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SAGAR: मौसम एवं प्रदूषण के स्तर की जानकारी बताने लगेंगे 5 एल.ई.डी.डिस्पले बोर्ड

SAGAR: मौसम एवं प्रदूषण के स्तर की जानकारी बताने लगेंगे  5 एल.ई.डी.डिस्पले बोर्ड


सागर ।  शहर में अब मौसम संबंधी जानकारी मिलना आसान होने वाली है क्योंकि म.प्र.प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर 12 बाय 8 के 3 एवं 8 बाय 4 के 2 इस तरह कुल 5 एल.ई.डी. डिस्पिले बोर्ड लगाये जा रहें है। जिनके स्थानों को तय करने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री आर पी अहिरवार , म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री विनय राय, श्री आर. के जैन, निगम सहायक यंत्री श्री संजय तिवारी के साथ बोर्ड लगाये जाने वाली एंजेसी के अधिकारी उपस्थित थे।



इस दौरान स्थान तय करते समय निगमायुक्त श्री आर पी अहिरवार ने सुझाव दिया कि मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है इसलिये इन्हें मुख्य सड़को के किनारे आस पास भीड़ भाड वाले क्षेत्रों में लगाया जाये।
यह तय किये गये स्थान:- 1.पं.मोतीलाल म्यूनिसिपल स्कूल के सामने कटरा बाजार 2. महाकवि पदमाकर सभागार के सामने मोतीनगर चौराहा, 3. अटल पार्क जिला चिकित्सालय रोड़, 4. विष्वविद्यालय रोड स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के पास सिविल लाईन, 5. मकरोनियॉं क्षेत्र में।
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SAGAR : लाल तिलकधारी कछुओं के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 3-3 साल की सजा

SAGAR : लाल तिलकधारी कछुओं के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 3-3  साल की सजा

सागर। लाल तिलकधारी कछुओं का अवैध कारोबार करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी ब्रजेश दीक्षित ने की।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि आरोपी शेखरदास पुत्र विनयदास आयु 38 निवासी वनगांव निवासी पश्चिम बंगाल ने दिनांक 30.07.2019 और सुल्तान पुत्र मोहम्मद जेनुअल आयु 9 साल निवासी इकबालपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल ने दिनांक 04.04.2021 को अभिरक्षा में लिए जाने के पूर्व के वर्षों में वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतराज्जीय एवं अंर्तराष्ट्रीय गिरोह के रूप में मुख्य रूप से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों व अन्य देशों में विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुओं केा अवैध रूप से पकडकर अपने कब्जे में रखकर लाल तिलकधारी कछुआ एवं पेंगोलिन के स्कल्स तथा अन्य वन्य प्राणी अव्यव को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा ।अंर्तराष्ट्रीय गिरोह के रूप में अवैध व्यापार किया। 



मामले में वन विभाग ने विवेचना के उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 49बी एवं 51(1)(क) का दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है। 
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BHOPAl : हत्‍या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

BHOPAl :  हत्‍या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
 
 भोपाल :जिला प्रधान न्‍यायाधीश श्रीमति गिरिवाला सिंह के न्‍यायालय ने थाना अयोध्‍या नगर के अपराध क्र. 92/21 धारा 302 भादवि के अपराध में  म़ृतिका आंसमा खान पत्‍नी धर्मेन्‍द्र सिंह चंदेल उम्र 35 वर्ष निवासी 129 ई.डब्‍ल्‍यू. एस. ई 2 राजीव नगर, थाना अयोध्‍या नगर की लात , घूसों एवं ईंट के टुकडे से मार मार कर हत्‍या कारित करने के आरोपी प्रमोद उर्फ बबलू सादव पिता लालचंद यादव उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम करोंदिया , खजूरी रोड एस.ओ.एस. बाल ग्राम के पीछे थाना पिपलानी भोपाल को हत्‍या के जघन्‍य मामले में दोषी पाते हुए  आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया । 
उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्रीमति सुधाविजय सिंह भदौरिया विशेष लोक अभियोजक / एडीपीओ द्वारा किया गया। 
 
        जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी भगवान सिंह राजपूत ने दिनांक 01.03.2021 को थाना अयोध्‍या नगर उपस्थित होकर सूचना दी कि '' आज दिनांक 01.03.2021 को सुबह करीब 07:00 बजे मेरे मोबाइल नं. पर आरोपी के मोबाइल नं. 7880054191 से फोन आया कि भाई आंसमा मर गयी है, तब मैं उसके घर देखने गया कि आंसमा मरी पडी थी। फिर मैं थाने सूचना देने आया हूँ। '' फरियादी की रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 06/21 थाना अयोध्‍या नगर में पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका की पहचान उसकी बहन शबनम द्वारा अपनी छोटी बहन शबनम द्वारा की गयी। मर्ग जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा मृतिका के साथ मारपीट की गयी। मृतिका के साथ मारपीट कर उसकी हत्‍या का तथ्‍य स्‍पष्‍ट हुआ । मर्ग जांच उपरांत  थाना अयोध्‍या नगर में मर्ग में आयी साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 92/21, धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अन्‍वेषणकर्ता अधिकारी / निरीक्षक रेनु मुराब द्वारा सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण को शासन द्वारा जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था। 



        संपूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य पर आधारित था। अभियोजन द्वारा अपने मामले को माननीय न्‍यायालय के समक्ष 12 साक्षियो की अभिलेख पर आयी अभिसाक्ष्‍य से संदेह से परे आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क लिखित रूप से प्रस्‍तुत किये गये थे माननीय न्‍यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्‍य एवं अभियोजन के तर्क एवं प्रस्‍तुत न्‍याय दृष्‍टांत  से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि के अन्‍तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। 

                                                                              

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BHOPAL : महिला पर एसिड अटैक के आरोपियों को आजीवन कारावास न्‍★ तीन-तीन लाख रूपये का लगाया अर्थदण्‍ड

BHOPAL : महिला पर एसिड अटैक के  आरोपियों को आजीवन कारावास न्‍
★  तीन-तीन लाख रूपये का लगाया अर्थदण्‍ड  

भोपाल।  विशेष न्‍यायाधीश ऐट्रोसिटी श्रीमान कमल जोशी के न्‍यायालय ने आज  आरोपीगण शुभम तिवारी पिता रविन्‍द्र तिवारी उम्र 27 वर्ष व त्रिलोकचन्‍द्र नामदेव पिता संजय पाल नामदेव उम्र 38 वर्ष को धारा 326 (क) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं प्रत्‍येक आरोपी को 3-3 लाख रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड ना अदा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती स्‍नेहलता स्‍वामी विशेष लोक अभियोजक सहायक के रूप में श्री विजय कोटिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल  द्वारा की गयी।    




जनसम्‍पर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी  ने बताया कि दिनांक 18/06/2016 को करीब सुबह 09:00 बजे पीडिता जब अपने घर 1100 क्‍वार्टर से कॉलेज की बस पकडने के लिये पैदल जा रही थी कि जैसे ही मकान नं ई 4/2 अरेरा कॉलोनी प्रभात पटेल के मकान के सामने पहुची तभी पीछे से मोटर साईकिल पर संवार दो अज्ञात आरोपीगण जिसमें वाहन चालाक मुह पर रूमाल बाधा था तथा पीछे बैठा व्‍यक्ति काला बुरखा पींक कलर का बोडर लिये हुये लडका जान से मारने की नियत से फरियादिया के उपर एसिड फेक दिया जिससे फरियादिया का बाया हाथ और पेट और चेहरा तेजाब गिरने झूलस गया था, फरियादिया को नर्मदा अस्‍पताल में भर्ती करावाया गया एवं उसका इलाज हुआ घटना में विवेचना के दौरान हबीबगंज पुलिस द्वारा मोटर साईकिल क्रमांक सीजी 08/डब्‍लू 6932 की पहचान कर आरोपी त्रिलोक चन्‍द्र और शुभम तिवारी को गिरफतार कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना हबीबगंज में अपराध क्रमांक 509/2016 में धारा 326 (क) 307 34 भादवि के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने से अभियोग न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।  

