिल शर्मा द्वारा सागर जिले के थानो की वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई । जिसमे पुलिस अधीक्षक सागर  अतुल सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक शहर  विक्रम सिंह कुशवाहा, अति0 पुलिस अधीक्षक बीना  विक्रम सिंह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी उपस्थित हये।

बैठक मे आईजी द्वारा लंबित गंभीर अपराध, महिला संबंधी लंबित अपराध, नाबालिगों के अपहरण संबंधी अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध, एससीएसटी एक्ट के लंबित मामलों, फरार आरोपियो की
गिरप्तारी की समीक्षा की एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई जल्द से जल्द पेंडिंग अपराध निकाल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
 पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रदेश मे कच्ची शराब पीने लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में जानकारी देते हुये, अधिक से अधिक कार्यवाही कर अवैध शराब के विक्रम परिवहन पर रोक लगाने हुते सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया और कहा कि विशेष अभियान चलाकर इस पर सख्त कार्यवाही कर रोक लगाई जाये जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके।
अवैध शराब, जुआ एवं सट्टा पर भी अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

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पुलिस मुख्यालय म0प्र0 द्वारा नाबालिग बालक एवं बालिकाओं की दस्तयाबी हुते चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की अब तक की कार्यवाही की समीक्षा की
एवं कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने आगामी त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कानून व्यवस्था बनाये रखने हेते आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों से कार्य के
दौरान होने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली एवं उचित कार्यवाही कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।

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पी टी एस में अभियोजन अधिकारियों ने दिया प्रशिक्षण

पी टी एस में अभियोजन अधिकारियों ने दिया प्रशिक्षण

सागर। पुलिस प्रशिक्षण शाला (पी.टी.एस.) सागर में आयोजित संभाग स्‍तरीय प्रशिक्षण श्रृंख्‍ला में  सागर में पदस्‍थ अभियोजन अधिकारीगण पारस मित्‍तल एवं मनोज पटेल ने विषय विशेषज्ञ के रूप में उद्बोधन दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्‍हा ने बताया कि  पी.टी.एस. सागर में सागर संभाग के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की श्रृंख्‍ला चल रही है, उक्‍त कार्यक्रम की रूप रेखा पी.टी.एस. कोच डारेक्‍टर/ए.डी.पी.ओ. अभिषेक बुंदेला ने बनायी एवं पी.टी.एस. डी.एस.पी. श्री मार्टिन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसी कडी में शुक्रवार 30 जुलाई को आयोजित प्रशिक्षण में सागर में पदस्‍थ अभियोजन अधिकारी पारस मित्‍तल ने विस्‍फोटक अधिनियम एवं विस्‍फोटक पदार्थ अधिनियम विषय पर और ए.डी.पी.ओ. मनोज पटेल ने आयुध अधिनियम पर व्‍याख्‍यान दिया और प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्‍नों का उत्‍तर भी दिया। इस अवसर पर पी.टी.एस. डी.एस.पी. श्री मार्टिन एवं ए.डी.पी.ओ. अभिषेक बुन्‍देला मौजूद रहे। 

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ए प्लस ग्रेड मिला सीबीएसई हायर सेकेंडरी में भक्ति सेेेलट को


ए प्लस ग्रेड मिला सीबीएसई हायर सेकेंडरी में भक्ति सेेेलट को

सागर. सीबीएसई हायर सेकेंडरी के आज घोषित हुए रिजल्ट में भक्ति सेलट ने ९८.६ प्रतिशत के साथ सभी विषयों में ए प्लस ग्रेड पाया है. भक्ति वर्तमान में साउदी अरब के खेमाह में आरएएस इंडियन स्कूल में अध्ययनरत थी. वह सागर बड़ा बाजार निवासी नीरज सेलट की पुत्री हैं  जो वहाँ सीमेंट कंपनी में प्रोडेक्शन मैनेजर के रूप में पदस्थ हैं. 


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