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उज्जैन : जहरीली शराब बेचने वाले और शादी के नाम पर पैंसे ऐठने वाले आरोपीयो की जमानत निरस्त

उज्जैन : जहरीली शराब बेचने वाले और शादी के नाम पर पैंसे ऐठने वाले आरोपीयो की जमानत निरस्त

उज्जैन । न्यायालय  प्रेमपाल सिंह ठाकुर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त देवीलाल पिता जगन्नाथ मालवीय निवासी खिलचीपुरा आगर रोड जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी के उनि रविन्द्र कटारे मोहन नगर चौराहे से भम्रण सर्कल करते हुये इन्द्रानगर पर पहुचे जहॉ उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक के डब्बे में हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब अवैध रूप से बेचने के लिये खिलचीपुरा नाले के पास रोड पर लेकर खडा है, वह कही बेचने के लिये ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मयफोर्स के मुखबीर द्वारा बताये स्थान खिलचीपुरा नाले के पास पहुॅचे, जहॉ नाले के पास एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का डब्बा लिये खडा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरबंदी कर पकडा।  उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवीलाल पिता जगन्नाथ निवासी खिलचीपुरा आगर रोड का होना बताया। उसके हाथ में रखा प्लास्टिक का डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें देशी हाथ भट्टी की जहरीली शराब करीब 10 लीटर भरी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 600/- रूपये होना पाई गई। अभियुक्त से उक्त शराब के संबंध मंे लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना चिमनगंजमण्डी पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। 
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा अपने लालच के लिये दूसरों की जान खतरे में डालना चाहता है क्योंकि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीता तो उसे निश्चित ही क्षति कारित होती। अभियुक्त द्वारा समाज के प्रति एक गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री के.के. शर्मा, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

धार्मिक भावना को आहत करने वाले अभियुक्त की सेंशन न्यायालय से भी जमानत निरस्त

न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील खाचरौद द्वारा अभियुक्त विवेक कांकरिया पिता चांदमल कांकरिया निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास द्वारा अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12/08/2020 को फरियादी प्रदीप पिता शंकर लाल पाटीदार ने थाना खाचरौद पर आकर लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि विवेक कांकरिया ने अपने फेसबुक एकाउंट से जन्माष्टमी के दिन देवी-देवता के अपत्तिजनक फोटो फरियादी और अन्य लोगो के मोबाइल न0 पर भेजकर उसकी एवं अन्य लोगों की धार्मिक भावना को आहत किया गया। अभियुक्त विवेक कांकरिया के विरुद्ध धारा 188,505,(2), 295(क)भारतीय  दंड विधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क में  अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर खाचरौद न्यायालय में पेश किया गया। 
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन अधिकारी श्री परमानंद धाकड़ द्वारा अपने तर्कों में न्यायालय के समक्ष बताया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज मे शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाला तथा समाज मे घृणा ओर वैमनस्यता फैलाने वाला हैं। अतः आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।प्रकरण में शासन की ओर से श्री परमानन्द धाकड़, एजीपी तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

