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SAGAR : जिला अस्पताल के में 1800 रू में करा सकेंगे लंग्स का सी टी स्कैन

SAGAR : जिला अस्पताल के में 1800 रू में करा सकेंगे लंग्स का सी टी स्कैन


सागर । कोविड - 19 संक्रमण की रोकथामध्बचाव हेतु जिला चिकित्सालय तिली सागर में की गई व्यवस्थाओं का जिला कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने कोरोना मरीजों हेतु उपलब्ध आईसीयू, एसडीयू बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन एवं आवश्यक मेडिसिन्स की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। पश्चात जिला चिकित्सालय के महिला मेडिसिन वार्ड एवं पुरुष मेडिसिन वार्ड का निरीक्षण कर दोनों वार्डों के मरीजों को पुरुष मेडिसिन वार्ड में बेड्स की संख्या बढ़ा कर सिफ्ट करने हेतु निर्देशित किया एवं  महिला मेडिसिन वार्ड को पूरी तरह सेपरेट कर 30 बेड का कोरोना वार्ड बनाएं जहाँ कोरोना मरीजों हेतु अलग से आने जाने हेतु रास्ता हो। इसके साथ ही 8 प्राइवेट रूम्स को भी शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। जिससे बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज हेतु बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित  की जा सके।
इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में एमआरआई सीटीस्कैन हेतु उपलब्ध अत्याधुनिक 16 स्लाइस हाई रिवोल्युशन मशीन द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती ओपीडी, आईपीडी मरीजों की सीटी एचआरसीटी चैस्ट जाँच(लंग्स सीटी स्कैन से इन्फेक्शन की जाँच) मात्र रूपये 933ध्- में एवं शाम 7 बजे से रात्री 10 बजे तक अन्य बाहरी मरीजों की रुपये 1800ध्- में सीटी एचआरसीटी चैस्ट जाँच(लंग्स सीटी स्कैन से इन्फेक्शन की जाँच) की जा सकेगी।
इसके पश्चात बीड़ी अस्पताल में बनाये गये कोरोना आइसोलेसन सेंटर का भी निरीक्षण कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व दवाइयां, साफ-सफाई, खाना-पानी, स्टॉफ आदि का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया।
नवोदय विद्यालय के 67 कमरों में 134 बेडो के बनाये गये आइसोलेसन सेंटर का भी निरीक्षण किया।
इस दौरान आयुक्त नगर पालिक निगम श्री आर पी अहिरवार, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सी एल वर्मा, एसडीएम श्री पवन वारिया, सीएमऐचो श्री सुरेश बौद्ध, उपायुक्त श्री प्रणय कमल खरे आदि अधिकारी उपस्थित रहे।


जिला चिकित्सालय में 18 सौ रुपए में होगी सीटी स्कैन : 
कलेक्टर श्री सिंह

सागर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जिला चिकित्सालय में स्थापित सीटी स्कैन मशीन के माध्यम से अब जिले वासियों को 18 सो रुपए में सीटी स्कैन कराने की सुविधा प्रदान की गई है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अभी निजी लेब में  रूपये 3000 में सीटी स्कैन की जाती है किंतु अब जिला चिकित्सालय में रूपये 1800 में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय में एमआरआई सीटीस्कैन हेतु उपलब्ध अत्याधुनिक 16 स्लाइस हाई रिवोल्युशन मशीन द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती ओपीडी, आईपीडी मरीजों की सीटी एचआरसीटी चैस्ट जाँच(लंग्स सीटी स्कैन से इन्फेक्शन की जाँच) मात्र रूपये 933 में एवं शाम 7 बजे से रात्री 10 बजे तक अन्य बाहरी मरीजों की रुपये 1800 में सीटी एचआरसीटी चैस्ट जाँच(लंग्स सीटी स्कैन से इन्फेक्शन की जाँच) की जा सकेगी। 


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SAGAR : कोरोना कर्फ्यू के बीच निकले 324 नए केस, 25 हुए डिस्चार्ज, एक कि मौत ★ बीएमसी कोविड अस्पताल के गेट पर डीन ने लगवाया ताला, बिना अनुमति कोई मरीज भर्ती नहीं होगा @चैतन्य सोनी

SAGAR : कोरोना कर्फ्यू के बीच निकले 324 नए केस, 25 हुए डिस्चार्ज, एक कि मौत 

★ बीएमसी कोविड अस्पताल के गेट पर डीन ने लगवाया ताला, बिना अनुमति कोई मरीज भर्ती नहीं होगा 


@चैतन्य सोनी

सागर। ( तीनबत्ती न्यूज़ ) । जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड लेवल पर पहुँच गया है। आज शुक्रवार को 324  मरीज संक्रमित निकले। एक लोग की मौत हो गई। वही 25 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए।  अब तक सबसे जयादा केस शुक्रवार को मिले हैै। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कल गुरूवार को प्रशासन ने 21 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया था। 
बीएमसी के मीडिया प्रभारी डॉ सुमित रावत के अनुसार आज शुक्रवार को 324 नए केस डिक्लेयर किये हैं।  नए केस को मिलाकर अब 7993 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अधिकृत रूप से अब तक 165 की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रो में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है।  