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टीकमगढ : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, बीड़ी नही देने पर की थी हत्या

टीकमगढ : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, बीड़ी नही देने पर की थी हत्या

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2020 को फरियादी उमेश ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह मजदूरी का काम करता है, दिनांक 10.05.2020 के दिन के लगभग दो बजे जब वह मजदूरी करके घर आया, तब उसके चाचा सुन्‍नू ने बताया कि गांव के राजेश रैकवार ने दिन में 01.30 बजे उसके घर के अंदर आकर उससे बीडी मांगी, तब उसने राजेश को बीडी नहीं दी, इसी बात पर नाराज होकर राजेश ने उसकी ही टेकने वाली लाठी उठाकर उसे सीना एवं बांये तरफ की पसलियों में लाठी का ढूंसा मार दिया एवं एक लाठी सुन्नू के गले के नीचे मारी लाठी फिसलने से उसे छिलन चोट आयी है, उसने चाचा सुन्नू को देखा तो उसके सीना एवं बांये तरफ की पसली में मुंदी चोट दिखाई दी एवं कठाई के पास छिलन चोट थी। उसके द्वारा 100 डायल को सूचना देने पर वह सुन्नू को साथ लेकर थाना रिपोर्ट करने गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बडागांव में की, जिस पर से थाना के अपराध क्रमांक 89/2020 अंतर्गत धारा 452, 323 भा.द.वि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी सुन्नू को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। दौरान चिकित्सा सुन्न की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भा०दं०सं० का इजाफा किया गया, घटनास्थल का नक्शामोका तैयार किया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये विवेचना में आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर मामले में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 29/03/2022 को माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्र० 103/2020 में संपूर्ण विचारण पश्चात् प्रकरण में आयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 302,450 एवं 452 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए आरोपी राजेश रैकवार निवासी ग्राम अजनौर थाना बडागांव जिला टीकमगढ़ को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 450, 452 भादवि में 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी का होकर चिन्हित जिसके विचारण दौरान श्रीमती मैना पटेल निरीक्षक द्वारा अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराने में सहयोग प्रदान किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी तत्‍कालीन जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर०सी० चतुर्वेदी एवं वर्तमान जिला अभियोजन अधिकारी श्री जैनेन्द्र कुमार जैन द्वारा की गई।
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शिवजीत कंग बने सागर जिला पटवारी संघ के नए अध्यक्ष

शिवजीत कंग बने  सागर जिला पटवारी संघ के नए अध्यक्ष

सागर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने सागर जिले के पटवारी संघ अध्यक्ष पद पर शिवजीत कंग को बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष तैनात किया है।
गौरतलब है कि सागर जिले में पटवारी संघ लगभग निष्क्रीय पड़ा था। विगत दिनों प्रदेश व्यापी पटवारी आंदोलन में सागर जिला पटवारी संघ की भागीदारी न के बराबर रही थी इस कारण पटवारी गणों में रोष व्याप्त था। 



उलेखनीय है कि सागर जिला राजस्व मंत्री के गृह जिले में पटवारी संघ और उसके कमान अधिकारी की भूमिका नीतिगत मामलों में अहम होती है।श्री कंग इसके पूर्व भारतीय सेना में मत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। इनकी नियुक्ति से  निष्क्रीय पड़े संघ में नई ऊर्जा आशा और पटवारी गणों में आत्म विश्वास जाग्रत हुआ है।
श्री कंग ने बताया कि अब शीघ्र ही पटवारी गणों के हित संरक्षण के लिए जिले में साथ ही तहसील स्तर पर विधिवत चुनाव के माध्यम से नई कार्यकारणी का गठन कर पटवारी गणों को लामबंद कर सक्रीय किया जाएगा।


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