शादी कराने के नाम पर एक लाख रूपये एैठने वाले गिरोह की महिला की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता लक्ष्मीबाई पति रमेश, निवासी भाटपचलाना तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी विनोद पिता पन्नालाल सूर्यवंशी निवासी ग्राम रतनागढ़ खेड़ा जिला रतलाम ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी शादी नहीं हुई है। पिछली होली के आसपास की बात है, मैं भाटपचलाना एक कार्यक्रम में मेरे पिताजी के साथ आया था। वह हमें लक्ष्मीबाई मिली जिसने मेरे पिताजी से कहा की तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो रही है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी और हमें उसके घर आने का बोला था। हम 06-07 दिन बाद लक्ष्मीबाई के घर गये, वहां लक्ष्मीबाई दशरथ व बनेसिं को बुलाया था। तीनों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देगें, डेढ़ लाख रूपये का खर्चा आयेगा, लडकी देखने इंदौर जाना पडेगा। बनेसिंह ने कहा लड़की मेरी भानजी है। मैं जो बोलूगां वहीं होगा। हमारी सहमति एक लाख रूपये पर बनी थी। 08-10 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो इंदौर चलते है। फिर हम लोग इंदौर गये थे। वहां उन्होने पुनीता नाम की लड़की बताई जिसने शादी करने केे लिए हां कह दी थी। मेरे द्वारा अगल-अलग दिनांकों को 47,000रु नगद दिये थे।  रूपये 53,000/ बनेसिंह को पुनीता के सामने नगद दिये। पैसे लेने के बाद बनेसिंह बोला कि आधार कार्ड भूल गये है। 02-03 दिन बाद आधार कार्ड लेकर कोर्ट में शादी करा देंगे। 02-03 दिन बाद मैंने बनेसिंह को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। लक्ष्मीबाई, दशरथ व बनेसिंह एवं पुनीता ने उसके साथ शादी की बात पर कुल 1,07,900 रूपये एैठकर उसके साथ शादी के नाम पर धोखाधडी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
अभियुक्ता लक्ष्मीबाई द्वारा जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्ता द्वारा शादी के नाम पर धोखाधडी कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

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सागर: सराफा व्यापारी सहित 17 निकले पॉजिटिव, एक महिला की मौत, 12 डिस्चार्ज

सागर: सराफा व्यापारी सहित 17 निकले पॉजिटिव, एक महिला की मौत, 12 डिस्चार्ज

सागर। सागर जिले में अगस्त माह में तेजी से बढ़े है। आज 17 मरोजो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसमें सराफा व्यापारी, सेना के जवान और मेडिकल  कालेज का स्टाफ शामिल है। वही भगवानगज निवासी एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आज 12 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। 
बीएमसी के डॉक्टर सुमित रावत के अनुसार आज बीना में दो, केंट हॉस्पिटल से चार जवान, लाजपत पूरा में दो  बण्डा, ढाना ,सागर के रामपुरा, शनिचरी,, मोतीनगर, चंद्र शेखर वार्ड, लष्मीपुरा में किराना व्यापारी भितरबाजार में मरीज  मिले है।
जिले में कुल मरीजो की संख्या 1019 हो गई है।उधर स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों का आंकड़ा 747 है। वही 50 मरीजो की मौत हो चुकी है। 

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मोटर बाइक में लगी आग, मोके पर आग बुझाई सेवादल अध्यक्ष ने

मोटर बाइक  में लगी आग, मोके पर आग बुझाई सेवादल अध्यक्ष  ने

सागर। सागर के सबसे व्यस्तत्तम इलाके तीनबत्ती पर उस समय अफरातफरी मच गई। जब एक चलती बाइक के इंजन में आग लग गई। आग लगते ही बाइक सवार गाड़ी छोड़ दी।  मोके पर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे और कांग्रेस के सचिव राम जी दुबे खड़े थे।  सिंटू  एकदम पानी की बाल्टी लेकर दौड़े और आग बुझाई। डॉ गौर प्रतिमा के पास हुए  घटना में कुछ देर  के लििये दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। कुछ ही देर में आग बुझ गई। गाड़ी की वायरिंग आदि जल गई। 

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डम्फर ने मारी स्कूटी को टक्कर, एक महिला पटवारी की मौत ,एक घायल

डम्फर ने मारी स्कूटी को टक्कर ,एक महिला पटवारी  की मौत ,एक घायल        

देवास। देवास के बीनपी थाना क्षेत्र के  खटांबा के पास एक्टिवा से आ रही दो महिला पटवारी को डम्फर वाहन ने मारी टक्कर। जिसमें एक महिला पटवारी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है ।जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में प्रशासन की टीम पहुंच गई है वहीं देवास सांसद महेश सिंह सोलंकी और प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे।

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छत्तरपुर एसपी जमीन  पर बैठ गए  और सुनी महिलाओं -बच्चों की समस्याएं -

