बंसल क्लासेस,सागर +916232102606. +919340574756

SAGAR : आयोडीन नमक से नकली सेंधा नमक बनाने वाली फेक्ट्री पर छापा, दो हजार किलो नकली नमक जब्त,★ नवरात्रि त्यौहार पर सेंधा नमक खपाने की थी तैयारी

 
SAGAR : आयोडीन नमक से नकली सेंधा नमक बनाने वाली फेक्ट्री पर छापा, दो हजार किलो नकली नमक जब्त,

★ नवरात्रि त्योहार पर सेंधा नमक खपाने की थी तैयारी

सागर । आगामी दो अप्रेल से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालु उपवास रखते है और सेंधा नमक का उपयोग करते है।  इसका फायदा  व्यापारी नकली सेंधा बनाकर  बेचने से नही चूक रहे है। एमपी के सागर में आयोडाईज्ड नमक से  नकली सेंधा नमक बनाने वाली एक फैक्ट्री को खाद्य विभाग ने पकड़ा है।  यहां करीब 2000 किलो नकली नमक एक ब्रांड के साथ पैक करते हुए पकड़ा है। फेक्ट्री को सील कर दिया गया है। आयोडीन गुक्त नमक को पीसकर इसमें कुछ सेंधा नमक मिलाकर पैक करते थे।

मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी श्री अमरीश दुबे द्वारा तिलक गंज सागर पापड़ मसाला उद्योग में आयोडीन नमक सेंधा नमक बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर छापामार कार्रवाई की गई श्री दुबे ने बताया कि जांच करने पर बड़ी मात्रा में नकली सेंधा नमक ,आयोडीन नमक से बनाते हुए पाया गया।  श्री दुबे ने बताया कि यह फैक्ट्री श्री मनोज जैन की है । जिसकी कीमत 30 हजार रुपये है।

पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी★ 30 अप्रैल तक कराएं


उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से 2000 किलो नकली नमक को जप्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैक्टरी का किसी भी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं पाया गया। नवरात्रि त्यौहार को लेकर इस नमक को खपाने की तैयारी थी।




तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट


Share:

एमआर यूनियन ने की हड़ताल, निकाली रैली

एमआर यूनियन ने की हड़ताल, निकाली रैली

 सागर। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा सी आई टी यू संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं राष्ट्रीय संगठन एफ एम आर ए आई के आह्वान पर दो दिवसीय 28-29 मार्च हड़ताल के पहले दिन आम सभा, वाहन रैली एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया ! जिसमें लगभग 200 दवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस संबंध में चर्चा करते हुए संगठन के सचिव सचिन तलरेजा ने बताया की इस हड़ताल में मुख्य मांगे - केंद्र सरकार से न्यूनतम वेतन ₹26000 लागू करना, चार काले श्रम कानून को हटाकर SPE एक्ट 1976 को लागू करना, सेक्शन 2J के अंतर्गत सेल्स प्रमोशन को उद्योग का दर्जा प्रदान करना आदि मांगे शामिल है ! इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं एवं दवाओं पर जीएसटी हटाना एवं दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना आदि मांगे शामिल हैं ! 


तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट


हड़ताल को सफल बनाने में अध्यक्ष अनादि रावत उपाध्यक्ष नीरज दुबे कोषाध्यक्ष सुनील जैन सह सचिव,महेंद्र राय, अमित तिवारी, दिनेश पटेल राहुल शर्मा वीरेंद्र गोस्वामी नीलेश जैन वीरेंद्र कुशवाहा जोहेब आशीष सोनी अभिषेक आनंद दुबे अवधेश खरे गेंदा लाल कोष्टी अनुराग पांडे अजय द्विवेदी तारिक खान नरेंद्र लोधी एवं अनेक एम आर का सहयोग रहा !
Share:

पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी★ 30 अप्रैल तक कराएं पंजीयन, अन्यथा किये जाएंगे निरस्त

पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर
★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी
★ 30 अप्रैल तक कराएं पंजीयन,  अन्यथा किये जाएंगे निरस्त

सागर । पंजीकृत मैरिज गार्डनों में पार्किंग सहित समस्त मूलभूत सुविधाएं मौजूद हों। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि,  मैरिज गार्डन में समुचित पार्किंग व्यवस्था न होने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए।
पिछले दिनों हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन ने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर के मैरिज गार्डनों पर कसावट की है।



कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी ने नगर निगम के साथ शहर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन की जांच की, जिसके उपरांत शहर में संचालित पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 14 पंजीकृत मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। जबकि, 14 मैरिज गार्डन अपंजीकृत हैं तथा 5 मैरिज गार्डनों को अनाधिकृत घोषित किया गया है।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने और शादी/ समारोह के लिए संचालित किए जा रहे मैरिज गार्डन का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था।
नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि, अपंजीकृत मैरिज गार्डन संचालकों को आगामीअप्रैल माह के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में 1 मई 2022 को ऐसे सभी अपंजीकृत मैरिज गार्डन भी निरस्त घोषित कर दिए जाएंगे।





उल्लेखनीय है कि, 8 मार्च 2022 को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार शहर की ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मैरिज गार्डनों का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था। जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

ये हैं पंजीकृत मैरिज गार्डन

जारी की गई सूची के अनुसार शहर में 14 पंजीकृत मैरिज गार्डन है जिनमें ग्रेंड पैलेस (राजीव नगर बार्ड), मलैया मैरिज गार्डन, ग्रीनवेली मैरिज गार्डन, राम सरोज पैलेस, लक्ष्मीनारायण गार्डन, गुजराती धर्मशाला
(कच्छकड़वा), सागर सरोज गार्डन, होटल वरदान, एम. एस. गार्डन, जिन्नत मैरिज गार्डन, दा हेरिटेज, रॉयल पैलेस ,स्तुति मैरिज गार्डन, प्रेमपरिणय मैरिज गार्डन शामिल हैं।



तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट


अपंजीकृत मैरिज गार्डन में होटल दीपक, संगम होटल, अमन मैरिज गार्डन, वृन्दावन मैरिज गार्डन, निर्मल बंधन, वृन्दावन मंदिर, पटेल मैरिज गार्डन,कि साहू धर्मशाला, आदर्श गार्डन मोतीनगर,राघव गार्डन, सेंचुरी गार्डन, राजा मैरिज गार्डन, आस्था मैरिज गार्डन और आर्य समाज ट्रस्ट शामिल हैं।

जबकि अनाधिकृत मैरिज गार्डनों में गेडा जी धर्मशाला, सागर सेलिब्रेशन, सिटी मैरिज गार्डन, उत्सव भवन और त्रयंबकेराज पैलेस को घोषित किया गया है।
Share:

अब गवाहों को भी मिलेगी सुरक्षा

अब गवाहों को भी मिलेगी सुरक्षा
सागर ।कानून का शासन बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि, अपराधिक मामलों में गवाह निडर होकर न्यायालय एवं पुलिस का सहयोग करें जिससे कि अपराधिक मामलों की जॉच, अभियोजन एवं विचारण पक्षपातरहित हो सकें। इसके लिए आवश्यक है कि गवाह एवं उसके परिवार के सदस्यों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जावें। इस उद्देश्य से राष्ट्ीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ‘‘साक्षी संरक्षण स्कीम-2018’’ तैयार की गयी है। स्कीम के अंतर्गत किसी साक्षी को सुरक्षा देने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में ‘‘सक्षम प्राधिकरण’’ का गठन किया गया है। जिसमें माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष, जिले के पुलिस प्रमुख को सदस्य एवं जिला अभियोजन के प्रमुख को सदस्य सचिव बनाया गया है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा के द्वारा जानकारी दी गयी कि, इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे अपराधों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किये गये है जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या सात वर्ष और अधिक अवधि के कारवास से दंडनीय है अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, और धारा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्य, साक्षी के अधिवक्ता के द्वारा अथवा अनुसंधान अधिकारी, थाना प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक अथवा जेल अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित सक्षम पुलिस अधिकारी से प्राप्त खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी को संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार उचित आदेश पारित किया जावेंगा जिसका क्रियान्वयन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जावेगा। लेकिन यदि साक्षी द्वारा झूठी शिकायत की जाती है तो साक्षी को इस कार्यवाही में होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
Share:

MP : लोकायुक्त पुलिस ने 15 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को रँगे हाथों पकड़ा

MP : लोकायुक्त पुलिस ने 15 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को रँगे हाथों पकड़ा