कोरोना अपडेट:
- आज सामने आए मरीज-324
- अब तक कुल मरीज- 7993
- कोरोना से अधिकृत मौत- 166
- स्वस्थ हुए मरीज- 6591


बीएमसी कोविड अस्पताल के गेट पर डीन ने लगवाया ताला, बिना अनुमति कोई मरीज भर्ती नहीं होगा

★  जिला अस्पताल, बीएमसी और निजी अस्पतालों में हालात भयावह, मरीज भटक रहे, भर्ती नहीं हो पा रहे। 

★ निजी एम्बुलेंस सीधे कोविड में करा रहे थे मरीज भर्ती, डीन ने डलवा दिया ताला। 

 कोरोना आउट ब्रेक से हालात बदत्तर हो गए हैं। सागर में बीएमसी, जिला अस्पताल तो ठीक निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। संक्रमित मरीजों की कतारों से परेशान होकर बीएमसी कोविड अस्पताल के गेट पर डीन के आदेश पर ताला जड़ दिया गया है। गम्भीर मरीज भटक रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहे। 

जिले में अब इलाज और भर्ती तो ठीक है ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज अस्पतालों के भर दम तोड़ते नजर आएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल बीएमसी, जिला अस्पताल से लेकर छोटे, बड़े प्रायवेट अस्पतालों तक में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। शुक्रवार को तिली चौराहा स्थित एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद कोरोना मरीज को डिस्चार्ज कर दूसरी जगह ले जाने के लिए बोल दिया। बीएमसी, जिला अस्पताल ने भी भर्ती करने से मना कर दिया। परिजन कोविड मरीज को ऑटो में लिए शाम तक अस्पताल-अस्पताल भटक रहे थे। 
दूसरी तरफ बीएमसी में ऑक्सीजन की कमी को मेनटेन करने व कोविड के  सामान्य मरीजों सहित गंभीर मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया जा रहा है। डीन के आदेश के बगैर कोई भी कोविड मरीज भर्ती नहीं हो पा रहा। इधर कोविड अस्पताल के एंट्री गेट पर चेनल पर ताला डाल दिया गया है।

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पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत के सहायक यंत्री निलंबित


पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत के सहायक यंत्री निलंबित

सागर ।  सागर संभाग कमिश्नर श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने पन्ना जिले की गुन्नौर जनपद पंचायत  के सहायक यंत्री श्री बीके रिछारिया को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य विमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम के अंतर्गत की है।ं
निलंबन अवधि में श्री रिछारिया का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला टीकमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री रिछारिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।        

 
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मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने किया गाड़ी और कमरों के नोट होने के आरोपो का खंडन ★ दमोह में हार के डर से बौखलाई कांग्रेस का स्टंट है, SST की जांच में कुछ नही निकला

मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने किया गाड़ी और कमरों के नोट होने के आरोपो का खंडन
★ दमोह में हार के डर से बौखलाई कांग्रेस का स्टंट है, SST की जांच में कुछ नही निकला

साग़र। दमोह उपचुनाव में मतदान एक दिन पहले  जीत - हार के दावों के बीच कांग्रेस ने दमोह जिले के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मन्त्री भूपेंद्र सिंह के सरकारी वाहन और एक होटल के कमरे में करोड़ो रुपये  होने और चुनाव में बटने के आरोप लगाए और जमकर हंगामा होटल के बाहर किया। उधर नगरीय प्रशासन मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने इन आरोपो को निराधार और कांग्रेस की सम्भावित पराजय की बौखलाहट बताया। उन्होंने आज शाम को साग़र में मीडिया से कहा कि   वे चुनाव आचार सहिंता का पालन करते हुए  , लेकिन कोविड प्रभारी मंत्री होने के नाते नरसिंहगढ़ में एक गेस्ट हाऊस में 48 घण्टे पहले चले गए थे। चूंकि मन्त्री है इस नाते सरकारी कामकाज को लेकर वाहन आता जाता रहता है। आज भी ऐसा हुआ। लेकिन में नही था। ड्राईवर वहां रुका और खाना खाकर चला गया। उन्होंने कहा कि वास्तव में कांग्रेस अपनी हार को लेकर ऐसे स्टंट रच रही है और जनता और आयोग को भृमित करने का काम कर रही है।  होटल और गाड़ी में कोई पैसा sst की जांच में नही मिला है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया यह उनकी हार पराजय की बौखलाहट है बिना तथ्यों प्रमाणों के आरोप लगाए है मैने 5 बजे दमोह छोड़ दिया था नरसिंहगढ़ माइसेम सीमेंट के रेस्ट हाउस में रुका था ,। आज जो रुपये पैसे की बात सामने आई है इसमें कोई भी सत्यता नही है ।  दोनों कमरों की जांच की गई कांग्रेस प्रत्याशी ने खुद जनकजीकी sst ने गाड़ी की जांच की बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई है । कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे फिर भी एक रुपया जप्त नही हुए । हम मंत्री है शासकीय फाइलों को सरकारी गाड़ी से लेकर आते है । आज भी ड्राइवर फाइल लेकर गया था उसे पता नही था कि हम दमोह में नही है । होटल में ड्राइवर खाना खा रहा था तभी कांग्रेस के लोग पहुँच गए और उन्होंने षड्यंत्र लगाने का काम किया है। 