इस हादसे में पटवारी  हिमानी शर्मा  की मौत हुई।  वहीं घायल पटवारी ताजवर घायल हो गई । महिला पटवारी हिमानी सोनकच्छ तहसील में पदस्थ थी। एक्टिवा गाड़ी से दोनो वापिस देवास लौट  रही थी।  टक्कर मारने वाले कंटेनर को बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस थाने लाई।


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विधानसभा उपचुनाव : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा प्रशिक्षण, 25 से 31 अगस्त तक

विधानसभा उपचुनाव :  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से  होगा प्रशिक्षण, 25 से 31 अगस्त तक 

सागर .।  विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 25 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक अपरान्ह 4 स े6 बजे तक दिया जाएगा। 25 अगस्त को डॉक्टर राजेश पाटीदार एवं डॉक्टर संजय दीक्षित द्वारा प्रतिभागी का नॉमिनेशन, नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन तथा सिंबल अलॉटमेंट , 26 अगस्त को श्री प्रवास जैन, डॉक्टर सुमेश डकवाल, डॉक्टर पीएन सानेसर, श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा ईव्हीएम, व्हीव्ही पैट की प्रक्रिया, काउंटिंग तथा रिजल्ट डिक्लेरेशन, 28 अगस्त को श्री वायपी सिंह, डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर अजय काले, श्री संजय दीक्षित, श्री पंकज दुबे द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचार संहिता, एक्सपेंडीचर मॉनिटरिंग तथा मीडिया सर्टिफिकेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

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इसी प्रकार 29 एवं 31 अगस्त को डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष भटनागर, डॉक्टर समीरा नईम, श्री राजीव जैन, श्री विनय देशमुख तथा श्री राहुल बाघमारे द्वारा पोल-डे अरेंजमेंट, स्वीप गतिविधियां तथा आईटी एप्लीकेशन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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छत्तरपुर एसपी ने जमीन पर बैठ गए और सुनी महिलाओं -बच्चों की समस्याएं

छत्तरपुर एसपी  ने जमीन  पर बैठ गए  और सुनी महिलाओं -बच्चों की समस्याएं 


@राजेश चौरसिया

छतरपुर । एमपी में बेस्ट पुलिंसिंग की एक तस्वीर छतरपुर में देखने मिली। जब  पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा  ग्रामीण क्षेत्रो की समस्याएं सुनने जमीन पर बैठ गए। मोके पर ही समस्याओं को निपटाने निर्देश दिए। बाद ने फर्श मंगाया और फिर बैठे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। फिर फर्श मंगवाया और जनसुनवाई चली। 

दरअसल छत्तरपुर से  लगभग 100 किलोमीटर दूर गांव रेवना से लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं बच्चे इस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे थे। इन महिलाओं को पहले तो एसपी ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया अंदर जाने नहीं दिया मगर जब  sp के खाना खाने का समय हुआ और वे ऑफिस से बाहर निकले तो उन्होंने 2 दर्जन से अधिक महिलाएं बच्चों को देखा तो वहीं जमीन पर बैठ गए और उनकी समस्याएं सुनने लगे।

देखे:छत्तरपुर एसपी सचिन शर्मा का वायरल वीडियो

कुछ देर सुनने के बाद sp महोदय ने महिलाओं बच्चों को ऑफिस के मैदान में बुलाकर फर्श मगाया और  उस फर्श पर बैठकर उन्होंने स्वयं सभी की समस्याएं सुनी।  इस संपूर्ण घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। 

 यह है पूरा मामला
दिनांक 25 जुलाई 2020 को जिले की गौरिहार थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवना के तिदुआ हार में मृतक लटोरा प्रसाद अहिरवार की  निर्मम तरीके से हत्या हो जाने के कारण तत्कालीन गौरिहार थाना प्रभारी सरिता बर्मन द्वारा उक्त पूरे मामले में दिनांक 9 अगस्त 2020 तक कोई भी कारवाही नहीं किए जाने से चंदला विधायक राजेश प्रजापति एवं पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला सहित ग्राम के परिजनों ने एस.पी. कार्यालय आकर धरना प्रदर्शन किया था। 