 लोकायुक्त पुलिस रीवा ने  सिंगरौली जिले के एक पटवारी को भूमि का नामांतरण करने के लिए 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। उक्त रिश्वत की राशि स्थानीय पत्रकार द्वारा दी जा रही थी। कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद पटवारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिश्‍वत भूमि के नामांतरण के लिए मांगी गई थी।  जिसकी शिकायत लोकायुक्‍त कार्यालय में  की गई थी। 



 लोकायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है जिसकी शिकायत पत्रकार जितेंद्र कुमार तिवारी निवासी ग्राम करई तहसील सरई जिला सिंगरौली द्वारा की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि पटवारी अनुभव त्रिपाठी पुत्र राजेंद्र कुमार त्रिपाठी 30 वर्ष पटवारी हल्का पिड़रा तहसील सरई जिला सिंगरौली, निवासी चिरहुला कालोनी रीवा द्वारा विक्रीत 28 भूमियों का नामांतरण करने के लिए 56 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी पहली किस्त 15 हजार रुपये पटवारी द्वारा ग्राम पीपरखांड स्थित शासकीय जमीन पर ली जा रही थी उसी समय लोकायुक्त रीवा द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया है।




टीम में ये रहे शामिल :  लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ द्वारा शिकायत की जांच कराई गई ।शिकायत जांच कराने पर शिकायत सही एवं प्रमाणित आएगी जिस पर निरीक्षक जियाउल हक व उप निरीक्षक रितुका शुक्ला के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का गठन कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था उक्त टीम द्वारा सोमवार के दिन तो बाहर उक्त कार्रवाई की गई है।



तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट


Share:

SAGAR: लाठी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

SAGAR: लाठी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


सागर। न्यायालय- श्रीमान डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप पिता प्रकाश आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धवई थाना केसली जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक जीवन, चंदू साहू एवं लक्ष्मन दिनांक-19.11.2018 को ग्राम धवई रामलीला देखने शाम करीब 08 बजे गए थे रामलीला देखने के बाद जब करीब 12 बजे घर वापस आ रहे थे तो स्कूल के पास तुलसी की पूजा चल रही थी जहां पर काफी महिलाएं एवं आदमी थे तब जीवन, चंदू एवं लक्ष्मण स्कूल के पीछे लम्बरदार के खेत में बाथरूम करने गए थे। उसी समय प्रियंका आदिवासी की मां आगे उसके पीछे प्रियंका, उसके पीछे छोटू उर्फ सतीश लाठी लिए आ रहे थे, प्रियंका की मां आगे निकल गई, तब नंदू एवं छोटू बोले तुम लोग यहाॅं क्यों खड़े हो तो फरियादी ने कहा कि बाथरूम करने आए थे। इसी पर से छोटू एवं नंदू मां बहिन की गालियां देने लगे, मना किया तो जान से मारने की नियत से लाठी से जीवन के सिर में मारा जिससे वह गिर गया, जब लक्ष्मन बीच बचाव करने लगा तो उसे नंदू एवं छोटू ने कई बार लाठी से मारा, चंदू साहू मौके से भाग गया। जीवन एवं फरियादी लक्ष्मन नीचे गिर गए थे, हल्ला सुनकर बहुत सारे लोग आ गएथे, तब चैकीदार गंगाराम ने 108 को फोन लगाया था, 108 गाड़ी से उन्हें केसली अस्पताल ले गए जहां से सागर रिफर कर दिया। सागर में इलाज के दौरान जीवन की मृत्यु हो जाने से थाना गोपालगंज सागर में 0/18 का मर्ग दर्ज कर असल कायमी हेतु केसली भेजा गया। 

SAGAR : आयोडीन नमक से नकली सेंधा नमक बनाने वाली फेक्ट्री पर छापा, दो हजार किलो नकली नमक जब्त,★ नवरात्रि त्यौहार पर सेंधा नमक खपाने की थी तैयारी


तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें

वेबसाईट


दिनांक-20.11.2018 को आहत लक्ष्मन के कथनों के आधार पर देहाती नालसी लेख कर थाना केसली के अपराध क्रमांक 228/18 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर छोटु एवं नंदू के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आहत लक्ष्मन का चिकित्सीय परीक्षण साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री अरूंधती काकोड़िया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाॅं से प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से सत्र न्यायाधीश सागर को उपार्पित किया गया। जहाॅं से प्रकरण अंतरण द्वारा विधिवत निराकरण हेतु न्यायालय श्रीमान् डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी को प्राप्त हुआ। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

Share:

Archive