दमोह में आज कांग्रेस प्रत्याशी अजय टण्डन और समर्थकों ने दोपहर को एक होटल के बाहर  इकठ्ठा हो गए।  वहां मौजूद MP 04 cz 4692 के गाड़ी  और होटल के कमरे में करोड़ो रुपये होने को लेकर जमकर हंगामा किया और जांच कर कार्यवाई की मांग की । 


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SAGAR: हरिद्वार कुंभ से जिले में लौट रहे लोगो को थाने में सूचना देना होगी ★ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई ★ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से कराएं पालन ★ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन , 58 को भेजा खुली जेल : कलेक्टर श्री सिंह

 SAGAR:  हरिद्वार कुंभ से जिले में  लौट रहे लोगो को  थाने में सूचना देना होगी


★ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
★ कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से कराएं पालन
★ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन , 58 को भेजा खुली जेल
: कलेक्टर श्री सिंह

सागर । जिले में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से दिए । कलेक्टर श्री  सिंह ने कहा कि  21 तारीख को प्रातः 6 बजे तक चलने वाला कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए खुली जेल में भेजें ।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति पर सड़क पर भीड़ भाड़ एवं बेवजह घूमने वाले व्यक्ति नजर नहीं आने चाहिए । कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बीना विकासखंड में बीना जंक्शन पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको बीना मैं बनाये गए क्वॉरेंटाइन  सेंटर में 14 दिनों तक क्वॉरेंटाइन करे उसके पश्चात ही उनको घर भेजे। उन्होंने कहा कि समस्त ब्लॉकों मैं कम से कम 20 विस्तरो का  आइसोलेशन सेंटर बनाये।
 हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले से जिले में वापिस लौट रहे समस्त व्यक्तियों को संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ का समापन होने उपरांत जिले से कुंभ में गये लोगो की वापसी जिले में हो रही है। जिसमें प्रायः देखने में आया है कि अधिकांश लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे है । तसंबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने आगामी आदेश तक संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द 0 प्र 0 सं 0 1973 की धारा 144 तहत् निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये किए है।
हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले से जिले में वापिस लौट रहे समस्त व्यक्तियों को संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा । कुंभ मेले से जिले में आये व्यक्तियों को सात दिवस ( आवश्यकतानुसार ) संस्थागत कोरनटाईन में रखा जायेगा । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


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वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

वैक्सीनेशन के प्रतिदिन के लक्ष्य को पूर्ण न करने का  अब सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति पर सतत निगरानी रखी जाएगी उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।
नगर निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार ,जिला पंचायत सीईओ श्री  इकचित गढ़पाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश सुरेश बौद्ध ,सिविल सर्जन डॉक्टर एमडी गायकवाड समस्त एसडीएम समस्त बी एम ओ सहित अन्य अधिकारी, डाक्टर, कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के प्रतिदिन के लक्ष्य को 100ः पूर्ण करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति के लिए नोडल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
 कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति के लिए समस्त अस्पताल अपनी ऑक्सीजन की मांग एवं पूर्ति की अद्यतन जानकारी नोडल अधिकारी को सुनिश्चित कराएं।
 कलेक्टर श्री सिंह ने वैक्सीनेशन को शत-प्रतिशत कराने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि वह विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रतिदिन की लक्ष्य को शत-प्रतिशत करें। समस्त वैक्सीनेशन सेंटर पर गर्मी से बचाने के लिए शेड लगाए जाएं एवं शुद्ध शीतल पेयजल भी उपलब्ध कराएं।

कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 58 लोगों को भेजा गया खुली जेल

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा केंद्रीय जेल परिसर प्रशिक्षण केंद्र में खुली जेल प्रारंभ की गई है । जिसमें कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने एवं अनावश्यक शहर में घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर खुली जेल भेजा जा रहा है।
सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सागर शहर एवं उप नगरीय मकरोनिया में सख्ती पूर्वक कार्रवाई करते हुए 58 लोगों पर धारा 151 की कार्रवाई करते हुए खुली जेल भेजा गया। 