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उक्त पूरे गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए तत्कालीन गौरिहार थाना प्रभारी सरिता बर्मन को लाइन हाजिर कर दिया था। एवं जसवंत सिंह राजपूत को गौरिहार थाना प्रभारी नियुक्त कर शीघ्र ही कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही ना होने से मृतक के परिजनों ने पुनः एस.पी. ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।

परिजनों का कहना है कि हैम अब तक 3 बार SP साहब के पास आ चुके हैं। जांच के नाम पर उल्टा हमसे ही उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं। जबकि हैम अपराधियों के नाम बता चुके हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। 
आज ज़ब हम SP साहब की गाड़ी के सामने ही लेट गये तब कहीं जाकर हमारी बात को सुना जा रहा है। यदि उपरोक्त मामले में शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की जाती तो मृतक के परिजन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने को बाध्य हों जाएंगे जिसकी जिम्मेवारी थाना प्रभारी गौरिहार एवं जिला पुलिस की होगी।

SP ने लगाई जनता चौपाल जमीन पर बैठ सुनीं समस्याएं

वहीं SP ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए SP आफ़िस में अपने चेम्बर/कक्ष से बाहर निकलकर पीड़ितों का हाल जानना चाहा तो वह गेट पर ही ज़मीन पर बैठ गये। कुछ देर बाद उन्होंने SP आफ़िस परिसर के अंदर अपने चेम्बर के बाहर ही बाकायदा फर्स बिछवाकर सबको बैठलवाया और खुद भी दरी बिछाकर बैठ गए और सबसे एक-एककर अपनी बात रखने और अपने अमले से नॉट करने को कहा गया।
इस बाबत उन्होंने सिटी कोतवाली TI और अन्य स्टाफ को निर्देशित किया कि जो भी मुझे अपनी समस्या केश के सिलसिले में बयताये उसे नॉट करो ताकि मैं विधिवत संज्ञान में लेकर कार्यवाही कर सकूं।साथ ही लोगों को आस्वासन दिया कि आपकी समस्या का तत्काल यहीं पर समाधान होगा।


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खरगापुर: सामूहिक आत्महत्या, जमीनी सौदे में हुआ था नुकसान, प्रताड़ना के चलते उठाया कदम, 9 लोगो पर मामला दर्ज

खरगापुर:  सामूहिक आत्महत्या, जमीनी सौदे  में हुआ था नुकसान, प्रताड़ना के चलते उठाया कदम, 9 लोगो पर मामला दर्ज

टीकमगढ।  टीकमगढ़ जिले के  खरगापुर सामूहिक आत्महत्या के दर्दनाक घटना पा पुलिस ने  खुलासा  कर लिया है। मृतक  सोनी परिवार  के ५ सदस्यों के आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में संपत्ति का विवाद होना बताया जा रहा है।  मृतक परिवार की संपत्ति का सौदा हुआ था। जिसमें १६ लाख रू, के आर्थिक नुकसान से पुरा परिवार अवसाद ग्रस्त होकर मानसिक रूप से परेशान था। आरोपियो द्वारा किए गए नुकसान और प्रताड़ना से तंग आकर सोनी परिवार के सदस्यो ने आत्महत्या की । 
प्रकरण कि विवेचना कर घटना स्थल की जाँच व मौजूद साक्ष्यों के आधार पर IPC धारा ३०६/३४ का प्रकरण पंजीबद्ध कर तकरीबन ९ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 

पुलिस के मूताबिक थाना खरगापुर में मर्ग क्रमांक 24, 25, 26, 27 ,28 /20 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच की गई जांच पर पाया गया कि रामेश्वर जडिया, प्रेम लाल साहू ,विजय सोनी ,अरविंद सोनी, रूपा सोनी ,अजय सोनी, कु. पूजा सोनी, राजेंद्र सोनी एवं कौशल किशोर सोनी द्वारा मृतक धर्मदास सोनी, श्रीमती पूना सोनी, मनोहर सोनी ,श्रीमती सोनम सोनी ,सानिध्य सोनी निवासी- वार्ड नंबर- 8 खरगापुर को उनकी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया । 

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सागर: 17 नए पॉजिटिव निकले ,संख्या एक हजार के पार  , 2 डिस्चार्ज, दमोह के दो मरीजो की मौत

जिससे मृतकगणों को करीबन 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ जिस कारण मृतक गणों ने उक्त लोगों के क्रत्य से व मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली । 
कस्बा खरगापुर में सोनी परिवार के 5 सदस्यों के द्वारा एक साथ आत्महत्या कर लेने की सनसनीखेज खबर फैलते ही  उप पुलिस महानिरीक्षक  विवेक राज सिंह, जिला दंडाधिकारी  सुभाष द्विवेदी,  पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत खरे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे जिनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार थाना पर तत्काल निरीक्षक सुनील शर्मा, उप निरीक्षक परमात्मा सिंह, उप निरीक्षक राजवीर सिंह यादव ,सउनि रामलाल कॉल ,आरक्षक रतीराम, रामकिशन , गौरीशंकर ,आरक्षक अजय शुक्ला की टीम गठित की गई।  टीम के द्वारा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए मर्ग जांच में सामने आए साक्ष्य मृतक धर्मदास सोनी एवं मनोहर सोनी के प्रथक प्रथक सुसाइड नोट, पीएम रिपोर्ट निरीक्षण घटनास्थल एवं कथन साक्षीगणों से आरोपीगणों पर जुर्म धारा सदर 306/34 ता.हि. का अपराध प्रमाणित पाए जाने से आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/20 धारा- 306/34 ता.हि. का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई द्वारान विवेचना आरोपी गण उपरोक्त पर अपराध प्रमाणित पाए जाने से तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर सभी को गिरफ्तार किया गया। 


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सागर: 17 नए पॉजिटिव निकले ,संख्या एक हजार के पार , 2 डिस्चार्ज, दमोह के दो मरीजो की मौत

सागर: 17 नए पॉजिटिव निकले ,संख्या एक हजार के पार  , 2 डिस्चार्ज, दमोह के दो मरीजो की मौत

सागर। सागर जिले में आज रविवार को 17 लोगो की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। वही दो स्वस्थ्य हुए मरीजो के स्वस्थ्य होने पर घर वापसी हुई। उधर दमोह जिले के दो मरीजो का सागर में इलाज के दौरान  निधन हो गया। आज एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और सदर के प्रसिद्ध डाक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है।

 आज बीएमसी और अन्य लेबो से मिली जानकारी के अनुसार दलपतपुर में दो महिलाओं, खुरई, बीना ,रहली में एक एक ,सागर के भगवानगंज में दो , केंट से दो , कृष्ण गतज, गम्भीरिया, बंगला नम्बर 28 केंट, सदर, बरियाघट, मोतीनगर से एक एक मरीज पॉजिटिव मिला है। 

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सागर:धोखाधड़ी कर 8 लाख का लोन निकालने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जिले में मरीजो की सँख्या बढकर 1002 हो गई। वही स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों की संख्या 735 है। जिले में कोरोना संक्रमण से 49 मरीजो की मौत हो चुकी है। 

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विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा का चाचौड़ा से ग्वालियर स्थानांतरण

विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा का चाचौड़ा से ग्वालियर स्थानांतरण


 गुना। विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हरिओम वर्मा का स्थानांतरण तहसील चाचौड़ा गुना से जिला अभियोजन कार्यालय ग्वालियर में हो गया है।
 मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरिओम वर्मा वर्तमान में न्यायालय चाचौड़ा में विशेष लोक अभियोजक के पद पर पदस्थ थे लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल  ने उनका स्थानांतरण जिला अभियोजन कार्यालय ग्वालियर में कर दिया है।

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खरगापुर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव फंदे से लटके मिले, हत्या-आत्महत्या में उलझा मामला

उनकी विदाई जिला अभियोजन कार्यालय गुना में रवि कांत दुबे जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई  उसमें कार्यालय के अभियोजन अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे हरिओम वर्मा ने अपने गुना के कार्यकाल में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई व निर्विवाद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था।