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सागर : जिले में लगा कोरोना कर्फ्यू 15 अप्रैल की रात से 21 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक ★ सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो के अलावा कुछ थाना क्षेत्रों और तहसील क्षेत्र में भी बढाया कोरोना कर्फ्यू

सागर : जिले में लगा कोरोना कर्फ्यू
15 अप्रैल की रात से  21 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 

★ सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो के अलावा कुछ थाना क्षेत्रों और तहसील क्षेत्र में भी बढाया कोरोना कर्फ्यू

साग़र। साग़र जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर दीपक सिंह ने आज 15 अप्रैल से 21 अप्रैल की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए है। 
कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा जारी आदेश के मूताबिक  कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय द्वारा  प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश के अनुक्रम में मैं दीपक सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर जिला अंतर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में दिनांक 15/04/2021 रात्रि 10.00 बजे
से दिनांक 21/04/2021 को प्रातः 06.00 बजे तक "कोरोना कर्फ्यू " लगाये जाने का आदेश जारी
किया जाता है:

1. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों – नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड केंट, नगरीय निकाय मकरोनिया,
शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बण्डा, शाहगढ, रहली, गढ़ाकोटा ।

2. थाना क्षेत्र बहेरिया, सिविल लाइन, केंट एवं मकरोनिया की संपूर्ण सीमा।

3. तहसील क्षेत्र  : साग़र तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोरिया, सानौधा, नरयावली, तहसील रहली अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना बुजुर्ग, चाँदपुर एवं तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत रोन, बलेह, चुनौआ बुजुर्ग, तहसील खुरई अंतर्गत ग्राम पंचायत खिमलासा, तहसील बीना अंतर्गत मण्डी बामौरा, भानगढ़ तहसील राहतगढ़ अंतर्गत सिहौरा, तहसील केसली अंतर्गत ग्राम पंचायत केसली, ग्राम पंचायत महाराजपुर, गौरझामर, तहसील
बण्डा अंतर्गत ग्राम पंचायत बरा, बहरोल, दलपतपुर, हीरापुर, विनायका, बरायठा, तहसील जैसीनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जैसीनगर आदि की संपूर्ण सीमा।


निम्नानुसार गतिविधियों को कोरोना कपर्दू में प्रतिबंध से छूट रहेगी :

1. अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।

2. अस्पताल, नर्सिग होम, केमिस्ट दुकाने, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
सेवाएं।

3. समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी। समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें। इसके लिए वे पूर्व से
होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना, डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें। संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें। इसका समय दोपहर 12.00 से
सायं 05.00 रहेगा।

4. होटल/रेस्टोरेंट/टिफिन सेंटर होम डिलेवरी कर सकेगें। इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा
देने की सूचना, डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें। संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें। इसका समय प्रातः 10.00 से 12.00 एवं रात्रि
07.30 से 09.30 तक रहेगा ।

5. पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM |

6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में प्रातः 07:00 से 09:00 एवं सायं 06:00 से 08:00 बजे तक घर-घर फल/सब्जी/ दूध का वितरण कर सकेंगे।

7. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।

8. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन ।
9. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने 
10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारीयों/कर्मचारीयों का शासकीय कार्य से
किया जा रहा आवागमन।

11. इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन। इस हेतु वे पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेगें ।

12. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस/परिसर में रूके हो)।
13. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये/कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिकों को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें।

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14. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे किसी उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें कस्टम
हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि।) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई, कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर, ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है, तो संबंधित मैकेनिक
अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार/ मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।

15. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।

16. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।

17. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु 

18. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक ।

19. आईटी कंपनियाँ, बीपीओ/ मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस ।

20. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण। इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे।

साग़र में कोरोना कर्फ्यू आदेश हुए जारी

21. यात्रियों के रूकने हेतु होटल। ये होटल अपने यहां रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे।

22. शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगे।

23. लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह वर पक्ष, वधु पक्ष व्यवस्थापक सहित 50 से अधिक शामिल नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी आयोजक व
सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेगें । इस हेतु शादी घरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की
पहले से सूचना देनी होगी।

24. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें, आपदा प्रबंधन, जेल, जिला प्रशासन, कोषालय, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई आदि अत्यावश्यक सेवायें देने वाले विभाग अपने अधीनस्थों को परिचय पत्र उपलब्ध कराये जिससे असुविधा उपलब्ध न हो ।
25. समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी ।
26. मेडिकल इमरजैंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन। दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें।

27. रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड/अस्पताल/नर्सिग होम से केवल यात्री/मरीजों को घर/अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी।
28. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें।

कलेक्टर दीपक सिंह का बयान, कोरोना कर्फ्यू पर

29. यात्री बसों का संचालन कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा।
30. उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार/प्रतिष्ठान/ नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे। यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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