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धोखाधड़ी कर 8 लाख का लोन निकालने वाले आरोपी की जमानत खारिज

धोखाधड़ी कर 8 लाख का लोन निकालने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीणा खलखो,गढाकोटा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र प्यासी पिता अनुरुद्ध प्यासी निवासी ग्राम बम्होरी गराय गढ़ाकोटा जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।  वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटैल, गढाकोटा ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी देवेंद्र निवासी ग्राम उदयपुरा थाना गढ़ाकोटा में रहता है जिसका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाजार गढ़ाकोटा मैं है। वर्ष 2018 में फरियादी को पैसे की आवश्यकता थी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गढ़ाकोटा गया।   वहीं पर फरियादी को पहले से परिचित सुरेंद्र  प्यासी ग्राम बम्होरी गराय गढ़ाकोटा मिला उससे फरियादी ने बताया कि वह जमीन को बैंक में बंधक रखकर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है। सुरेंद्र ने बताया कि वह बैंक का काम करता हैं, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनवा दूंगा और उस पर लोन राशि भी स्वीकृत करवा दूंगा। मेरी बैंक मैनेजर शिवप्रसाद गौनेकर से अच्छी पहचान है। फरियादी सुरेंद्र की बातों में आ गया।  सुरेंद्र ने फरियादी से फोटो और जमीन के कागजात मांगे जो फरियादी ने तुरंत दे दिए और कई कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और कहां कि मैं तुम्हारा जल्दी से क्रेडिट कार्ड बनवा दूंगा और उस पर लोन भी दिलवा दूंगा।  फरियादी को बैंक मैनेजर शिवप्रसाद गौनेकर से भी मिलवाया उन्होंने कहा कागजात सुरेंद्र को दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा।  सुरेंद्र आज कल में काम हो जाएगा  ऐसा कहता रहा। 1 साल निकल गई और फसल आ गई तो फरियादी को पैसों की जरूरत नहीं पड़ी।  फिर दिनांक 8 फरवरी 2020 को फरियादी को सिविल न्यायालय में आयोजित लोक अदालत से नोटिस आया कि उसके ऊपर ₹800000 का कर्ज है उसे बैंक में जमा करो। फरियादी हैरान हो गया और उसने बैंक मैनेजर को बताया तो मैनेजर मैं कहा तुम्हारा पैसा सुरेंद्र प्यासी के से वापस करवा दूंगा तुम परेशान मत हो। सुरेंद्र से भी मिला तो उसने भी पैसा वापस करने की बात कही पर उन्होंने ना तो उपरोक्त रकम मुझे दी और ना ही बैंक में जमा की। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गढाकोटा में दर्ज करायी। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुरेंद्र का जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 बहला फुसला कर ले जाकर गलत काम करने वाले ,आरोपी की जमानत खारिज  

सागर। न्यायालय- श्रीमान हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी घनश्याम पिता सेमचन्द्र आदिवासी उम्र 27 वर्ष निवासी देहरी तहसील बीना जिला सागर का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना आागासौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादिया का पति करीब 11 साल पहले फौत हो गये। उसकी बेटी (अभियोक्त्री) जो कि नाबालिग है, दिनांक 15.08.2020 के शांम करीब 04 बजे उसे बिना बताये कही चली गयीं। शांम तक घर वापस नही आयी तो फरियादिया ने सभी जगह गांव में जाकर पता किया और रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला के भगा ले गया। उक्त घटना का प्रकरण थाना आगासौद पुलिस ने पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस कार्यवाही के दौरान लडकी (अभियोक्त्री) को बरामद किया और पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी घनश्याम आदिवासी ने उसके साथ गलत काम किया। आरोपी घनश्याम आदिवासी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा  जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी घनश्याम आदिवासी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अबैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप मिश्रा निवासी सुभाष वार्ड, देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज नायक, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना देवरी द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी के पास से 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा(शराब) पाई गई।  पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा लाइसेंस ना होना बतलाया शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी द्वारा  जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी  प्रदीप मिश्रा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।



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